राज्यसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह डिजिटल कार्यस्थलों के बदलते स्वरूप और कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में भारत के श्रम कानूनों की कानूनी कमियों को रेखांकित करता है, साथ ही यह समसामयिक सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को संसदीय बहस के केंद्र में लाने में गैर-सरकारी विधेयकों (Private Member's Bills) की भूमिका को भी प्रदर्शित करता है।
सारांश
CPI(M) सांसद ए.ए. रहीम ने राज्यसभा में एक गैर-सरकारी विधेयक (Private Member's Bill) के रूप में 'राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक' (Right to Disconnect Bill) पेश किया। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य कर्मचारियों को 'हमेशा सक्रिय' (always-on) रहने वाली डिजिटल कार्य संस्कृति से बचाना है, जिसके तहत उन्हें आधिकारिक कार्य समय के बाद काम से संबंधित संचार को अनदेखा करने का अधिकार दिया जाएगा, बिना किसी प्रतिशोध या दंडात्मक कार्रवाई के डर के। वर्क-लाइफ बैलेंस में सुधार लाने और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को कम करने के लिए तैयार किए गए इस विधेयक में कंपनियों को कर्मचारी प्रतिनिधियों के परामर्श से स्पष्ट डिजिटल वेलनेस नीतियां और आपातकालीन प्रोटोकॉल तैयार करने की आवश्यकता होगी। सांसद ने उल्लेख किया कि फ्रांस, बेल्जियम, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इसी तरह के श्रम संरक्षण पहले ही अपनाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने शैक्षिक परामर्श संस्थाओं और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित दो अन्य गैर-सरकारी विधेयक भी पेश किए।
मुख्य बिंदु
- राइट टू डिस्कनेक्ट बिल को राज्यसभा में CPI(M) सांसद ए.ए. रहीम द्वारा एक गैर-सरकारी सदस्य विधेयक के रूप में पेश किया गया।
- इसका उद्देश्य 'हमेशा सक्रिय' (always-on) डिजिटल कार्य संस्कृति से निपटने के लिए कर्मचारियों को आधिकारिक कामकाजी घंटों के बाहर काम से संबंधित संचार से अलग होने का अधिकार प्रदान करना है।
- इस विधेयक का उद्देश्य कार्यबल के बीच बिगड़ते वर्क-लाइफ बैलेंस और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बढ़ती चिंताओं का समाधान करना है।
- विधेयक नियोक्ताओं के लिए ट्रेड यूनियनों के परामर्श से 'Right to Disconnect' नीति तैयार करना अनिवार्य बनाता है, जिसमें आपातकालीन प्रोटोकॉल और डिजिटल वेलनेस उपायों का विस्तृत विवरण शामिल हो।
- यह विधेयक फ्रांस, बेल्जियम, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में लागू इसी तरह के प्रगतिशील श्रम कानूनों से प्रेरणा लेता है।
महत्वपूर्ण शब्द
निजी सदस्य विधेयक
संसद के किसी भी ऐसे सदस्य द्वारा पेश किया गया एक विधायी प्रस्ताव जो मंत्री नहीं है। ऐसे विधेयकों पर आमतौर पर शुक्रवार की दोपहर को चर्चा की जाती है और ये शायद ही कभी कानून बन पाते हैं।
UPSC context
GS पेपर II: संसद और राज्य विधायिकाएँ—संरचना, कार्यप्रणाली और कार्य संचालन।
राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक
एक प्रस्तावित कानून जो कर्मचारियों को निर्धारित कार्य समय के बाहर काम से संबंधित डिजिटल संचार को नजरअंदाज करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है, ताकि उन्हें नियोक्ताओं की ओर से किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई या प्रतिशोध का सामना न करना पड़े।
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GS Paper III: श्रम सुधार, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा।
राज्यसभा
भारत की द्विसदनीय संसद का उच्च सदन, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक पुनरीक्षण सदन (revising chamber) और राज्यों के हितों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
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GS Paper II: संवैधानिक निकाय और संसद की संरचना।
श्रम सुधार
