प्रत्यायोजित विधान और विनियामक पारदर्शकता
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
गैर-निर्वाचित नियामक अक्सर ऐसे नियम तैयार करते हैं जो प्रत्यायोजित विधान (delegated legislation) के रूप में कार्य करते हैं। शासन, पारदर्शिता और सांविधिक संस्थानों के कामकाज से संबंधित उत्तरों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि इन निकायों को सार्वजनिक परामर्श प्रक्रियाओं के माध्यम से कैसे जवाबदेह ठहराया जाता है।
सारांश
यह लेख भारत के सांविधिक और नियामक निकायों की नियम-निर्माण प्रक्रियाओं में व्यापक सार्वजनिक परामर्श की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देता है। चूंकि ये संस्थान पर्याप्त प्रदत्त विधायी शक्तियों (delegated legislative powers) का प्रयोग करते हैं, इसलिए लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए उनकी पारदर्शिता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। यह लेख मसौदा नियमों, विस्तृत व्याख्यात्मक ज्ञापनों और व्यापक लागत-लाभ विश्लेषणों के प्रकाशन को अनिवार्य बनाकर 'विधायी-पूर्व परामर्श नीति' (Pre-Legislative Consultation Policy) को मजबूत करने का समर्थन करता है। एक मजबूत और पूर्वानुमेय परामर्श ढांचा न केवल गैर-निर्वाचित नियामकों को जवाबदेह रखता है, बल्कि नियमों की गुणवत्ता में भी सुधार करता है और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देता है।
मुख्य बिंदु
- नियामक और वैधानिक निकाय क्षेत्र-विशिष्ट नियम बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रत्यायोजित विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जो सीधे अर्थव्यवस्था और जनता को प्रभावित करते हैं।
- वर्तमान पूर्व-विधायी परामर्श नीति (PLCP) पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, लेकिन कड़े वैधानिक आधार की कमी के कारण अक्सर इसकी अनदेखी की जाती है या इसे असंगत रूप से लागू किया जाता है।
- प्रभावी नियम-निर्माण के लिए सार्वजनिक परामर्श को अनिवार्य बनाना, विस्तृत व्याख्यात्मक ज्ञापनों के साथ मसौदा विनियमों को जारी करना और गहन लागत-लाभ विश्लेषण करना आवश्यक है।
- एक पारदर्शी परामर्श प्रक्रिया को संस्थागत बनाना गैर-निर्वाचित नियामकों की लोकतांत्रिक जवाबदेही को बढ़ाता है, मनमाने ढंग से नियम बनाने को रोकता है और व्यवसायों के लिए नियामक पूर्वानुमेयता (regulatory predictability) को बढ़ावा देता है।
महत्वपूर्ण शब्द
विधायी-पूर्व परामर्श नीति (PLCP) 2014
2014 का एक अधिदेश (mandate) जिसके तहत केंद्र सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह विधायी प्रस्तावों के मसौदे (draft), जिनमें नियम और विनियम शामिल हैं, कैबिनेट में पेश करने से पहले 30 दिनों के लिए हितधारकों की प्रतिक्रिया (feedback) हेतु सार्वजनिक पटल (public domain) पर रखे।
UPSC context
GS 2 (शासन/पारदर्शिता); नागरिक-केंद्रित कानून-निर्माण और लोकतांत्रिक जवाबदेही के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रत्यायोजित विधान
इसे अधीनस्थ विधान (subordinate legislation) के रूप में भी जाना जाता है, यह किसी मूल अधिनियम (parent Act) के तहत विस्तृत नियम तैयार करने के लिए विधायिका द्वारा कार्यपालिका या नियामकों को कानून बनाने की शक्ति का हस्तांतरण है।
UPSC context
GS 2 (Polity); शक्तियों के कार्यात्मक पृथक्करण और संसदीय निगरानी को समझने के लिए आवश्यक।
सांविधिक नियामक निकाय
संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित स्वायत्त, गैर-संवैधानिक प्राधिकरण जो विशिष्ट क्षेत्रों (जैसे- वित्त, दूरसंचार) की निगरानी करते हैं और प्रत्यायोजित विधायी एवं अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
UPSC context
GS 2 (गवर्नेंस); जटिल आर्थिक क्षेत्रों के प्रबंधन में विशिष्ट संस्थानों की भूमिका का परीक्षण करता है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)
भारत के प्रतिभूति बाजार के लिए वैधानिक नियामक, जिसे निवेशकों के हितों की रक्षा करने और पारदर्शी एवं कुशल बाजार कामकाज सुनिश्चित करने के लिए SEBI अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित किया गया है।
UPSC context
GS 3 (Economy); वित्तीय बाजार सुधारों और नियामकीय अखंडता से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक और वैधानिक प्राधिकरण (RBI अधिनियम, 1934) जो मौद्रिक नीति, बैंकिंग विनियमन और देश की समग्र वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS 3 (अर्थव्यवस्था); समष्टि-आर्थिक प्रबंधन और वित्तीय क्षेत्र शासन से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI)
TRAI अधिनियम, 1997 द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय, जिसका उद्देश्य भारत में दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है।
UPSC context
GS 2 (सांविधिक निकाय); क्षेत्र-विशिष्ट विनियमन और उद्योग एवं उपभोक्ता हितों के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
विधायी-पूर्व परामर्श नीति (PLCP) एक वैधानिक अधिदेश है जो सभी नियामकों पर बाध्यकारी है।
PLCP 2014 एक कार्यकारी नीति निर्देश है, न कि कोई वैधानिक कानून। सख्त कानूनी आधार की इसी कमी के कारण मंत्रालय अक्सर इसकी अनदेखी करते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation) क्या है और संसद इस पर कैसे नियंत्रण रखती है?
