निधियों के संबंध में संसदीय oversight और कार्यकारी जवाबदेही
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह विवाद कार्यकारी जवाबदेही, संसदीय निगरानी तंत्रों (जैसे प्रश्नकाल) और PM CARES Fund जैसे बड़े सार्वजनिक वित्तीय तंत्रों की पारदर्शिता पर एक महत्वपूर्ण बहस को रेखांकित करता है। यह भारतीय लोकतंत्र में शक्तियों के संतुलन और पारदर्शिता पर GS2 के उत्तरों के लिए एक मजबूत केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।
सारांश
CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास ने PM CARES फंड से जुड़े संसदीय प्रश्नों को स्वीकार करने से रोकने के प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के निर्देश पर कड़ी आपत्ति जताई है। जबकि सरकार का तर्क है कि यह फंड स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर है और इस प्रकार मानक संसदीय जांच के दायरे से बाहर है, ब्रिटास का तर्क है कि यह रुख संवैधानिक शासन और कार्यकारी जवाबदेही को कमजोर करता है। उन्होंने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के 2020 के एक ज्ञापन और कंपनी अधिनियम में संशोधनों का हवाला दिया, जिन्होंने PM CARES को कानूनी रूप से केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक फंड के रूप में वर्गीकृत किया था ताकि इसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) योगदान के लिए पात्र बनाया जा सके, जो सरकार के बचाव में विरोधाभासों को उजागर करता है।
मुख्य बिंदु
- CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास ने PM CARES फंड के संबंध में संसदीय प्रश्नों पर रोक लगाने के लिए लोकसभा सचिवालय को दिए गए PMO के निर्देश का विरोध किया।
- PMO का तर्क है कि इस फंड में जनता का स्वैच्छिक योगदान शामिल है, न कि सरकारी बजटीय आवंटन।
- ब्रितास ने तर्क दिया कि यह कदम 'अपारदर्शिता का क्षेत्र' (zone of opacity) बनाता है, जिससे संसदीय जांच की अनदेखी होती है और यह विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
- उन्होंने 2020 के MCA मेमो और कंपनी अधिनियम (Companies Act) के एक संशोधन पर प्रकाश डाला, जिसने स्पष्ट रूप से PM CARES को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक फंड के रूप में मान्यता दी थी जो CSR दान के लिए पात्र है, जो इसकी गैर-सरकारी प्रकृति पर सरकार के रुख का खंडन करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
पीएम केयर्स फंड
2020 में आपदा राहत (जैसे कि COVID-19) के लिए स्थापित एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट। यह भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) के बजाय स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर करता है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
UPSC context
GS पेपर II: पारदर्शिता और जवाबदेही। RTI अधिनियम के तहत 'लोक प्राधिकरण' (public authority) के दर्जे और संसदीय निरीक्षण पर बहस से संबंधित है।
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक कानूनी अधिदेश, जिसके तहत कुछ लाभ कमाने वाली कंपनियों को अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% हिस्सा 'अनुसूची VII' (Schedule VII) में सूचीबद्ध सामाजिक विकास गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य है।
UPSC context
GS पेपर II और IV: शासन और नैतिकता। राज्य के नेतृत्व वाले सामाजिक कल्याण वित्तपोषण और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ज्ञान का परीक्षण करता है।
कंपनी अधिनियम, 2013
भारत में कंपनियों के निगमन, उत्तरदायित्वों और समापन को विनियमित करने वाला बुनियादी विधान। धारा 135 और Schedule VII विशेष रूप से CSR दायित्वों और पात्र प्राप्तकर्ताओं को विनियमित करते हैं।
UPSC context
GS Paper III: भारतीय अर्थव्यवस्था। व्यवसायों के लिए नियामक ढांचे और राष्ट्रीय विकास में उनके योगदान को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
