न्यायिक सुधार और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
न्याय वितरण में तकनीक/AI को अपनाने और मानवीय निगरानी बनाए रखने के बीच संतुलन पर महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, साथ ही अदालती लंबित मामलों के वास्तविक समाधान हेतु मध्यस्थता (arbitration) और सुलह (mediation) में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है।
सारांश
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मनमोहन ने नई दिल्ली में एक कानूनी सम्मेलन (legal conclave) को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक प्रणाली की आलोचना को निंदा के रूप में देखने के बजाय सुधार के उत्प्रेरक (catalyst) के रूप में रचनात्मक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। तकनीक के एकीकरण पर चर्चा करते हुए, उन्होंने आगाह किया कि हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) निर्णय लेने में एक शक्तिशाली सहायक हो सकता है, लेकिन इसे हमेशा मानवीय निगरानी के अधीन रहना चाहिए। न्यायमूर्ति मनमोहन ने न्यायिक लंबितता (pendency) पर भी चिंता जताई और रेखांकित किया कि वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रक्रियाएं, जैसे कि आर्बिट्रेशन (arbitration), अपनी मूल अनौपचारिकता और संवेदनशीलता खो चुकी हैं और इसके बजाय वे कठोर अदालती कार्यवाही की नकल बन गई हैं। उन्होंने व्यापक स्तर पर मध्यस्थता (mediation) के एकीकरण का आह्वान किया और सरकार से उन नीतियों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया जो दावा सीमा (claim thresholds) के आधार पर आर्बिट्रेशन में उसकी भागीदारी को सीमित करती हैं।
मुख्य बिंदु
- रचनात्मक आलोचना, जो प्रणालीगत कमियों को उजागर करती है, उसे व्यवस्था की निंदा के बजाय न्यायिक सुधार के सुझावों के रूप में देखा जाना चाहिए।
- तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्णय लेने की प्रक्रिया में दोधारी साधन के रूप में कार्य करते हैं; उन्हें सुगमकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए, जबकि यह सुनिश्चित हो कि अंतिम निर्णय मानवीय मस्तिष्क के पास ही रहे।
- वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र, जिनका मूल उद्देश्य न्यायिक लंबित मामलों के लिए अनौपचारिक और किफायती समाधान प्रदान करना था, अब तेजी से औपचारिक अदालती कार्यवाहियों की कठोर प्रतिकृति बनते जा रहे हैं।
- सभी स्तरों पर मध्यस्थता (mediation) को एकीकृत करने और दावों के एक निश्चित सीमा से अधिक होने पर आर्बिट्रेशन (arbitration) से बचने के अपने रुख पर सरकार को पुनर्विचार करने की तत्काल आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR)
विवाद समाधान के तरीके, जिनमें आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कंसिलिएशन शामिल हैं, जो गति और लागत-प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक अदालती प्रणाली के बाहर कानूनी विवादों का समाधान करते हैं।
UPSC context
GS पेपर 2: विवाद निवारण तंत्र। न्यायिक दक्षता, अनुच्छेद 39A (समान न्याय), और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मध्यस्थता अधिनियम, 2023
दीवानी और वाणिज्यिक विवादों के लिए प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता (pre-litigation mediation) को अनिवार्य बनाने वाला कानून, जो मध्यस्थता प्रक्रिया को विनियमित और संस्थागत करने के लिए भारतीय मध्यस्थता परिषद (Mediation Council of India) की स्थापना करता है।
UPSC context
जीएस पेपर 2: सांविधिक/नियामक निकाय। औपचारिक न्यायपालिका पर बोझ कम करने के लिए हाल के कानूनी सुधारों की समझ का मूल्यांकन करता है।
न्यायिक लंबितता
भारतीय न्यायालयों में अनसुलझे मामलों का भारी अंबार (5 करोड़ से अधिक), जो न्यायाधीश-जनसंख्या के कम अनुपात, रिक्तियों और प्रक्रियात्मक अक्षमताओं के कारण उत्पन्न हुआ है।
UPSC context
GS पेपर 2: न्यायपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली। 'Justice Clock' और प्रणालीगत न्यायिक विलंब पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम
1989 का एक कानून जिसे वंचित समुदायों के विरुद्ध अपराधों को रोकने और विशेष न्यायालयों तथा कठोर दंड के माध्यम से उनकी सामाजिक गरिमा, कानूनी सुरक्षा एवं पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।
UPSC context
GS पेपर 2: सामाजिक न्याय और कमजोर वर्ग। ऐतिहासिक समानता और सामाजिक समावेश के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
विवाचन
