दलित ईसाइयों ने अनुसूचित जाति का दर्जा पाने के लिए चलो एलुरु रैली की योजना बनाई
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख GS2 (सामाजिक न्याय और संविधान) से संबंधित एक लंबे समय से चली आ रही बहस पर चर्चा करता है, जो धर्म-निरपेक्ष अनुसूचित जाति आरक्षण नीति की मांग से जुड़ी है। यह संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (अनुच्छेद 341) और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 25) के बीच के तनाव के साथ-साथ विभिन्न धर्मों में जाति की निरंतरता की समाजशास्त्रीय वास्तविकता को उजागर करता है।
सारांश
आंध्र प्रदेश में दलित ईसाई अपने अधिकारों के संरक्षण और अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग को लेकर 28 जून को एक विशाल रैली, ‘चलो एलुरु’ (Chalo Eluru) आयोजित कर रहे हैं। दलित क्रिश्चियन शंखारव सभा द्वारा आयोजित यह आंदोलन तर्क देता है कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, जो SC दर्जे को केवल हिंदुओं, सिखों और बौद्धों तक सीमित रखता है, भेदभावपूर्ण है। नेताओं का कहना है कि ईसाई धर्म या इस्लाम अपनाने से दलितों को आरक्षण के उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि धर्मांतरण के बाद भी अक्सर सामाजिक पिछड़ापन और अस्पृश्यता का कलंक बना रहता है। उनका तर्क है कि वर्तमान वैधानिक नियम संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
मुख्य बिंदु
- आंध्र प्रदेश में दलित ईसाई समूह अनुसूचित जाति (SC) के दर्जे और संबंधित आरक्षण लाभों की मांग के लिए 28 जून को 'चलो एलुरु' रैली का आयोजन कर रहे हैं।
- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के तहत, SC दर्जा वर्तमान में केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों तक ही सीमित है।
- कार्यकर्ताओं का तर्क है कि SC लाभों को धर्म से जोड़ना धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 25) का उल्लंघन करता है और उन दलितों के साथ भेदभाव करता है जो ईसाई धर्म या इस्लाम अपना लेते हैं।
- यह आंदोलन इस बात पर बल देता है कि धर्म परिवर्तन दलितों द्वारा झेले जाने वाले ऐतिहासिक और सामाजिक भेदभाव या सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को समाप्त नहीं करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
एक राष्ट्रपति का आदेश जो अनुसूचित जाति (SC) के दर्जे के लिए पात्र समुदायों को निर्दिष्ट करता है। यह SC लाभों को केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों तक सीमित करता है, जिसमें ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले धर्मांतरित लोगों को बाहर रखा गया है।
UPSC context
GS पेपर 2 (सामाजिक न्याय/राजव्यवस्था); आरक्षण पात्रता मानदंड और धर्मनिरपेक्षता पर जारी कानूनी बहस को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
अनुच्छेद 341
संवैधानिक प्रावधान जो राष्ट्रपति को प्रत्येक राज्य/UT के लिए अनुसूचित जातियों को अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करता है और संसद को इस सूची में समुदायों को शामिल करने या बाहर करने का अनन्य अधिकार देता है।
UPSC context
GS Paper 2 (Polity); हाशिए पर रहने वाले समूहों की पहचान और शक्तियों के पृथक्करण (separation of powers) से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
अनुच्छेद 25
मौलिक अधिकार जो लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है।
UPSC context
जीएस पेपर 2 (मौलिक अधिकार); धार्मिक स्वतंत्रता और धर्म परिवर्तन पर आरक्षण लाभों की हानि के बीच के तनाव का परीक्षण करता है।
नेशनल काउंसिल ऑफ दलित क्रिश्चियंस (NCDC)
