दिल्ली उच्च न्यायालय का जीएसी को सामग्री मॉडरेशन याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह मामला अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह IT नियम, 2021 के तहत स्थापित त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के वास्तविक कार्यान्वयन और कामकाज को दर्शाता है। यह नियामक निकायों (जैसे GAC) द्वारा वैधानिक समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने में न्यायिक निरीक्षण को भी रेखांकित करता है, और डिजिटल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) तथा सार्वजनिक व्यवस्था/धार्मिक संवेदनशीलताओं (अनुच्छेद 19(2)) के बीच चल रहे तनाव को स्पष्ट करता है।
सारांश
दिल्ली हाईकोर्ट ने MeitY के तहत आने वाली शिकायत अपीलीय समिति (GAC) को हिंदू देवी-देवताओं पर यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक विवादास्पद वीडियो को हटाने की मांग करने वाली अपील पर 15 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता, एडवोकेट अमिता सचदेवा ने यह याचिका तब दायर की जब यूट्यूब के रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर ने वीडियो हटाने से इनकार कर दिया, और GAC IT Rules, 2021 के तहत अनिवार्य 30 दिनों की वैधानिक समय सीमा के भीतर उनकी अपील पर निर्णय लेने में विफल रहा।
मुख्य बिंदु
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत केंद्र की शिकायत अपीलीय समिति (GAC) को YouTuber ध्रुव राठी (Dhruv Rathee) के वीडियो को हटाने की मांग करने वाली एक अपील पर 15 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
- संबंधित वीडियो, जिसका शीर्षक 'Can Hindus Eat BEEF? | Kerala Story 2 EXPOSED' है, को याचिकाकर्ता अधिवक्ता अमिता सचदेवा द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इसमें हिंदू देवी-देवताओं द्वारा मांस और मदिरा का सेवन करने के संबंध में आपत्तिजनक और विकृत दावे शामिल हैं, जो संभावित रूप से सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा दे सकते हैं।
- याचिकाकर्ता की शिकायत निवारण यात्रा साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने से शुरू होकर यूट्यूब (YouTube) के रेजीडेंट ग्रीवान्स ऑफिसर (Resident Grievance Officer) के पास याचिका दायर करने तक पहुंची, जिसने सामुदायिक दिशानिर्देशों (community guidelines) का उल्लंघन न होने का हवाला देते हुए इसे हटाने से इनकार कर दिया, और अंततः जीएसी (GAC) में अपील की गई।
- हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी नियमों (IT Rules) के तहत GAC के समक्ष अपीलों का निपटारा तेजी से (अधिमानतः 30 दिनों के भीतर) करना आवश्यक है, लेकिन याचिकाकर्ता की अपील ढाई महीने से अधिक समय तक अनसुनी रही, जिसके कारण वैधानिक समय-सीमा को लागू करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी।
- इसके समानांतर आपराधिक कार्यवाही भी चल रही है क्योंकि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, साकेत कोर्ट ने इस वीडियो के खिलाफ FIR दर्ज करने पर दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी है।
महत्वपूर्ण शब्द
सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021
IT अधिनियम, 2000 के तहत दिशानिर्देशों का एक सेट जो डिजिटल मध्यस्थों (intermediaries), सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और OTT प्रकाशकों को विनियमित करता है, और उनके लिए उचित तत्परता (due diligence) का पालन करना तथा एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS Paper 2 (सरकारी नीतियां) और GS Paper 3 (साइबर सुरक्षा); डिजिटल गवर्नेंस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बहसों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
शिकायत अपीलीय समिति (GAC)
IT नियम, 2021 के तहत स्थापित एक वैधानिक, डिजिटल विवाद समाधान निकाय, जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा लिए गए कंटेंट मॉडरेशन या कंटेंट हटाने (takedown) के निर्णयों के खिलाफ नागरिकों की अपीलों पर सुनवाई करना है।
UPSC context
GS Paper 2 (शासन व्यवस्था और वैधानिक निकाय); यह डिजिटल अधिकारों के तंत्र, बिग टेक (Big Tech) की जवाबदेही और प्रशासनिक निवारण का परीक्षण करता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
भारत में नीति निर्माण, डिजिटल गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, आईटी (IT) विकास और साइबर स्पेस एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाले नियामक ढांचे के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
GS Paper 2 (कार्यपालिका के मंत्रालय) और GS Paper 3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी); साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस नीतियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
शिकायत अपीलीय समिति (GAC) सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) के तहत काम करने वाला एक स्वतंत्र वैधानिक न्यायाधिकरण है।
GAC इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत काम करती है, जबकि डिजिटल समाचार और OTT मीडिया के लिए त्रि-स्तरीय नियामक ढांचा सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) के अंतर्गत आता है।
संबंधित अवधारणाएँ
IT अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत 'सेफ हार्बर' (Safe Harbour) संरक्षण क्या है?
- मुख्य परिभाषा: यह मध्यस्थों (जैसे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म) को उनके प्लेटफॉर्म पर होस्ट की गई तीसरे पक्ष (थर्ड-पार्टी) की सामग्री के दायित्व से सुरक्षा प्रदान करता है।
- सशर्त प्रकृति: यह छूट मध्यस्थ (intermediary) द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उचित सावधानी (due diligence) बरतने की शर्त पर निर्भर है।
- टेक-डाउन ट्रिगर (Take-down Trigger): यदि मध्यस्थ (इंटरमीडियरीज़) अदालत या सरकारी आदेशों के माध्यम से वास्तविक जानकारी प्राप्त होने के बाद सामग्री को शीघ्रता से हटाने में विफल रहते हैं, तो वे सुरक्षित क्षेत्र (safe harbour) का संरक्षण खो देते हैं।
शिकायत अपीलीय समिति (GAC) की संरचना और अधिदेश (mandate) क्या है?
- उत्पत्ति और उद्देश्य: सोशल मीडिया शिकायत अधिकारियों के कंटेंट संबंधी निर्णयों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं को एक अपीलीय मार्ग प्रदान करने के लिए IT नियमों के संशोधनों के तहत पेश किया गया।
- संरचना: इसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्य शामिल होते हैं।
- कार्यप्रणाली: पसंदीदा 30-दिनों की समयसीमा के भीतर उपयोगकर्ता की अपीलों का समाधान करने के लिए पूरी तरह से एक वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम कार्यपालिका द्वारा विनियमन
अनुच्छेद 19(1)(a) और प्रशासनिक निकायों के बीच टकराव, जो इस बात पर चिंता व्यक्त करता है कि क्या राज्य द्वारा नियुक्त GACs अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक या धार्मिक भाषण को सेंसर कर सकते हैं।
रिट जनादेश और प्रशासनिक देरी
यह दर्शाता है कि जब कार्यकारी शिकायत निवारण निकाय निर्णय लेने में देरी करते हैं, तो उच्च न्यायालय वैधानिक समय-सीमा को लागू करने के लिए किस प्रकार असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र (writ jurisdiction) का उपयोग करते हैं।
मध्यस्थों (intermediaries) के लिए MeitY की GAC और MIB के OTT/न्यूज नियमों के बीच का अंतर 2026 की Prelims परीक्षा में एक बहु-कथनी (multi-statement) प्रश्न के लिए एक प्रमुख विषय है।
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