संविधान संशोधन बिल और JPC पर आम सहमति को लेकर INDIA गठबंधन विभाजित
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
प्रस्तावित विधेयक कार्यपालिका की निरंतरता और राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित मुख्य संवैधानिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है। यह विधायी समीक्षा में संयुक्त संसदीय समितियों की भूमिका को रेखांकित करता है और राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने की गतिशीलता को प्रदर्शित करता है।
सारांश
कांग्रेस पार्टी तीन महत्वपूर्ण विधेयकों की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में भागीदारी को लेकर INDIA गठबंधन के भीतर आम सहमति बनाने का प्रयास कर रही है। इन विधेयकों, जिनमें संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल है, का उद्देश्य गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों तक गिरफ्तार रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने की प्रक्रिया स्थापित करना है। जहाँ कुछ विपक्षी दल 1987 के बोफोर्स JPC बहिष्कार जैसे ऐतिहासिक उदाहरणों का हवाला देते हुए पैनल का बहिष्कार करने के पक्ष में हैं, वहीं अन्य का तर्क है कि कानून पर अपनी आपत्तियों को औपचारिक रूप से दर्ज करने के लिए इसमें शामिल होना आवश्यक है।
मुख्य बिंदु
- कांग्रेस पार्टी तीन विवादास्पद विधेयकों की समीक्षा के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में शामिल होने पर आम सहमति बनाने के लिए INDIA ब्लॉक के सहयोगियों के साथ परामर्श कर रही है।
- इन विधेयकों का उद्देश्य प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों तक गिरफ्तार रहने की स्थिति में पद से हटाने की प्रक्रियाओं को रेखांकित करना है।
- इन विधेयकों में 130वां संविधान संशोधन विधेयक, 2025, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल हैं।
- INDIA गठबंधन भागीदारी को लेकर विभाजित है: TMC, SP और शिवसेना (UBT) JPC का बहिष्कार करने के पक्ष में हैं, जबकि वामपंथी दल और NCP (शरद पवार) अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए इसमें शामिल होने का समर्थन करते हैं।
- बहिष्कार के समर्थक बोफोर्स मामले पर 1987 की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के विपक्ष द्वारा किए गए बहिष्कार को याद करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025
एक प्रस्तावित विधेयक जिसका उद्देश्य अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में संशोधन करना है, ताकि गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने की स्थिति में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों को पद से हटाना अनिवार्य किया जा सके।
UPSC context
GS पेपर 2: संविधान और राजव्यवस्था। कार्यकारी जवाबदेही, मूल संरचना सिद्धांत और संवैधानिक संशोधनों की समझ का परीक्षण करता है।
संयुक्त संसदीय समिति (JPC)
लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों (आमतौर पर 2:1 के अनुपात में) से बनी एक तदर्थ (ad-hoc) संसदीय समिति, जिसे विशिष्ट मुद्दों की जाँच करने या जटिल विधेयकों की समीक्षा करने के लिए गठित किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 2: संसद और राज्य विधायिकाएँ। संसदीय निगरानी तंत्र और समिति प्रणाली के कार्यों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
INDIA ब्लॉक
इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस; राष्ट्रीय चुनावों में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को चुनौती देने के लिए गठित प्रमुख विपक्षी दलों का एक बहुदलीय राजनीतिक गठबंधन।
UPSC context
GS Paper 2: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। भारत में दलीय व्यवस्था और गठबंधन की राजनीति को समझने के लिए प्रासंगिक।
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025
2019 के अधिनियम में संशोधन हेतु प्रस्तावित कानून, जो उपराज्यपाल को जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री या मंत्रियों को गंभीर आरोपों के तहत लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने का अधिकार देता है।
UPSC context
GS पेपर 2: संघवाद और केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में प्रशासनिक संरचनाओं और क्षेत्रीय कार्यपालिकाओं पर विधायी नियंत्रण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025
केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया गया, जो पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के लिए भी 30 दिनों की हिरासत के आधार पर हटाए जाने के नियम का विस्तार करता है।
UPSC context
GS Paper 2: कार्यपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली। केंद्र शासित प्रदेश (UT) प्रशासनों और मंत्रीस्तरीय जवाबदेही को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को समझने के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
संविधान के तहत, यदि किसी मंत्री को लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, तो वह स्वतः ही पद से हट जाता है या अयोग्य घोषित हो जाता है।
वर्तमान में अयोग्यता के लिए RPA के तहत औपचारिक न्यायिक दोषसिद्धि (न्यूनतम 2 वर्ष की सजा) की आवश्यकता होती है, न कि केवल हिरासत की। 130वां संशोधन विधेयक केवल 30 दिनों की हिरासत के आधार पर हटाए जाने का प्रस्ताव करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में निर्वाचित मंत्रियों की अयोग्यता और निष्कासन को क्या शासित करता है?
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 102/191 लाभ के पद, विकृत चित्त, दिवालियापन और नागरिकता के अभाव को कवर करते हैं।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951: धारा 8(3) 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा के साथ न्यायिक दोषसिद्धि पर तत्काल अयोग्यता अनिवार्य करती है (लिली थॉमस निर्णय द्वारा स्थापित)।
- प्रसाद का सिद्धांत: अनुच्छेद 75 और 164 के तहत, मंत्री स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।
संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की संरचनात्मक विशेषताएं क्या हैं?
- तदर्थ प्रकृति: JPCs किसी विशिष्ट जटिल विधेयक की जांच करने या किसी मुद्दे की जांच के लिए गठित अस्थायी समितियां हैं, जो अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद भंग हो जाती हैं।
- गठन तंत्र: एक सदन द्वारा पारित और दूसरे सदन द्वारा सहमत एक औपचारिक प्रस्ताव के माध्यम से गठित।
- सदस्यता अनुपात: आमतौर पर इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का 2:1 का अनुपात बनाए रखा जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
संघीय तनाव + RPA का क्रमिक विकास
केंद्रीय एजेंसियों (ED/CBI) द्वारा गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्रियों (CMs) को हटाने पर जारी बहस, केंद्र-राज्य संबंधों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) के निरंतर विकास के साथ जोड़ती है।
JPC परंपराएं + विधायी नियंत्रण
1987 के बोफोर्स बहिष्कार जैसे ऐतिहासिक उदाहरण यह दर्शाते हैं कि JPC में भागीदारी किस प्रकार राजनीतिक संकेत देने के एक उपकरण और कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के एक तंत्र, दोनों के रूप में कार्य करती है।
RPA के 'दोषसिद्धि' (conviction) मानदंडों (लिली थॉमस) और निष्कासन के लिए नए प्रस्तावित 'नजरबंदी' (detention) मानदंडों के बीच तुलना करने वाले एक प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
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