जाति जनगणना की मांग: तेलंगाना मॉडल और आरक्षण की सीमा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत की सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) नीतियों से जुड़े चल रहे राजनीतिक और कानूनी विवाद को रेखांकित करता है। 50% आरक्षण की सीमा को समाप्त करने का दबाव और सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना की आवश्यकता सीधे तौर पर UPSC पाठ्यक्रम के मुख्य विषयों जैसे सामाजिक न्याय, कमजोर वर्गों के लिए संवैधानिक प्रावधान और न्यायिक मिसालों से जुड़ती है। यह संविधान द्वारा परिकल्पित हाशिए पर स्थित समुदायों को न्यायसंगत प्रतिनिधित्व प्रदान करने में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों और विकसित होती रणनीतियों को दर्शाता है।
सारांश
कांग्रेस पार्टी के OBC विभाग ने व्यापक जातिगत जनगणना आयोजित करने के लिए 'तेलंगाना टेम्पलेट' को अपनाने की पुरजोर वकालत की है। यह राजनीतिक निकाय आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने की भी मांग कर रहा है, जिसे 1992 में सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी निर्णय द्वारा स्थापित किया गया था। इस सीमा को तोड़ना राजनीतिक समूहों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए सकारात्मक कार्रवाई के विस्तार हेतु आवश्यक माना जा रहा है। जातिगत जनगणना की मांग मौलिक रूप से इसी उद्देश्य से जुड़ी है, क्योंकि मौजूदा कोटा सीमाओं को पार करने और आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका द्वारा मात्रात्मक सामाजिक-आर्थिक और जनसंख्या डेटा को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया गया है।
मुख्य बिंदु
- कांग्रेस OBC विभाग, विस्तृत सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक डेटा एकत्र करने के लिए हालिया 'तेलंगाना टेम्पलेट' की तर्ज पर देशव्यापी जाति जनगणना की वकालत कर रहा है।
- एक मुख्य मांग जाति आधारित आरक्षण पर 50% की अधिकतम सीमा को हटाना है ताकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।
- आरक्षण पर 50% की ऊपरी सीमा सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1992 के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (Indra Sawhney vs. Union of India) फैसले में निर्धारित की गई थी।
- जाति जनगणना को एक महत्वपूर्ण कानूनी पूर्व-शर्त के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को 50% आरक्षण की सीमा के उल्लंघन को उचित ठहराने के लिए मात्रात्मक अनुभवजन्य डेटा की आवश्यकता होती है।
- यह राजनीतिक दबाव जातिगत लामबंदी के बदलते स्वरूप और भारत में सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) के दायरे तथा संवैधानिक समता पर जारी बहसों को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
इंदिरा साहनी निर्णय (1992)
1992 का ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसने कुल आरक्षण को 50% पर सीमित करते हुए 27% OBC आरक्षण को बरकरार रखा। इसने संपन्न व्यक्तियों को लाभ की पात्रता से बाहर करने के लिए 'क्रीमी लेयर' (creamy layer) की अवधारणा पेश की।
UPSC context
GS II: न्यायपालिका और सामाजिक न्याय। सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) पर संवैधानिक सीमाओं और 'क्रीमी लेयर' (creamy layer) सिद्धांत को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC)
घरेलू सामाजिक-आर्थिक और जातिगत आंकड़े एकत्र करने के लिए एक जनसांख्यिकीय अभ्यास। यह अदालतों द्वारा आरक्षण कोटे को तर्कसंगत बनाने और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी लक्ष्यीकरण (targeting) को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक 'मात्रात्मक डेटा' (quantifiable data) प्रदान करता है।
UPSC context
GS I: भारतीय समाज; GS II: शासन। डेटा-आधारित नीति निर्माण और 1931-आधारित आरक्षण मेट्रिक्स को अपडेट करने पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)
102वें संशोधन (2018) के माध्यम से अनुच्छेद 338B के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय। यह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षा उपायों की जांच करता है और उनके कल्याण तथा विकास पर सलाह देता है।
UPSC context
GS II: संवैधानिक निकाय। वंचित समूहों के लिए संस्थागत संरक्षण और पिछड़े वर्गों की पहचान से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
50% आरक्षण की सीमा
इंदिरा साहनी मामले में स्थापित एक न्यायिक सीमा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण एक अपवाद बना रहे। यह समानता के अधिकार (अनुच्छेद 16(1)) और सामाजिक न्याय (अनुच्छेद 16(4)) के बीच संतुलन बनाता है।
UPSC context
GS II: मौलिक अधिकार और शासन। कोटा विस्तार और राज्य कानूनों की न्यायिक समीक्षा से संबंधित बहसों में एक केंद्रीय विषय।
