समसामयिकी

जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियां

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह मुद्दा संवैधानिक वादों (संघवाद, राज्य का दर्जा) और आंतरिक सुरक्षा की वास्तविकताओं (जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद) के बीच जटिल अंतर्संबंधों को उजागर करता है। यह GS2 (संघवाद, भारतीय संविधान) और GS3 (आंतरिक सुरक्षा) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, जो यह दर्शाता है कि सुरक्षा संबंधी विचार सीमावर्ती राज्यों में प्रशासनिक और राजनीतिक पुनर्गठन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।

सारांश

भारत के उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर को समयबद्ध तरीके से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई की, जैसा कि केंद्र द्वारा 2023 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने संबंधी सुनवाई के दौरान वादा किया गया था। जहाँ याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि हाल ही में हुए शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव किसी भी सुरक्षा चिंता को समाप्त करते हैं और यह देरी 'बुनियादी ढांचे' (Basic Structure) के संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन है, वहीं CJI बी.आर. गवई के नेतृत्व वाली पीठ ने हाल के पहलगाम आतंकी हमले का हवाला देते हुए उन्हें वर्तमान 'ज़मीनी हकीकत' पर विचार करने का आग्रह किया। सॉलिसिटर जनरल ने दोहराया कि राज्य का दर्जा बहाल करने से पहले कई पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर के राज्य के दर्जे की तत्काल बहाली की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं से पहलगाम आतंकी हमले का हवाला देते हुए 'जमीनी हकीकतों' का ध्यान रखने को कहा।
  • याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि हाल के शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव सुरक्षा संबंधी बाधाओं की अनुपस्थिति का संकेत देते हैं और राज्य का दर्जा देने में देरी करना संघवाद (federalism) का उल्लंघन है, जो संविधान के बुनियादी ढांचे (Basic Structure) का हिस्सा है।
  • सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए 'कई पहलुओं' पर विचार करने की आवश्यकता है और उन्होंने याचिका के समय के पीछे की मंशा पर सवाल उठाया।
  • यह चल रही कानूनी बहस 2023 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद सामने आई है जिसने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के निर्णय को बरकरार रखा था, लेकिन केंद्र के इस आश्वासन को दर्ज किया था कि J&K के राज्य के दर्जे को 'जल्द से जल्द' बहाल किया जाएगा।

महत्वपूर्ण शब्द

अनुच्छेद 370

एक अस्थायी संवैधानिक प्रावधान (भाग XXI) जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता और एक अलग संविधान प्रदान किया था, जब तक कि अगस्त 2019 में एक राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इसे निरस्त नहीं कर दिया गया।

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GS Paper II: भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार और केंद्र-राज्य संबंधों के विकास से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।

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मूल संरचना का सिद्धांत

केशवानंद भारती मामले (1973) में स्थापित एक न्यायिक सिद्धांत, जिसके अनुसार संसद संविधान की मूल विशेषताओं, जैसे कि संघवाद और लोकतंत्र, में संशोधन नहीं कर सकती है।

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GS Paper II: संसदीय शक्ति की सीमाओं और संवैधानिक पहचान के न्यायिक संरक्षण को समझने के लिए आवश्यक।

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संघवाद

एक संवैधानिक विशेषता जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। इसे 'मूल संरचना' (Basic Structure) के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो यह सुनिश्चित करती है कि राज्य अपनी लोकतांत्रिक वैधता बनाए रखें।

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GS पेपर II: केंद्र-राज्य संबंधों और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर UT पुनर्गठन के प्रभाव से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

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संविधान पीठ

उच्चतम न्यायालय की कम से कम पाँच न्यायाधीशों वाली एक पीठ, जिसे अनुच्छेद 145(3) के तहत संवैधानिक व्याख्या से संबंधित विधि के सारवान प्रश्नों वाले मामलों पर निर्णय लेने हेतु अधिदेशित किया गया है।

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GS पेपर II: यह न्यायिक कामकाज और ऐतिहासिक संवैधानिक विवादों को सुलझाने के तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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न्यायिक समीक्षा

विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जाँच करने की न्यायपालिका की शक्ति, जो यह सुनिश्चित करती है कि वे मौलिक अधिकारों या मूल संरचना (Basic Structure) का उल्लंघन न करें।

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GS Paper II: नियंत्रण एवं संतुलन (checks and balances) की प्रणाली और संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका के लिए मौलिक।

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आंतरिक सुरक्षा

किसी क्षेत्र के भीतर शांति और कानून-व्यवस्था का रखरखाव, जिसे अक्सर केंद्र द्वारा J&K जैसे संघर्ष-संभावित क्षेत्रों में राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में उद्धृत किया जाता है।

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GS Paper III: आतंकवाद और सुरक्षा संबंधी अनिवार्यताओं तथा लोकतांत्रिक अधिकारों के बीच संतुलन से जुड़े विषयों के लिए महत्वपूर्ण।

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प्रारंभिक ट्रैप

उच्चतम न्यायालय ने 2023 में अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य का दर्जा घटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने की संसद की शक्ति को वैध ठहराया।

SC ने 2023 में इस विशिष्ट संवैधानिक प्रश्न को जानबूझकर अनुत्तरित छोड़ दिया। इसने मुख्य रूप से केंद्र के इस आश्वासन पर भरोसा करते हुए J&K पुनर्गठन अधिनियम को बरकरार रखा कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Constitution

अनुच्छेद 3 राज्यों की सीमाओं और दर्जे में परिवर्तन को किस प्रकार विनियमित करता है?

  • पूर्व अनुशंसा: राज्यों की सीमाओं या नामों को बदलने वाले किसी विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किए जाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है।
  • राज्य विधानमंडल के विचार: राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल के पास एक निर्दिष्ट समय के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए भेजते हैं, हालांकि ये विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं होते हैं।
  • साधारण बहुमत: विधेयक को संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है और इसे स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है।
Polity - Basic Structure

किन ऐतिहासिक मामलों ने संघवाद को मूल संरचना (Basic Structure) के हिस्से के रूप में स्थापित किया?

  • केशवानंद भारती (1973): 1973 के इस ऐतिहासिक निर्णय ने पहली बार मूल संरचना के सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) को प्रतिपादित किया, जिसमें 'संविधान के संघीय स्वरूप' को एक बुनियादी और असंशोधनीय विशेषता के रूप में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया गया।
  • एस.आर. बोम्मई (1994): 1994 के इस फैसले ने संघवाद के मूल ढांचे (basic structure) के दर्जे को पुख्ता किया, और विशेष रूप से इसका उपयोग अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को मनमाने ढंग से थोपे जाने से राज्य सरकारों की रक्षा करने के लिए किया गया।

अंतर-विषय पैटर्न

  • आतंकी हथकंडे + जम्मू-कश्मीर में आर्थिक सामान्य स्थिति

    TRF का पर्यटकों जैसे 'सॉफ्ट टारगेट' की ओर रणनीतिक बदलाव, चुनाव के बाद लोकतांत्रिक स्थिरता और आर्थिक पुनरुद्धार के विमर्श को पटरी से उतारने का लक्ष्य रखता है, जो सीधे तौर पर आंतरिक सुरक्षा के खतरों को स्थानीय आर्थिक लचीलेपन से जोड़ता है।

  • न्यायिक संयम + कार्यपालिका का सुरक्षा विशेषाधिकार

    उच्चतम न्यायालय द्वारा 'जमीनी हकीकतों' का उल्लेख शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को दर्शाता है, जहाँ संवैधानिक न्यायालय सामान्यतः प्रशासनिक समय-सीमा हेतु आंतरिक सुरक्षा मैट्रिक्स के संबंध में कार्यपालिका के आकलन को स्वीकार करते हैं।

2026 मेन्स के एक प्रश्न में संभवतः उम्मीदवारों से आंतरिक सुरक्षा की अनिवार्यताओं और बुनियादी ढांचे (Basic Structure) के संघवाद संबंधी अधिदेश के बीच संतुलन बनाने की अपेक्षा की जाएगी।

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