सुप्रीम कोर्ट ने अंतर-राज्यीय साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
अंतर-राज्यीय साइबर अपराधों, विशेष रूप से 'डिजिटल अरेस्ट' घोटालों में तेजी से हो रही वृद्धि, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और कानून प्रवर्तन ढांचे की संवेदनशीलताओं को उजागर करती है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप क्षेत्राधिकार संबंधी चुनौतियों से पार पाने और अखिल भारतीय साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक समन्वित, केंद्रीकृत दृष्टिकोण (जिसमें CBI जैसी एजेंसियां शामिल हों) की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने साइबर जालसाजों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें "परजीवी" (parasites) करार दिया है, जिनके अखिल भारतीय परिचालन के लिए कठोर कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। न्यायालय ने हाल ही में एक आरोपी की जमानत और कई अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी के मामलों को एक साथ जोड़ने की याचिका को खारिज कर दिया, और यह टिप्पणी की कि ऐसे अपराधी गिरफ्तारी से बचने के लिए क्षेत्राधिकार की सीमाओं का फायदा उठाते हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि इन अपराधियों को हिरासत में रखना ही समाज के हित में है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने "डिजिटल अरेस्ट" (digital arrest) घोटालों पर अपने पिछले स्वतः संज्ञान का उल्लेख किया—ये ऐसे जबरन वसूली रैकेट हैं जहाँ अपराधी कानून प्रवर्तन और न्यायिक अधिकारियों का भेष धरते हैं। परिणामस्वरूप, इन अंतर्राज्यीय साइबर अपराधों की अधिक एकजुट और प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए कई राज्यों ने प्रमुख डिजिटल अरेस्ट मामलों को CBI को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने साइबर जालसाजों की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें 'परजीवी' (parasites) बताया और कहा कि उनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए।
- अदालत ने तमिलनाडु, जम्मू और बिहार जैसे राज्यों में सक्रिय एक आरोपी को जमानत देने या साइबर धोखाधड़ी के कई मामलों को एक साथ जोड़ने (clubbing) से इनकार कर दिया। न्यायालय ने टिप्पणी की कि ऐसे अपराधी अलग-अलग क्षेत्राधिकारों (jurisdictions) के बीच आवाजाही कर पकड़े जाने से बचते हैं।
- CJI सूर्यकांत ने इस बात पर जोर दिया कि समाज तब अधिक सुरक्षित रहता है जब ऐसे पैन-इंडिया अपराधी बाहर रहने के बजाय हिरासत में रहें।
- अक्टूबर 2023 में, SC ने 'डिजिटल अरेस्ट' घोटालों का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें जालसाज फर्जी आदेशों के जरिए पैसे वसूलने के लिए CBI, ED या न्यायिक अधिकारियों का रूप धारण करते हैं।
- उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद, कई राज्यों ने समन्वित जांच के लिए 'डिजिटल अरेस्ट' धोखाधड़ी के प्रमुख मामलों को CBI को भेजना शुरू कर दिया है।
महत्वपूर्ण शब्द
उच्चतम न्यायालय
भारतीय संविधान (अनुच्छेद 124-147) के तहत सर्वोच्च न्यायिक मंच और अपील की अंतिम अदालत। इसके पास मूल, अपीलीय और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं और यह मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS Paper 2 (Polity and Governance); यह न्यायपालिका की भूमिका, संवैधानिक शक्तियों और जनहित के मुद्दों में न्यायिक सक्रियता की समझ का परीक्षण करता है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)
भारत की प्रमुख जांच एजेंसी, जो कार्मिक मंत्रालय (Ministry of Personnel) के अधीन कार्य करती है। यह हाई-प्रोफाइल भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों और अंतरराज्यीय अपराधों की जांच करती है, जिसके लिए अक्सर राज्य की सहमति की आवश्यकता होती है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट द्वारा आदेश न दिया गया हो।
UPSC context
GS पेपर 2 (सांविधिक/नियामक निकाय) और GS पेपर 3 (आंतरिक सुरक्षा); यह संघीय जांच क्षेत्राधिकार और संस्थागत स्वायत्तता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
डिजिटल अरेस्ट
साइबर-जबरन वसूली (cyber-extortion) की एक रणनीति, जिसमें जालसाज वीडियो कॉल के माध्यम से कानून प्रवर्तन एजेंसियों (CBI, ED, पुलिस) का रूप धारण कर पीड़ितों को "वर्चुअल कस्टडी" में रखते हैं और उन पर झूठे अपराधों का आरोप लगाकर पैसे ऐंठते हैं।
UPSC context
GS पेपर 3 (साइबर सुरक्षा); उभरती हुई टेक्नोलॉजी-इनेबल्ड अपराधों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कानूनी-नियामक ढांचे के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
स्वत: संज्ञान
एक लैटिन शब्द जिसका अर्थ है "अपनी मर्जी से"। यह किसी भी पक्ष की औपचारिक याचिका के बिना, किसी मामले को स्वतंत्र रूप से उठाने की न्यायालय की शक्ति को संदर्भित करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (न्यायपालिका); न्यायिक सक्रियता और प्रणालीगत या सामाजिक शिकायतों के समाधान में न्यायालय की सक्रिय भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED)
राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय) के अधीन एक विशेष वित्तीय जाँच एजेंसी जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर 3 (आंतरिक सुरक्षा/मनी लॉन्ड्रिंग); साइबर जालसाजों द्वारा बार-बार किए जाने वाले छद्मवेष (impersonation) और उच्च मूल्य वाले आर्थिक अपराधों की जाँच में इसकी भूमिका के कारण प्रासंगिक।
आंतरिक सुरक्षा
किसी देश की सीमाओं के भीतर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना। UPSC के संदर्भ में, इसमें साइबर युद्ध, संगठित अपराध, आतंकवाद और अंतर्राज्यीय आपराधिक नेटवर्क जैसी चुनौतियाँ शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर 3 (सुरक्षा); राष्ट्रीय स्थिरता के लिए खतरों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रभावशीलता का विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
CBI संबंधित राज्य सरकारों की पूर्व सहमति के बिना अंतर्राज्यीय साइबर अपराधों की जांच नहीं कर सकती है।
जहाँ DSPE Act की धारा 6 के तहत CBI के कार्य करने के लिए राज्य की सहमति आवश्यक है, वहीं सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय राज्य की सहमति के बिना भी CBI जांच का आदेश दे सकते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
CBI क्षेत्राधिकार और राज्यों की सहमति से संबंधित नियम क्या हैं?
- सांविधिक आधार: CBI अपनी जांच शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 से प्राप्त करती है।
- राज्य की सहमति: DSPE अधिनियम की धारा 6 के तहत, CBI को संबंधित राज्य सरकार के क्षेत्र के भीतर जांच करने के लिए उसकी सहमति की आवश्यकता होती है।
- न्यायिक ओवरराइड: सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास राज्य की सहमति के बिना देश में कहीं भी CBI जांच का आदेश देने की शक्ति है।
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) क्या है?
- नोडल ढांचा: गृह मंत्रालय के तहत भारत में व्यापक रूप से साइबर अपराध से निपटने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित।
- समन्वित प्रतिक्रिया: यह अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय साइबर खतरों के खिलाफ राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs) के बीच समन्वित जाँच को सुगम बनाकर क्षेत्राधिकार संबंधी अंतरालों को पाटता है।
- प्रमुख घटक: नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) का संचालन करता है और जॉइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स का प्रबंधन करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
संघवाद बनाम सीमाहीन साइबर अपराध
साइबर अपराधी इस तथ्य का फायदा उठाते हैं कि 'पुलिस' राज्य का विषय है। बहु-राज्यीय डिजिटल गिरफ्तारियों को CBI को स्थानांतरित करने पर SC का जोर एक संघीय साइबर-जांच ढांचे की बढ़ती आवश्यकता को रेखांकित करता है।
डिजिटल अरेस्ट + PMLA + बैंकिंग मिलीभगत
डिजिटल जबरन वसूली (Digital extortion) तेजी से फंड की लेयरिंग और निकासी के लिए 'म्यूल अकाउंट्स' पर काफी हद तक निर्भर करती है, जो आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को सीधे तौर पर बैंकिंग लापरवाही और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) से जोड़ती है।
"डिजिटल अरेस्ट", I4C के अधिदेश और CBI की क्षेत्रीय अधिकारिता सीमाओं (DSPE एक्ट) को मिलाकर एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) बनने की प्रबल संभावना है।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2020MainsGS3
Discuss different types of cyber crimes and measures required to be taken to fight the menace.
- 2017MainsGS3
Discuss the potential threats of Cyber attack and the security framework to prevent it.
- 2020PrelimsGS1
In India, under cyber insurance for individuals, which of the following benefits are generally covered, in addition to payment for the loss of funds and other benefits? 1. Cost of restoration of the computer system in case of malware disrupting access to one's computer 2. Cost of a new computer if some miscreant wilfully damages it, if proved so 3. Cost of hiring a specialized consultant to minimize the loss in case of cyber extortion 4. Cost of defence in the Court of Law if any third party files a suit Select the correct answer using the code given below:
- 2021MainsGS2
The jurisdiction of the Central Bureau of Investigation (CBI) regarding lodging an FIR and conducting probe within a particular State is being questioned by various States. However, the power of the States to withhold consent to the CBI is not absolute. Explain with special reference to the federal character of India.