तेलंगाना टेम्पलेट (SEEEPC सर्वेक्षण)
जाति, शिक्षा और आय पर विस्तृत डेटा एकत्र करने के लिए 2024 का एक राज्यव्यापी घर-घर सर्वेक्षण। यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व और कल्याण को न्यायसंगत बनाने के लिए स्थानीय डेटा के उपयोग हेतु एक मॉडल के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS II: संघवाद और सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के ढांचे को अद्यतन करने के लिए अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान करने वाली राज्य-आधारित पहलों का उदाहरण प्रस्तुत करता है।
अनुच्छेद 340
एक संवैधानिक प्रावधान जो राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने और उनके उत्थान के लिए सुधारात्मक कदमों की सिफारिश करने हेतु आयोग नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है।
UPSC context
GS II: भारतीय संविधान। विभिन्न पिछड़े वर्ग आयोगों और राष्ट्रीय आरक्षण नीतियों के कानूनी मूल को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
आरक्षण पर 50% की ऊपरी सीमा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत निर्धारित एक संवैधानिक अधिदेश है।
50% की सीमा 1992 के इंदिरा साहनी (Indra Sawhney) निर्णय से निकली एक न्यायिक अवधारणा है, न कि कोई संवैधानिक प्रावधान। इसके अतिरिक्त, 103वें संशोधन (EWS) ने कानूनी रूप से इस सीमा को पार कर लिया है।
संबंधित अवधारणाएँ
इंदिरा साहनी (1992) के निर्णय द्वारा स्थापित प्रमुख सिद्धांत क्या हैं?
- 50% की सीमा: कुल आरक्षण को 50% पर सीमित कर दिया, यह कहते हुए कि सकारात्मक कार्रवाई से समानता के मौलिक नियम के साथ समझौता नहीं होना चाहिए।
- क्रीमी लेयर: OBCs के लिए 'क्रीमी लेयर' (creamy layer) बहिष्करण की शुरुआत की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ वास्तविक रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों तक पहुँचें।
- पदोन्नति में आरक्षण नहीं: पदोन्नति में आरक्षण को खारिज कर दिया, एक ऐसा प्रतिबंध जिसे संसद ने बाद में 77वें संविधान संशोधन के माध्यम से दरकिनार कर दिया।
पिछड़े वर्गों के कल्याण और पहचान को कौन से संवैधानिक प्रावधान नियंत्रित करते हैं?
- अनुच्छेद 340: यह राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 338B: 102वें संशोधन के माध्यम से शामिल, इसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
- अनुच्छेद 15(4) और 16(4): राज्य को शिक्षा और लोक नियोजन में पिछड़े वर्गों की उन्नति और पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाना।
अंतर-विषय पैटर्न
जातिगत डेटा संग्रह बनाम निजता का अधिकार
सूक्ष्म घरेलू डेटा एकत्र करने वाले बड़े पैमाने के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, निजता के अधिकार और जस्टिस पुट्टास्वामी निर्णय में रेखांकित 'आनुपातिक राज्य हित' (proportional state interest) सिद्धांत की सीमाओं का परीक्षण करते हैं।
EWS कोटा और 50% की सीमा की नजीर
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 103वें संशोधन (EWS कोटा) को बरकरार रखने से कानूनी रूप से 50% की सीमा का उल्लंघन हुआ, जिसने आनुपातिक OBC कोटे की मांग करने वाले राज्यों को न्यायिक मिसाल और आधार प्रदान किया है।
OBC उप-वर्गीकरण (न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग)
सटीक जातिगत गणना सीधे तौर पर न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग के आरक्षण को तर्कसंगत बनाने के कार्यक्षेत्र का समर्थन करती है, जिससे सबसे हाशिए पर स्थित OBC उप-जातियों के बीच आरक्षण के लाभों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित होता है।
जाति जनगणना + अनुच्छेद 340 + 102वां संशोधन (NCBC) + 50% की सीमा के उल्लंघन के न्यायिक मानदंड संभवतः 2026 Prelims का एक प्रश्न बनेंगे।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2024MainsGS1
Despite comprehensive policies for equity and social justice, underprivileged sections are not yet getting the full benefits of affirmative action envisaged by the Constitution. Comment.
- 2022MainsGS2
Discuss the role of the National Commission for Backward Classes in the wake of its transformation from a statutory body to a constitutional body.
- 2023PrelimsGS1
Consider the following organizations/bodies in India: 1. The National Commission for Backward Classes 2. The National Human Rights Commission 3. The National Law Commission 4. The National Consumer Disputes Redressal Commission How many of the above are constitutional bodies?
- 2018MainsGS1
Caste system is assuming new identities and associational forms. Hence, caste system cannot be eradicated in India." Comment.