- परिभाषा: एक मूल अधिनियम के तहत विस्तृत नियम बनाने के लिए संसद से कार्यपालिका या नियामकों को नियम बनाने की शक्ति का हस्तांतरण।
- मुख्य सीमा: अनिवार्य विधायी कार्य, जैसे कि कर लगाना या मुख्य अपराधों को परिभाषित करना, प्रत्यायोजित नहीं किए जा सकते।
- संसदीय निगरानी: अधीनस्थ विधान संबंधी समिति इस बात की जांच करती है कि क्या प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग मूल अधिनियम की सीमाओं के भीतर उचित रूप से किया जा रहा है।
विनियामक निकाय, अर्ध-न्यायिक निकायों से किस प्रकार भिन्न हैं?
- नियामक निकाय: SEBI या TRAI जैसी वैधानिक एजेंसियां जो मानक स्थापित करती हैं, क्षेत्र-विशिष्ट नियम बनाती हैं और अनुपालन की निगरानी करती हैं।
- अर्ध-न्यायिक निकाय: विवादों का न्यायनिर्णयन करने, अपीलों की सुनवाई करने और अनुपालन न करने पर दंडित करने के लिए न्यायालय जैसी शक्तियों वाले ट्रिब्यूनल या आयोग।
- कार्यात्मक अतिव्याप्ति: कई आधुनिक नियामक एक साथ दोनों शक्तियों का प्रयोग करते हैं: प्रत्यायोजित विधान बनाना और प्रशासनिक विवादों का न्यायनिर्णयन करना।
अंतर-विषय पैटर्न
विनियामक पूर्वानुमेयता और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस
अचानक होने वाले नियामक बदलाव अक्सर बाजारों को बाधित करते हैं। नियम बनाने से पहले 'लागत-लाभ विश्लेषण' (Cost-Benefit Analysis) को अनिवार्य करना नियामक अतिरेक (regulatory overreach) पर अंकुश लगाता है और सीधे तौर पर भारत के 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (Ease of Doing Business) मानकों में सुधार करता है।
RTI अधिनियम और सहभागी शासन
विधायी-पूर्व परामर्श RTI अधिनियम की धारा 4 (स्वतः प्रकटीकरण) को कार्यान्वित करता है, जो शासन को एक अपारदर्शी, टॉप-डाउन मॉडल से हटाकर एक सहभागी और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण में परिवर्तित करता है।
2026 की GS2 मुख्य परीक्षा में प्रत्यायोजित विधान (delegated legislation) को लोकतांत्रिक घाटे (democratic deficit) से जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें, जो PLCP 2014 के वैधानिक आधार (statutory backing) पर केंद्रित हो।
संबद्ध PYQ · 4
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To what extent, in your view, the Parliament is able to ensure accountability of the executive in India?
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What is a quasi-judicial body? Explain with the help of concrete examples.
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With reference to the "Tea Board" in India, consider the following statements : 1. The Tea Board is a statutory body. 2. It is a regulatory body attached to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. 3. The Tea Board's Head Office is situated in Bengaluru. 4. The Board has overseas offices at Dubai and Moscow. Which of the statements given above are correct?
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Consider the following statements : I. The Reserve Bank of India mandates all the listed companies in India to submit a Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR). II. In India, a company submitting a BRSR makes disclosures in the report that are largely non-financial in nature. Which of the statements given above is/are correct?