राष्ट्रपति संदर्भ विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति की शक्तियों की पड़ताल करता है
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
विधेयकों पर सहमति रोकने को लेकर राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच बार-बार होने वाला टकराव एक महत्वपूर्ण समकालीन संवैधानिक मुद्दा है। यह संघवाद, केंद्र-राज्य संबंधों, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों और सुप्रीम कोर्ट के सलाहकारी क्षेत्राधिकार जैसे मुख्य UPSC विषयों को स्पर्श करता है, जो इसे GS Paper 2 और Prelims Polity के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।
सारांश
यह लेख राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को अनुमति देने के संबंध में राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस (Presidential Reference) पर सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई पर चर्चा करता है। यह अनुच्छेद 200 और 201 के संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डालता है, और इस बात पर जोर देता है कि राज्यपाल निर्वाचित राज्य सरकारों की विधायी इच्छा को विफल करने के लिए अनिश्चित काल तक अनुमति नहीं रोक सकते। यह लेख अनुच्छेद 143 के तहत प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की परामर्शदात्री प्रकृति और अनुच्छेद 141 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी निर्णयों के बीच अंतर स्पष्ट करता है। इसमें तर्क दिया गया है कि नियुक्त राज्यपालों और निर्वाचित राज्य सरकारों के बीच बार-बार होने वाले टकराव को सुलझाने और संघीय ढांचे की रक्षा के लिए संवैधानिक स्पष्टता की तत्काल आवश्यकता है।
मुख्य बिंदु
- अनुच्छेद 200 राज्यपाल को राज्य विधेयकों के संबंध में विकल्प प्रदान करता है: अनुमति देना, अनुमति रोकना, विधेयक वापस करना, या इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना।
- अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित विधेयकों की प्रक्रिया को विनियमित करता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल तक विलंबित नहीं कर सकते या उन्हें रोककर नहीं रख सकते, क्योंकि यह लोकतांत्रिक शासन को पंगु बनाता है और निर्वाचित राज्य विधायिका की शक्ति को कम करता है।
- अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया एक राष्ट्रपति संदर्भ इसके परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार को सक्रिय करता है, जिससे एक राय प्राप्त होती है न कि कोई बाध्यकारी निर्णय (जैसा कि अनुच्छेद 141 के तहत होता है)।
- राज्यपाल द्वारा की जाने वाली देरी को लेकर बार-बार होने वाला टकराव भारतीय संघवाद और केंद्र-राज्य संबंधों के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 200
राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों को रेखांकित करता है, जिसमें अनुमति देना, अनुमति रोकना, पुनर्विचार के लिए वापस करना या राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना शामिल है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); संघ-राज्य संबंधों, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों और राज्य स्तर पर विधायी प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण।
अनुच्छेद 201
उस प्रक्रिया को संचालित करता है जब राज्यपाल द्वारा किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है, जो राष्ट्रपति को अनुमति देने, अनुमति रोकने या पुनर्विचार के लिए इसे वापस भेजने का निर्देश देने की अनुमति देता है।
UPSC context
GS Paper II (Polity); राज्य विधानों पर राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों और संघीय नियंत्रण एवं संतुलन की समझ का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 143
राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार राय मांगने की शक्ति प्रदान करता है; इसे 'प्रेसिडेंशियल रेफरेंस' (Presidential Reference) के रूप में भी जाना जाता है।
UPSC context
GS Paper II (न्यायपालिका); सुप्रीम कोर्ट के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार और कार्यपालिका के लिए एक संवैधानिक सलाहकार के रूप में इसकी भूमिका पर केंद्रित है।
अनुच्छेद 141
यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, जिससे बाध्यकारी मिसाल (binding precedent) का सिद्धांत स्थापित होता है।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका); न्यायिक निरंतरता (judicial consistency), विधि के शासन (rule of law) और भारतीय कानूनी प्रणाली के पदानुक्रम (hierarchy) को समझने के लिए आवश्यक।
संघीय ढांचा
भारतीय संविधान का वह बुनियादी ढांचा जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है; जिसे अक्सर संघ-राज्य टकराव के बिंदुओं, जैसे कि राज्यपाल द्वारा निर्णयों में की जाने वाली देरी, के माध्यम से परखा जाता है।
UPSC context
GS Paper II (संघवाद); 'मूल संरचना' (Basic Structure) का एक तत्व, जिसका अक्सर राज्य विधायी स्वायत्तता में कार्यकारी हस्तक्षेप के संदर्भ में परीक्षण किया जाता है।
राज्य विधानमंडल
राज्य स्तर पर विधायी निकाय (विधानसभा और विधान परिषद) जो जनता की निर्वाचित इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जिनके द्वारा पारित विधान राज्यपाल की सहमति के अधीन होते हैं।
UPSC context
GS Paper II (शासन व्यवस्था); संसदीय लोकतंत्र में राज्य-स्तरीय कानून-निर्माण के कार्यों, शक्तियों और चुनौतियों से संबंधित है।
प्रारंभिक ट्रैप
राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत दी गई उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी राय पर कार्य करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हैं।
अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय की राय पूर्णतः सलाहकारी होती है। राष्ट्रपति इसे स्वीकार करने या इस पर कार्रवाई करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्य विधेयक (अनुच्छेद 200) प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल के पास क्या विकल्प होते हैं?