रोजगार, वेतन और सामाजिक सुरक्षा को विनियमित करने वाले कानूनों में संरचनात्मक परिवर्तन, ताकि औद्योगिक उत्पादकता को श्रमिकों के अधिकारों और उनके मानसिक कल्याण के साथ संतुलित किया जा सके।
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GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार से संबंधित मुद्दे।
डिजिटल वेलनेस नीति
संगठनात्मक दिशानिर्देश जिन्हें 'always-on' कार्य संस्कृति में डिजिटल ओवरलोड को प्रबंधित करने, तकनीक के उपयोग के लिए सीमाएं निर्धारित करने और कर्मचारियों के बर्नआउट को रोकने के लिए तैयार किया गया है।
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GS पेपर II: सामाजिक न्याय—स्वास्थ्य और मानव संसाधनों से संबंधित मुद्दे।
प्रारंभिक ट्रैप
एक गैर-सरकारी विधेयक केवल विपक्षी दलों से संबंधित संसद सदस्यों द्वारा ही पेश किया जा सकता है।
कोई भी सांसद जो मंत्री नहीं है, वह एक गैर-सरकारी सदस्य (Private Member) होता है। यहाँ तक कि सत्ताधारी दल का कोई सांसद भी गैर-सरकारी सदस्य विधेयक (Private Member's Bill) पेश कर सकता है।
संबंधित अवधारणाएँ
एक गैर-सरकारी विधेयक (Private Member's Bill) की विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं?
- प्रस्तुतकर्ता: कोई भी संसद सदस्य जो मंत्री नहीं है (भले ही वह सत्ताधारी दल से ही क्यों न हो)।
- प्रारूपण: मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी सदस्य की होती है, जबकि सरकारी विधेयकों (Public Bills) का मसौदा कानून मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है।
- नोटिस और अनुसूची: इसके लिए एक महीने की नोटिस अवधि की आवश्यकता होती है और सदन में पारंपरिक रूप से केवल शुक्रवार को ही इस पर चर्चा की जाती है।
- सरकार की स्थिरता: इसकी अस्वीकृति से संसदीय विश्वास की हानि नहीं होती है, जो कि एक सरकारी विधेयक (Public Bill) के गिरने के विपरीत है।
कौन से संवैधानिक प्रावधान 'Right to Disconnect' जैसे सिद्धांतों का अंतर्निहित रूप से समर्थन करते हैं?
- अनुच्छेद 21: जीवन के अधिकार की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि इसमें स्वास्थ्य का अधिकार, सोने का अधिकार (रामलीला मैदान मामला) और निजता का अधिकार (पुट्टास्वामी) शामिल हैं।
- अनुच्छेद 42 (DPSP): राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियाँ सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 43 (DPSP): राज्य को काम की ऐसी स्थितियाँ सुनिश्चित करने का निर्देश देता है जो जीवन के एक सम्मानजनक स्तर और अवकाश के पूर्ण उपभोग को सुनिश्चित करें।
अंतर-विषय पैटर्न
गिग इकोनॉमी और OSH कोड 2020
डिजिटल डिस्कनेक्ट (digital disconnect) के लिए बढ़ता दबाव गिग वर्करों के संरक्षण की मांगों को प्रतिबिंबित करता है, जो वर्तमान व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code) की रिमोट डिजिटल श्रम पर चुप्पी के विपरीत है।
निजता के अधिकार का विधिशास्त्र
पुट्टास्वामी निर्णय के बाद, 'Right to Disconnect' पर वैश्विक स्तर पर अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति के निजता के अधिकार और विश्राम के अधिकार के एक स्वाभाविक विस्तार के रूप में चर्चा की जा रही है।
'राइट टू डिस्कनेक्ट' (Right to Disconnect) को उभरते गिग-इकोनॉमी श्रम कानूनों, मानसिक स्वास्थ्य और Article 21 से जोड़ते हुए मुख्य परीक्षा GS2 में एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2017PrelimsGS1
With reference to the Parliament of India, consider the following statements: 1. A private member's bill is a bill presented by a Member of Parliament who is not elected but only nominated by the President of India. 2. Recently, a private member's bill has been passed in the Parliament of India for the first time in its history. Which of the statements given above is/are correct?
- 2024MainsGS3
Discuss the merits and demerits of the four 'Labour Codes' in the context of labour market reforms in India. What has been the progress so far in this regard?