आचार्य प्रमोद कृष्णम के राजस्थान कांग्रेस नेतृत्व पर बयान
स्रोत:shillong-times ↗

क्यों मायने रखता है
RPSC RAS Prelims में अक्सर राजस्थान के राजनीतिक इतिहास पर विस्तृत प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों, उनके कार्यकाल, राजनीतिक संकटों की प्रकृति और राज्य कार्यकारिणी के संवैधानिक पहलुओं (जैसे अनुच्छेद 163 और 164) से जुड़े तथ्य शामिल होते हैं। नेतृत्व के संकट को समझने से राज्यपाल और मुख्यमंत्री की संवैधानिक भूमिकाओं पर प्रकाश पड़ता है।
सारांश
पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस आलाकमान और राहुल गांधी पर राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद से वंचित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। यह टिप्पणी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सितंबर 2022 के राजनीतिक संकट के बचाव के बाद आई है, जिसे गहलोत ने विद्रोह के बजाय नेतृत्व परिवर्तन को लेकर संघर्ष बताया था। कृष्णम ने INDIA ब्लॉक के भीतर राहुल गांधी की स्थिति की भी आलोचना की और राम मंदिर के चंदे से संबंधित समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के आरोपों पर भी टिप्पणी की।
मुख्य बिंदु
- पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व, विशेष रूप से राहुल गांधी ने, सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए जानबूझकर साजिश रची।
- यह राजनीतिक बहस तब फिर से शुरू हो गई जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया कि 25 सितंबर, 2022 का राजस्थान राजनीतिक संकट आलाकमान के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं था, बल्कि पायलट द्वारा उनकी जगह लेने की संभावना को लेकर विधायकों के बीच एक आंतरिक मतभेद था।
- कृष्णम ने राजस्थान की स्थिति की तुलना पंजाब के राजनीतिक घटनाक्रम से की, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू को क्रमिक रूप से दरकिनार कर दिया गया था।
- कृष्णम ने राहुल गांधी पर INDIA ब्लॉक की निर्भरता की आलोचना की और दावा किया कि विपक्षी दलों को उनके नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, तथा सुझाव दिया कि उन्हें विपक्ष के नेता (LoP) के रूप में बदला जाना चाहिए।
- पूर्व कांग्रेस नेता ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा सोशल मीडिया पर राम मंदिर दान में विसंगतियों को लेकर किए गए दावों का भी जिक्र किया और PM नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में औपचारिक जांच के आदेश देने का आग्रह किया।
महत्वपूर्ण शब्द
INDIA ब्लॉक
भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (Indian National Developmental Inclusive Alliance - INDIA); विपक्षी दलों द्वारा चुनावों में संयुक्त रूप से मुकाबला करने और सत्तारूढ़ गठबंधन को चुनौती देने के लिए बनाया गया एक बहुदलीय राजनीतिक गठबंधन।
UPSC context
GS Paper II (Polity): गठबंधन की राजनीति, बहुदलीय प्रणाली की गतिशीलता, और संघ-राज्य शक्ति संरचनाएं।
मुख्यमंत्री कार्यालय
राज्य सरकार का प्रमुख और वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी (de facto executive), जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था): राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल की संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियाँ और केंद्र-राज्य संबंध।
उपमुख्यमंत्री का पद
भारतीय राज्यों में एक राजनीतिक नियुक्ति, जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, और जिसका पद, वेतन तथा भत्ते एक कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था): संवैधानिक बनाम गैर-संवैधानिक पद, कार्यकारी पदानुक्रम और गठबंधन शासन मॉडल।
सामूहिक उत्तरदायित्व
एक संवैधानिक सिद्धांत (अनुच्छेद 164(2)) जो यह निर्धारित करता है कि राज्य मंत्रिपरिषद अपने सभी कार्यकारी कार्यों और नीतियों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था): कैबिनेट प्रणाली की जवाबदेही, राज्य कार्यपालिका की कार्यप्रणाली और सरकारों पर विधायी नियंत्रण।
राष्ट्रीय दल
भारत में एक ऐसा राजनीतिक दल जिसे कई राज्यों में राष्ट्रीय स्तर के चुनावी प्रदर्शन के आधार पर, प्रतीक आदेश (Symbols Order), 1968 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
UPSC context
GS पेपर II (चुनाव): लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, ECI की भूमिका, और राजनीतिक दलों का विनियमन।
प्रारंभिक ट्रैप
उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति असंवैधानिक है क्योंकि अनुच्छेद 164 के तहत इस पद को मान्यता प्राप्त नहीं है।
SC ने 2024 में स्पष्ट किया कि यह उपाधि केवल वर्णनात्मक है और कैबिनेट मंत्री के समकक्ष है, इसलिए यह संविधान का उल्लंघन नहीं करती है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में उपमुख्यमंत्री की संवैधानिक और कानूनी स्थिति क्या है?
- संवैधानिक नहीं: इस पद का संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है; नियुक्त व्यक्ति को राज्य कैबिनेट मंत्री का दर्जा और वेतन प्राप्त होता है।
- न्यायिक वैधता: सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में फैसला सुनाया कि यह पदनाम एक गैर-उल्लंघनकारी वर्णनात्मक लेबल है और यह अनुच्छेद 164 का उल्लंघन नहीं करता है।
- शपथ की आवश्यकता: नियुक्त व्यक्ति को संवैधानिक प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए, एक नियमित मंत्री के रूप में पद की शपथ लेनी होगी।
विपक्ष के नेता (LoP) को कानूनी और प्रक्रियात्मक रूप से कैसे मान्यता दी जाती है?
- सांविधिक पद: 1977 के अधिनियम के तहत आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त, जो उन्हें एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा और विशेषाधिकार प्रदान करता है।
- सीटों पर परंपरा: 10% सीटों की आवश्यकता अध्यक्ष द्वारा निर्धारित एक संसदीय परंपरा है, न कि 1977 के अधिनियम का कोई सख्त वैधानिक अधिदेश।
- चयन पैनल: LoP लोकपाल, CVC, CIC और CBI निदेशक की वैधानिक चयन समितियों में एक अनिवार्य सदस्य के रूप में कार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
कार्यपालिका के लेबल + न्यायिक व्यावहारिकता
उपमुख्यमंत्री (Deputy CM) जैसे राजनीतिक पदों को न्यायपालिका की स्वीकृति यह दर्शाती है कि कैसे संवैधानिक यथार्थवाद, मूल पाठ में बदलाव किए बिना राजनीतिक समझौतों को समायोजित करता है।
विपक्ष का दर्जा + संस्थागत सत्यनिष्ठा
चयन समितियों में LoP (विपक्ष के नेता) की वैधानिक भूमिका को वैधानिक संशोधनों से जोड़ना राजनीतिक गतिरोध के दौरान प्रशासनिक तटस्थता सुनिश्चित करता है।
'डिप्टी सीएम' पर SC का 2024 का निर्णय और संघीय पैनलों में LoP की वैधानिक भूमिका, 2026 के GS-2 के लिए एक प्रमुख लक्ष्य है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2023RPSC_PRELIMSGS1
Which of the following statements is not correct regarding the Chief Minister of Rajasthan?
- 2024RPSC_PRELIMSGS1
Which of the following Chief Minister Presidents Role in Rajasthan? A. S. Radhakrishnan B. D.B. Kedari C. P.C. Mahindra D. Swami Madhu Madhar