एक औपचारिक ADR प्रक्रिया जिसमें पक्षकार अपने विवाद को एक निष्पक्ष तीसरे पक्ष (मध्यस्थ) के समक्ष अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय के लिए प्रस्तुत करते हैं, जिसे 'पंचाट' (award) कहा जाता है।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3: शासन और अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक कानून और भारत की वैश्विक मध्यस्थता केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा के लिए प्रासंगिक।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक मंच और अपील की अंतिम अदालत, जिसके पास मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार हैं।
UPSC context
GS Paper 2: न्यायपालिका। यह 'संविधान के संरक्षक' के रूप में इसकी भूमिका और इसकी न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर केंद्रित है।
सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स (SILF)
भारत में प्रमुख लॉ फर्मों का एक प्रतिनिधि निकाय जो कानूनी पेशे के लिए एक सामूहिक स्वर प्रदान करता है और न्यायिक एवं कानूनी सुधारों की वकालत करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: दबाव समूह/नागरिक समाज। उन पेशेवर संस्थाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण जो कानूनी नीति और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रभावित करती हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
न्यायिक आदेश की ऐसी कोई भी सार्वजनिक आलोचना जो न्यायालय के प्राधिकार को कम करती है, स्वतः ही आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आती है।
न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 5, न्यायिक कार्यों की "उचित आलोचना" (fair criticism) को स्पष्ट रूप से संरक्षण प्रदान करती है। रचनात्मक आलोचना स्वतः ही आपराधिक अवमानना नहीं मानी जाती है।
संबंधित अवधारणाएँ
न्यायालय की अवमानना के संबंध में संवैधानिक और सांविधिक प्रावधान क्या हैं?
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 129 और 215 क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की अंतर्निहित शक्ति प्रदान करते हैं।
- वैधानिक छूट: न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 5 स्पष्ट रूप से न्यायिक कार्यों की गुण-दोष के आधार पर की गई "उचित आलोचना" को अवमानना की कार्यवाही से छूट देती है।
- बचाव के रूप में सत्य: 1971 के अधिनियम में 2006 के एक संशोधन ने अवमानना के आरोपों के खिलाफ 'सत्य' को एक वैध बचाव के रूप में पेश किया, बशर्ते वह सद्भावनापूर्ण (bona fide) हो और जनहित में हो।
भारत में ADR को विनियमित करने वाले प्रमुख सांविधिक और नीतिगत ढांचे क्या हैं?
- धारा 89 CPC: सिविल न्यायालयों को लंबित सिविल विवादों को आर्बिट्रेशन, सुलह, लोक अदालत या मेडिएशन जैसे वैकल्पिक तंत्रों के पास भेजने के लिए सशक्त बनाता है।
- मध्यस्थता अधिनियम 2023: मध्यस्थता प्रक्रिया को संस्थागत बनाता है, विशेष रूप से अदालतों के बोझ को कम करने के लिए दीवानी और वाणिज्यिक विवादों में अनिवार्य प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता के प्रावधानों को पेश करता है।
- MoF 2024 दिशानिर्देश: घरेलू सार्वजनिक खरीद अनुबंधों में नियमित आर्बिट्रेशन (arbitration) को ₹10 करोड़ से कम मूल्य के विवादों तक सीमित करता है, और उच्च-मूल्य वाले दावों को मीडिएशन (mediation) की ओर प्रोत्साहित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
न्यायिक AI बनाम एल्गोरिद्मिक पूर्वाग्रह
न्यायिक AI में सख्त मानवीय निगरानी पर जोर भारत द्वारा SUPACE और SUVAS की तैनाती से संबंधित है, जो लंबित मामलों को कम करने और निष्पक्ष सुनवाई के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करता है।
राजकोषीय नीति और सार्वजनिक खरीद ADR
वित्त मंत्रालय का सार्वजनिक खरीद में मध्यस्थता को सीमित करने वाला 2024 का निर्देश न्यायिक सुधार को राजकोषीय प्रबंधन से जोड़ता है, जो लंबी चलने वाली मध्यस्थता के मामलों के कारण सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ को रोकने का एक प्रयास है।
न्यायालय की अवमानना अधिनियम (Contempt of Courts Act) के 'उचित आलोचना' (fair criticism) खंड और मध्यस्थता अधिनियम 2023 (Mediation Act 2023) को जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2024MainsGS2
Explain and distinguish between Lok Adalats and Arbitration Tribunals. Whether they entertain civil as well as criminal cases ?
- 2024MainsGS4
The application of Artificial Intelligence as a dependable source of input for administrative rational decision-making is a debatable issue. Critically examine the statement from the ethical point of view.