- सहमति देना या रोकना: राज्यपाल अनुमति दे सकते हैं या उसे रोक सकते हैं, हालांकि किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित रखना ('पॉकेट वीटो') "जितनी जल्दी हो सके" कार्य करने के संवैधानिक अधिदेश का उल्लंघन करता है।
- पुनर्विचार के लिए लौटाना: गैर-धन विधेयकों को विधानमंडल को वापस कर सकते हैं। यदि विधेयक संशोधनों के साथ या उनके बिना फिर से पारित किया जाता है, तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी होगी।
- राष्ट्रपति के लिए आरक्षित: विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं। यह आरक्षण संवैधानिक रूप से अनिवार्य है यदि विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करता है।
उच्चतम न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143) कैसे कार्य करता है?
- लोक महत्व: राष्ट्रपति व्यापक सार्वजनिक महत्व के विधि या तथ्य के किसी भी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकते हैं।
- न्यायालय का विवेकाधिकार: SC सामान्य मामलों पर राय देने से इनकार कर सकता है, लेकिन वह संविधान-पूर्व संधियों और समझौतों पर अपनी राय देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है।
- गैर-न्यायनिर्णायक: यह राय कोई डिक्री नहीं है। यह राष्ट्रपति को बाध्य नहीं करती है, और न ही यह अनुच्छेद 141 के तहत निचली अदालतों के लिए स्वतः ही एक बाध्यकारी पूर्वोदाहरण के रूप में कार्य करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्यपाल का वीटो बनाम संघीय आयोग
अनुच्छेद 200 को लेकर बार-बार होने वाला टकराव सरकारिया और पुंछी आयोग की सिफारिशों का आह्वान करता है, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि राज्यपालों को चुनी हुई राज्य विधानसभाओं की विधायी इच्छा को मनमाने ढंग से बाधित करने के लिए विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग नहीं करना चाहिए।
अनुच्छेद 201 और राष्ट्रपति का आत्यंतिक वीटो
एक बार जब राज्यपाल अनुच्छेद 201 के तहत किसी विधेयक को आरक्षित कर देते हैं, तो उनकी भूमिका समाप्त हो जाती है। राष्ट्रपति पूर्ण वीटो (absolute veto) का प्रयोग करते हैं, और अमेरिका के विपरीत, भारतीय राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति की अस्वीकृति को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं।
अनुच्छेद 143 की सलाहकारी राय और अनुच्छेद 141 के बाध्यकारी निर्णयों के साथ-साथ राज्यपाल की वीटो शक्तियों के बीच तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2003PrelimsGS1
Under which Article of the Indian Constitution did the President make a reference to the Supreme Court to seek the Court’s opinion on the Constitutional validity of the Election Commission’s decision on deferring the Gujarat Assembly elections (in the year 2002)?
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. If the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all acts done by him/her in the performance of duties of his/her office of President before the date of decision become invalid. 2. Election for the post of the President of India can be postponed on the ground that some Legislative Assemblies have been dissolved and elections are yet to take place. 3. When a Bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limits within which he/she has to declare his/her assent. How many of the above statements are correct?
- 2022MainsGS2
Discuss the essential conditions for exercise of the legislative powers by the Governor. Discuss the legality of re-promulgation of ordinances by the Governor without placing them before the Legislature.
- 2024MainsGS2
What changes has the Union Government recently introduced in the domain of Centre-State relations ? Suggest measures to be adopted to build the trust between the Centre and the States and for strengthening federalism.
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : I. The Constitution of India explicitly mentions that in certain spheres the Governor of a State acts in his/her own discretion. II. The President of India can, of his/her own, reserve a bill passed by a State Legislature for his/her consideration without it being forwarded by the Governor of the State concerned. Which of the statements given above is/are correct?