हिमालयी भूकंपीय क्षेत्रों में निर्माण कोड लागू करने में देरी
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह भूगर्भीय खतरों (हिमालय में भूकंप) को शासन और आर्थिक बाधाओं (बिल्डिंग कोड प्रवर्तन और लागत) के साथ जोड़ता है, जो संवेदनशील क्षेत्रों में आपदा न्यूनीकरण की वास्तविक चुनौतियों को दर्शाता है।
सारांश
यह लेख भीषण भूकंपों और संबंधित आपदाओं के प्रति हिमालयी क्षेत्र की निरंतर संवेदनशीलता को रेखांकित करता है। स्पष्ट खतरों के बावजूद, सख्त और भूकंप-रोधी भवन संहिताओं (building codes) के कार्यान्वयन और प्रवर्तन में मुख्य रूप से निर्माण लागत बढ़ने की चिंताओं के कारण देरी हो रही है। सुरक्षा मानकों के पालन में यह कमी इस क्षेत्र की जनसंख्या और बुनियादी ढांचे को अत्यधिक जोखिम में डालती है, जो तात्कालिक आर्थिक विचारों और दीर्घकालिक आपदा लचीलेपन (disaster resilience) एवं तैयारी की महत्वपूर्ण आवश्यकता के बीच के संघर्ष को उजागर करती है।
मुख्य बिंदु
- हिमालयी क्षेत्र अत्यधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय है और विनाशकारी भूकंपों के प्रति संवेदनशील है, जिससे आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता अपरिहार्य हो जाती है।
- सुरक्षित भवन संहिताओं (जैसे कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनिवार्य) का कार्यान्वयन, भूकंप-रोधी सामग्री और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से संबंधित उच्च लागत के कारण बाधित हो रहा है।
- इन सुरक्षा मानकों के नगर निगम प्रवर्तन में देरी, पर्वतीय क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते शहरी केंद्रों की संवेदनशीलता को बढ़ाती है।
- आपदा प्रबंधन के लिए एक ऐसे सक्रिय दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता है, जो अल्पकालिक वित्तीय बचत की तुलना में संरचनात्मक सुरक्षा और जोखिम क्षेत्रीकरण (hazard zonation) को प्राथमिकता दे।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC)
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा प्रकाशित एक व्यापक दस्तावेज़, जो पूरे भारत में भवन निर्माण, संरचनात्मक अखंडता और अग्नि सुरक्षा को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर III: आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचा। शहरी नियोजन में सुरक्षा मानकों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)
BIS अधिनियम 2016 के तहत स्थापित भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय, जो मानकीकरण, गुणवत्ता प्रमाणन (ISI मार्क) और भूकंप-रोधी डिजाइन कोड के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर III: अर्थव्यवस्था और सांविधिक निकाय। नियामक ढांचों और गुणवत्ता आश्वासन के लिए प्रासंगिक।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)
भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, जो आपदा प्रतिक्रिया के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशानिर्देशों को निर्धारित करने हेतु जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर III: आपदा प्रबंधन। आपदा तैयारी के लिए भारत के संस्थागत ढांचे को समझने के लिए आवश्यक।
Seismic Zoning
भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards) द्वारा मैप किए गए भूकंप की संभावना के आधार पर क्षेत्रों का चार तीव्रता क्षेत्रों (II से V) में वर्गीकरण।
UPSC context
GS पेपर I: भूगोल / GS पेपर III: आपदा प्रबंधन। उच्च जोखिम वाले हिमालयी क्षेत्रों की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण।
आपदा-रोधी अवसंरचना (DRI)
Infrastructure systems designed to withstand natural hazards and ensure the continuity of essential services during and after a disaster.
UPSC context
GS पेपर III: आपदा प्रबंधन। दीर्घकालिक शमन और सतत विकास लक्ष्यों पर केंद्रित है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
वह ऐतिहासिक कानून जिसने भारत में आपदा प्रबंधन के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान किया और NDMA एवं SDMAs की स्थापना की।
UPSC context
GS पेपर III: आपदा प्रबंधन। भारत में आपदा से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत वर्तमान में छह भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित है, और नेशनल बिल्डिंग कोड को सीधे NDMA द्वारा तैयार और लागू किया जाता है।
भारत में वर्तमान में चार भूकंपीय क्षेत्र (II-V) हैं; जोन VI केवल एक वापस लिए गए मसौदे (draft) में था। इसके अलावा, BIS कोड तैयार करता है, जबकि स्थानीय नगर निकाय उन्हें लागू करते हैं, NDMA नहीं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में वर्तमान में भूकंपीय क्षेत्रीकरण (seismic zonation) को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है?
- चार जोन: भारत में वर्तमान में चार भूकंपीय क्षेत्र (II, III, IV और V) हैं। पूर्ववर्ती जोन I का जोन II में विलय कर दिया गया था।
- जोन V (अत्यधिक उच्च जोखिम): इसमें संपूर्ण पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ का रण, उत्तरी बिहार और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं।
- ज़ोन IV (उच्च जोखिम): इसमें जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, सिक्किम के शेष हिस्से और उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से शामिल हैं।
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का अधिदेश (mandate) क्या है?
- सांविधिक निकाय: यह BIS अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
- मानक सूत्रीकरण: BIS नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) और भूकंपीय डिजाइन कोड (जैसे IS 1893) तैयार करता है, जो संरचनात्मक रूप से सुरक्षित निर्माण के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
सेंडाई फ्रेमवर्क बनाम बुनियादी ढांचा पूँजीगत व्यय
20% लागत मुद्रास्फीति के कारण सख्त मानकों (codes) को वापस लेना सीधे तौर पर सेंडाई प्रायोरिटी 3 (Sendai Priority 3) का विरोधाभासी है, जो तत्काल पूंजीगत व्यय की बाधाओं के बावजूद संरचनात्मक लचीलेपन (structural resilience) में अग्रिम सार्वजनिक और निजी निवेश को अनिवार्य करता है।
जोशीमठ और हिमालयी वहन क्षमता
अनियंत्रित निर्माण द्वारा भूकंपीय खतरों का बढ़ना जोशीमठ भू-धंसाव संकट की याद दिलाता है। ये दोनों संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में नगर निगम प्रवर्तन और भूगर्भीय वास्तविकताओं के बीच मौजूद घातक अंतर को उजागर करते हैं।
प्रीलिम्स में भारत के 4 भूकंपीय क्षेत्रों (II-V) के साथ-साथ बिल्डिंग कोड में BIS बनाम NDMA की विशिष्ट वैधानिक भूमिकाओं का परीक्षण करने वाले प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।
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