दलित ईसाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक राष्ट्रीय महासंघ, जो न्यायिक और सामाजिक कार्रवाई के माध्यम से कानूनी समानता और अनुसूचित जाति (SC) के दर्जे पर लगे धार्मिक प्रतिबंधों को हटाने की वकालत करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (दबाव समूह/कमजोर वर्ग); यह अल्पसंख्यकों के लिए सामाजिक और कानूनी सुधारों की मांग करने वाले नागरिक समाज आंदोलनों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
दलित ईसाई शंखराव सभा
आंध्र प्रदेश स्थित एक संगठन जो दलित ईसाइयों को SC श्रेणी में शामिल करने की मांग करने के लिए लामबंद कर रहा है और वर्तमान आरक्षण कानूनों की कथित भेदभावपूर्ण प्रकृति का विरोध कर रहा है।
UPSC context
GS पेपर 2 (सामाजिक न्याय); संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक समानता को सुरक्षित करने के लिए कमजोर वर्गों द्वारा क्षेत्रीय लामबंदी का उदाहरण।
रंगनाथ मिश्र आयोग
जिसे धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग (2007) के रूप में भी जाना जाता है, इसने अनुसूचित जाति (SC) के दर्जे को धर्म से अलग करने की सिफारिश की थी ताकि इसे धर्म-निरपेक्ष बनाया जा सके।
UPSC context
GS Paper 2 (सामाजिक न्याय); सकारात्मक कार्यवाही और अल्पसंख्यक कल्याण सिफारिशों पर निबंधों और प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के दर्जे को हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म मानने वाले व्यक्तियों तक ही सीमित रखता है।
यह एक क्लासिक जाल है। जहाँ 1950 के आदेश के तहत SC का दर्जा सख्ती से हिंदुओं, सिखों और बौद्धों तक सीमित है, वहीं ST का दर्जा पूरी तरह से धर्म-निरपेक्ष है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुसूचित जाति सूची को संशोधित करने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है?
- प्रारंभिक अधिसूचना: अनुच्छेद 341 के तहत, राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करने के बाद किसी राज्य/UT के लिए SCs की प्रारंभिक सूची जारी करता है।
- संसदीय शक्ति: एक बार पहली सूची प्रकाशित होने के बाद, इसमें बाद में किसी भी प्रकार का समावेशन (inclusion) या अपवर्जन (exclusion) केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।
- 1950 SC आदेश: संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 SC दर्जे को केवल हिंदुओं तक सीमित करता है, जिसे बाद में सिखों (1956) और बौद्धों (1990) को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था।
किन प्रमुख आयोगों ने दलित धर्मांतरितों के SC दर्जे की समीक्षा की है?
- रंगनाथ मिश्र आयोग: 2007 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सिफारिश की गई कि अनुसूचित जाति (SC) के दर्जे को धर्म से पूरी तरह अलग (de-linked) कर दिया जाना चाहिए ताकि इसे धर्म-निरपेक्ष (religion-neutral) बनाया जा सके।
- के.जी. बालकृष्णन आयोग: 2022 में केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से ईसाई धर्म और इस्लाम में परिवर्तित दलितों को SC दर्जा देने की सामाजिक-आर्थिक व्यवहार्यता की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया।
अंतर-विषय पैटर्न
SC बनाम ST संवैधानिक मानदंड
UPSC अक्सर SC और ST के बीच के अंतर संबंधी मानदंडों का परीक्षण करता है। ST वर्गीकरण भौगोलिक अलगाव और विशिष्ट संस्कृति पर आधारित है, जो इसे SC दर्जे के विपरीत पूरी तरह से धर्म-निरपेक्ष बनाता है।
धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25) बनाम आरक्षण
यह बहस अनुच्छेद 25 और सुरक्षात्मक भेदभाव (protective discrimination) के बीच टकराव को रेखांकित करती है। कार्यकर्ताओं का तर्क है कि धर्म परिवर्तन पर आरक्षण के लाभों को समाप्त करना धर्म की स्वतंत्रता पर एक असंवैधानिक दंड के रूप में कार्य करता है।
अनुच्छेद 341 पर एक मल्टी-स्टेटमेंट प्रश्न, जिसमें धर्म-निरपेक्ष ST मानदंडों की तुलना प्रतिबंधित SC सूची से की गई हो, की अत्यधिक संभावना है।
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