कार्यपालिका की जवाबदेही
यह संवैधानिक सिद्धांत कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकार अपने कार्यों और व्यय के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह बनी रहे।
UPSC context
GS पेपर II: संसद और राज्य विधायिकाएँ। नियंत्रण और संतुलन (checks and balances) और 'प्रश्नकाल' (Question Hour) तंत्र से संबंधित एक मुख्य विषय।
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA)
Companies Act के प्रशासन के लिए नोडल मंत्रालय, जो कॉर्पोरेट क्षेत्र को विनियमित करने और PM CARES जैसे CSR-पात्र फंडों पर स्पष्टीकरण जारी करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II: सांविधिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय। आर्थिक शासन में मंत्रालयिक अधिकार क्षेत्र की समझ का परीक्षण करता है।
लोकसभा सचिवालय
प्रशासनिक कार्यालय जो सदन के कामकाज के संचालन में स्पीकर और सांसदों की सहायता करता है, जिसमें नियम 41 के तहत संसदीय प्रश्नों की प्रोसेसिंग और उनकी स्वीकृति शामिल है।
UPSC context
GS Paper II: संसद की कार्यप्रणाली। सदन में चर्चाओं और सूचना प्रकटीकरण को नियंत्रित करने वाले प्रक्रियात्मक नियमों से संबंधित।
प्रारंभिक ट्रैप
PM CARES फंड RTI अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है और इसका ऑडिट CAG द्वारा किया जाता है।
अभ्यर्थी यह मान लेते हैं कि क्योंकि PM इसके पदेन अध्यक्ष हैं और यह CSR फंड स्वीकार करता है, इसलिए यह मानक सार्वजनिक जांच के दायरे में आता है। इसे इन दोनों से ही छूट प्राप्त है।
संबंधित अवधारणाएँ
संसदीय प्रश्न की अस्वीकार्यता के आधार क्या हैं?
- मंत्रालयी उत्तरदायित्व: लोकसभा नियम 41 के तहत, प्रश्न अनिवार्य रूप से संबंधित मंत्री के सार्वजनिक कर्तव्यों से संबंधित होने चाहिए।
- गैर-सरकारी निकाय: भारत सरकार के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण या प्राथमिक सरोकार के बाहर के मामलों या निकायों से संबंधित प्रश्न अस्वीकार्य हैं।
- न्यायाधीन मामले: न्यायालय के समक्ष लंबित या संसदीय समिति के विचाराधीन विषयों को नहीं पूछा जा सकता है।
कंपनी अधिनियम के तहत अनिवार्य CSR योगदान के लिए कौन से प्रमुख सार्वजनिक कोष पात्र हैं?
- सातवीं अनुसूची का अधिदेश: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अनुसूची VII उन स्वीकृत गतिविधियों और निधियों को सूचीबद्ध करते हैं जो कॉर्पोरेट CSR व्यय के लिए पात्र हैं।
- पात्र निधियां: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF), PM CARES फंड, स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा कोष में दिया गया योगदान मान्य CSR व्यय के रूप में पात्र है।
- राज्य की निधियों का बहिष्करण: राज्य मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रत्यक्ष योगदान, अधिकृत गतिविधियों के साथ विशिष्ट संरेखण के बिना, स्वतः ही Schedule VII के तहत पात्र नहीं होते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
कार्यपालिका की जवाबदेही बनाम सार्वजनिक ट्रस्ट
कार्यकारी-प्रमुख वाली स्वैच्छिक निधियों (जैसे PM CARES और PMNRF) और संवैधानिक जवाबदेही तंत्रों (CAG, RTI, संसदीय प्रश्न) के बीच का तनाव पारदर्शिता पर आधारित GS-2 का एक महत्वपूर्ण (high-yield) विषय है।
पैरा-स्टेट फाइनेंस के रूप में CSR योगदान
PM CARES को केंद्रीय निधि के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कंपनी अधिनियम में संशोधन, राज्य-प्रशासित राहत निकायों को सीधे वित्तपोषित करने हेतु कॉरपोरेट CSR दायित्वों के बढ़ते उपयोग को रेखांकित करता है।
2026 Prelims में PM CARES को RTI से मिली छूट, CAG ऑडिट की स्थिति और CSR पात्रता के लिए इसके कानूनी वर्गीकरण को मिलाकर एक जटिल कथन (statement) की उम्मीद की जा सकती है।
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