समसामयिकी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्यसभा उम्मीदवारी खारिज होने में आंतरिक साजिश का आरोप लगाया

स्रोत:rediff ↗

क्यों मायने रखता है

राज्य सेवा परीक्षाओं के लिए राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत रिटर्निंग अधिकारियों की भूमिका और फॉर्म 26 के शपथ पत्रों में गैर-प्रकटीकरण के कानूनी निहितार्थों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम संवैधानिक अधिदेशों और व्यावहारिक राज्य राजनीति के अंतर्संबंध को रेखांकित करते हैं।

सारांश

मध्य प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन 9 जून, 2026 को एक अधूरे फॉर्म 26 हलफनामे के कारण खारिज कर दिया गया, जिसमें तेलंगाना में उनके खिलाफ दर्ज एक अदालती शिकायत का उल्लेख नहीं था। जहां कांग्रेस ने इस घटना को 'सीट की चोरी' करार दिया और अदालत का रुख करने की बात कही, वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि कांग्रेस के आंतरिक प्रतिद्वंद्वियों ने जानबूझकर उनके नामांकन को नुकसान पहुंचाया। नटराजन का नामांकन खारिज होने के साथ ही, सत्तारूढ़ BJP अब राज्य की सभी तीनों रिक्त राज्यसभा सीटों पर जीत हासिल करने की मजबूत स्थिति में आ गई है।

मुख्य बिंदु

  • मध्य प्रदेश में 18 जून, 2026 के राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा द्वारा उनके फॉर्म 26 शपथ पत्र में तेलंगाना की एक अदालती शिकायत को छिपाने के कारण खारिज कर दिया गया।
  • इस चूक को भाजपा के उम्मीदवार महेश केवट द्वारा औपचारिक रूप से चुनौती दी गई थी, जिसके कारण उम्मीदवारों के प्रकटीकरण (disclosure) से संबंधित दिशानिर्देशों के तहत नटराजन के नामांकन को अयोग्य घोषित कर दिया गया।
  • मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी के कारण यह तोड़फोड़ हुई, और उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना के कांग्रेसियों ने ही भाजपा को गोपनीय शिकायत दस्तावेज लीक किए थे।
  • मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें और लोकसभा की 29 सीटें हैं। 230 सदस्यीय राज्य विधानसभा निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करती है। 229 की प्रभावी सदस्य संख्या के साथ, किसी उम्मीदवार को सीट जीतने के लिए प्रथम वरीयता के 58 मतों की आवश्यकता होती है।
  • इस अस्वीकृति के बाद, सत्तारूढ़ BJP (164 विधायकों के साथ) राज्यसभा की सभी तीनों खाली सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए तैयार है। BJP के उम्मीदवारों में तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट शामिल हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

एक प्रमुख भारतीय कानून जो चुनावों के वास्तविक संचालन को नियंत्रित करता है, जिसमें उम्मीदवारों की योग्यता/अयोग्यता (आपराधिक रिकॉर्ड सहित), भ्रष्ट आचरण और संसद व राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव विवादों के समाधान का विस्तृत विवरण दिया गया है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था): चुनावी सुधारों, प्रतिनिधियों की अयोग्यता, और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने को समझने के लिए आवश्यक।

Source
चुनाव संचालन नियम, 1961

RPA, 1951 के तहत बनाए गए वैधानिक नियम, जो नामांकन दाखिल करने, संवीक्षा (scrutiny), मतदान के तरीकों और संपत्ति तथा आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करने वाले उम्मीदवार के हलफनामों (जैसे फॉर्म 26) के लिए विस्तृत प्रक्रियाओं को रेखांकित करते हैं।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था): चुनावों के प्रशासनिक तंत्र, पारदर्शिता और चुनावी कानूनों के तहत उम्मीदवारों द्वारा सूचना प्रकटीकरण की आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक।

Source
भारत का संविधान (अनुच्छेद 80)

वह संवैधानिक प्रावधान जो राज्यसभा की संरचना की रूपरेखा तैयार करता है, जिसके तहत इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने गए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और साथ ही राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य शामिल होते हैं।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था): संसदीय संरचना, संघवाद, राज्यों के प्रतिनिधित्व और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्थायी, स्वायत्त संवैधानिक निकाय, जो संसद, राज्य विधानमंडलों, और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संचालित करने और सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS Paper II (Polity): पाठ्यक्रम के अंतर्गत महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय; इसकी शक्तियों, संरचनात्मक सुधारों और मतदान पर्यवेक्षण पर परीक्षण किया जाता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

राज्यसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ मतदान करने वाले विधायक को दलबदल विरोधी कानून के तहत स्वतः अयोग्यता का सामना करना पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप नायर (2006) मामले में स्पष्ट किया कि राज्यसभा चुनावों में पार्टी के निर्देश के खिलाफ मतदान करने पर दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल विरोधी अयोग्यता लागू नहीं होती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Representation of the People Act

फॉर्म 26 के तहत प्रकटीकरण का वैधानिक आधार और दायरा क्या है?

  • कानूनी ढांचा: निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 4A के तहत अनिवार्य, जिसे RPA 1951 की धारा 33A के साथ पढ़ा जाए।
  • प्रकटीकरण का दायरा: इसके लिए आपराधिक इतिहास, वित्तीय देनदारियों, संपत्तियों, शैक्षणिक योग्यता और पिछले पांच वर्षों के आयकर रिटर्न के विवरण की आवश्यकता होती है।
  • अस्वीकृति के आधार: SC के निर्देशों (ADR मामले) के तहत, फॉर्म 26 में किसी भी कॉलम को खाली छोड़ना नामांकन खारिज होने का आधार है।
Polity & Parliament Elections

राज्यसभा में खुली मतदान प्रणाली कैसे संचालित होती है?

  • उत्पत्ति एवं उद्देश्य: भ्रष्टाचार और क्रॉस-वोटिंग को रोकने के लिए, इसे 2003 के एक संशोधन के माध्यम से RPA, 1951 की धारा 59 में शामिल किया गया था।
  • प्रक्रियात्मक नियम: नियम 39AA के तहत, पार्टी विधायकों को अपना वोट डालने से पहले अपने चिह्नित मतपत्र को अपने अधिकृत पार्टी एजेंट को दिखाना अनिवार्य है।
  • निर्दलीय विधायक: निर्दलीय विधायक अपने चिह्नित मतपत्र किसी भी पार्टी एजेंट को नहीं दिखाते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • चुनावी पारदर्शिता और अनुच्छेद 19(1)(a)

    उम्मीदवारों द्वारा अपनी पृष्ठभूमि के पूर्ण प्रकटीकरण को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों के सूचना के मौलिक अधिकार से जोड़ना, जो वाक् स्वतंत्रता के न्यायिक विस्तार को दर्शाता है।

  • खुला मतदान बनाम गुप्त मतदान की गतिशीलता

    राज्यसभा की खुली मतदान प्रणाली (ओपन बैलेट सिस्टम) की तुलना राष्ट्रपति चुनावों में अपनाई जाने वाली सख्त गुप्त मतदान प्रणाली (सीक्रेट बैलेट) से करना, जो संघीय जवाबदेही के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है।

राज्यसभा मतदान नियम, ओपन बैलेट (खुली मतदान) प्रणाली और दसवीं अनुसूची की छूटों का परीक्षण बहु-कथनी (multi-statement) राजव्यवस्था (Polity) प्रश्न के माध्यम से किए जाने की संभावना है।

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