दशकों में संसद का विकास और संवैधानिक संशोधन
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह संविधान की गतिशील प्रकृति, संसदीय प्रतिनिधित्व की प्रभावकारिता, और संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की प्रक्रियात्मक बनाम सारभूत शक्तियों के संबंध में GS2 के प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक संदर्भ प्रदान करता है।
सारांश
यह लेख इस बात का एक विश्लेषणात्मक अवलोकन प्रदान करता है कि पिछले 75 वर्षों में भारतीय संविधान और संसद संख्यात्मक और जनसांख्यिकीय रूप से किस प्रकार विकसित हुए हैं। यह अनुच्छेद 368 के तहत 106 संशोधनों के माध्यम से आकार लेने वाले संविधान की 'जीवंत दस्तावेज' (living document) के रूप में स्थिति को रेखांकित करता है। यह लेख संसदीय प्रतिनिधित्व में बदलते रुझानों की जांच करता है, जिसमें सांसदों (MPs) की बदलती प्रोफाइल और महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने में 106वें संशोधन की महत्वपूर्ण भूमिका शामिल है, साथ ही भारत के विधायी ढांचे पर पिछले और भविष्य के परिसीमन (delimitation) अभ्यासों के संरचनात्मक प्रभाव को भी स्पष्ट करता है।
मुख्य बिंदु
- भारत का संविधान एक 'जीवंत दस्तावेज़' के रूप में कार्य करता है, जिसे बदलती सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप ढलने के लिए 106 बार संशोधित किया गया है।
- संसदीय जनसांख्यिकी पिछले दशकों में परिवर्तित हुई है, जो लिंग, जाति और आयु प्रोफाइल में प्रतिनिधित्व के बदलते पैटर्न को दर्शाती है।
- The 106th Constitutional Amendment Act (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) marks a critical milestone in reshaping gender representation numbers in the legislature.
- Future delimitation exercises could significantly alter the numerical strength and geographic balance of power within the Parliament.
- अनुच्छेद 368 संसद को परिवर्धन (addition), परिवर्तन (variation) या निरसन (repeal) के माध्यम से संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, हालांकि यह 'मूल संरचना के सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) जैसी सारभूत सीमाओं से बाध्य है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत का संविधान
भारत का सर्वोच्च कानून, जो राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और शक्तियों के लिए रूपरेखा स्थापित करता है। यह एक 'जीवंत दस्तावेज़' है जो संशोधनों और न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से विकसित होता है।
UPSC context
GS पेपर 2: भारतीय संविधान—ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ और महत्वपूर्ण प्रावधान। राजव्यवस्था से संबंधित सभी प्रश्नों का आधार।
Article 368
संविधान के भाग XX में निहित एक प्रावधान जो संसद को विशिष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से इसमें संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, और लचीलेपन एवं कठोरता के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और 'मूल संरचना' (Basic Structure) का सिद्धांत, जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है।
106वां संविधान संशोधन अधिनियम
Formally the Nari Shakti Vandan Adhiniyam (2023), it reserves one-third of seats for women in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies for fifteen years.
UPSC context
GS पेपर 2: कमजोर वर्गों (महिलाओं) के संरक्षण और बेहतरी के लिए तंत्र; महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन।
भारत की संसद
भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय, जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन शामिल हैं: लोकसभा (हाउस ऑफ द पीपल) और राज्यसभा (काउंसिल ऑफ स्टेट्स)।
UPSC context
GS Paper 2: Structure, organization, and functioning of the Executive and Judiciary; parliamentary sovereignty versus constitutional supremacy.
परिसीमन
हालिया जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया, ताकि समान जनसंख्या प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।
UPSC context
GS Paper 2: Representation of People’s Act; issues related to the federal structure and demographic impact on seat allocation.
प्रारंभिक ट्रैप
The 106th CAA immediately provides 33% reservation for women in the current Lok Sabha.
106वें CAA का आरक्षण तत्काल प्रभावी नहीं है। यह अधिनियम के लागू होने के बाद होने वाली पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन (delimitation) प्रक्रिया आयोजित किए जाने के बाद ही प्रभावी होगा।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है?
- परिचय: विधेयक संसद के किसी भी सदन (राज्य विधानमंडलों में नहीं) में पेश किए जा सकते हैं और इनके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है।
- Special majority: संशोधन पारित करने के लिए प्रत्येक सदन में कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
- राज्यों का अनुसमर्थन: Amendments affecting federal structures require additional ratification by the legislatures of half of the states by a simple majority.
भारत में परिसीमन आयोग को नियंत्रित करने वाले नियम क्या हैं?
- Appointment: इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है।
- न्यायिक उन्मुक्ति: इसके आदेशों को कानून का बल प्राप्त है और चुनावों में अनिश्चित काल के लिए देरी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए इन्हें किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है।
- Current freeze: 84वें संविधान संशोधन अधिनियम (2001) ने लोक सभा सीटों की कुल संख्या को वर्ष 2026 के बाद प्रकाशित होने वाली पहली जनगणना तक के लिए स्थिर कर दिया।
अंतर-विषय पैटर्न
Delimitation vs. Fiscal Federalism
2026 के बाद लोकसभा सीटों के अनफ्रीजिंग (unfreezing) से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जनसंख्या को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने वाले दक्षिण भारतीय राज्यों को उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व खोने का डर है, जो वित्त आयोग के कर हस्तांतरण (tax devolution) संबंधी विवादों के साथ भी जुड़ा हुआ है।
PRI आरक्षण बनाम विधायी आरक्षण
जहाँ अनुच्छेद 243D ने 1992 से पंचायतों में महिला आरक्षण को अनिवार्य किया था, वहीं 106वां CAA अंततः इस सिद्धांत को संसद और राज्य विधानसभाओं तक विस्तारित करता है, जो राजनीतिक लैंगिक न्याय के क्रमिक विकास को दर्शाता है।
परिसीमन पर रोक का हटना + महिला आरक्षण (106वाँ CAA) + 84वें CAA के फ्रीज़ मैकेनिक्स संभवतः 2026 में राजव्यवस्था (Polity) का एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement Q) तैयार करेंगे।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2025MainsGS2
Indian Constitution has conferred the amending power on the ordinary legislative institutions with a few procedural hurdles. In view of this statement, examine the procedural and substantive limitations on the amending power of the Parliament to change the Constitution.
- 2023MainsGS2
“The Constitution of India is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. It is a constitution made for a progressive society.” Illustrate with special reference to the expanding horizons of the right to life and personal liberty.
- 2019MainsGS2
“Parliament's power to amend the Constitution is a limited power and it cannot be enlarged into absolute power." In the light of this statement explain whether Parliament under Article 368 of the Constitution can destroy the Basic Structure of the Constitution by expanding its amending power?
- 2024PrelimsGS1
As per Article 368 of the Constitution of India, the Parliament may amend any provision of the Constitution by way of : 1. Addition 2. Variation 3. Repeal Select the correct answer using the code given below:
- 2019MainsGS2
Individual Parliamentarian's role as the national law maker is on a decline, which in turn, has adversely impacted the quality of debates and their outcome. Discuss.