समसामयिकी

कांग्रेस ने मंदिर दान गबन की न्यायिक जांच की मांग की

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

बड़े सार्वजनिक या धार्मिक ट्रस्टों के प्रबंधन में बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन शामिल होता है, जिससे वित्तीय पारदर्शिता और प्रशासनिक शुचिता अनिवार्य हो जाती है। UPSC उम्मीदवारों के लिए, यह वैधानिक या सरकार द्वारा नियुक्त ट्रस्टों से जुड़ी शासन संबंधी चुनौतियों, निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक निगरानी (SC-निगरानी वाली जाँच) की उपयोगिता और धन के दुरुपयोग के नैतिक निहितार्थों (शासन में शुचिता) को रेखांकित करता है।

सारांश

कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर के दान से जुड़े गबन के एक कथित मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। एक विशेष जांच दल (SIT) की जांच के बाद, यूपी पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया और लगभग ₹80 लाख बरामद किए, जिसके बाद एक आधिकारिक FIR दर्ज की गई। यह तर्क देते हुए कि यह घटना बड़े पैमाने पर वित्तीय कुप्रबंधन को उजागर करती है, कांग्रेस नेताओं ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तत्काल भंग करने की मांग की है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि शुचिता सुनिश्चित करने के लिए मंदिर का प्रशासन राजनीतिक या वैचारिक संगठनों से जुड़े व्यक्तियों के बजाय धार्मिक नेताओं (संतों) को सौंपा जाना चाहिए। यह मामला सार्वजनिक धार्मिक बंदोबस्त के प्रबंधन में जवाबदेही और वित्तीय पारदर्शिता के व्यापक मुद्दों को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु

  • कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं और गबन की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है।
  • धोखाधड़ी के संबंध में आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें 29 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, जिसमें अब तक ₹79.85 लाख बरामद किए गए हैं।
  • यूपी सरकार ने विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट के बाद, वित्तीय अनियमितताओं को स्वीकार करते हुए एक FIR दर्ज की।
  • कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग करने की मांग की और यह मांग रखी कि इसका प्रबंधन राजनीतिक या वैचारिक सहयोगियों के बजाय संतों को सौंपा जाना चाहिए।
  • यह घटना बड़े धार्मिक और सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों के प्रशासन में कठोर वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को केंद्र में लाती है।

महत्वपूर्ण शब्द

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट

2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन की देखरेख के लिए 2020 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक 15-सदस्यीय ट्रस्ट।

UPSC context

GS पेपर II: सांविधिक/नियामक/अर्ध-न्यायिक निकाय। महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के लिए प्रशासनिक ढांचे और सार्वजनिक जवाबदेही के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
विशेष जांच दल (SIT)

सरकार या न्यायपालिका द्वारा उन जटिल या हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच के लिए तदर्थ (ad hoc) रूप से गठित एक विशेष जांच इकाई, जहां सामान्य पुलिस संसाधन अपर्याप्त हो सकते हैं या उन्हें पक्षपाती माना जा सकता है।

UPSC context

GS पेपर II: शासन व्यवस्था; GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा। संवेदनशील परिदृश्यों में निष्पक्ष आपराधिक जांच सुनिश्चित करने के तंत्रों का परीक्षण करता है।

Source
सुप्रीम कोर्ट (न्यायिक निरीक्षण)

भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जो इस संदर्भ में जाँच प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उच्च-महत्व वाले मामलों में कार्यपालिका के हस्तक्षेप को रोकने के लिए अपनी निगरानी में होने वाली जाँचों के माध्यम से पर्यवेक्षण करता है।

UPSC context

GS Paper II: न्यायपालिका। न्यायिक सक्रियता, रिट क्षेत्राधिकार और कार्यपालिका की जवाबदेही में न्यायालय की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।

Source
सार्वजनिक धार्मिक विन्यास

सार्वजनिक लाभ के लिए धार्मिक उद्देश्यों हेतु समर्पित संपत्तियाँ या निधियाँ, जिन्हें अक्सर ट्रस्टों द्वारा प्रबंधित किया जाता है और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा कुप्रबंधन को रोकने के लिए राज्य के विनियमन के अधीन रखा जाता है।

UPSC context

GS पेपर II: गवर्नेंस। धार्मिक संस्थानों की धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित करने में धर्मनिरपेक्ष राज्य की भूमिका से संबंधित विषयों के लिए प्रासंगिक।

Source
शासन में शुचिता

लोक प्रशासन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और शुचिता के उच्चतम मानकों का पालन, यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग केवल उनके निर्धारित सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाए।

UPSC context

GS पेपर IV: नैतिकता। सिविल सेवकों के लिए एक बुनियादी मूल्य; यह संस्थागत प्रबंधन में सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने की क्षमता का परीक्षण करता है।

Source
यूपी पुलिस (राज्य कार्यकारिणी)

उत्तर प्रदेश की कानून प्रवर्तन एजेंसी, जो संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) के तहत व्यवस्था बनाए रखने और राज्य-स्तरीय अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर II: संघवाद/राज्य कार्यपालिका। शक्तियों के संवैधानिक विभाजन और राज्य-स्तरीय जांच एजेंसियों की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए, राज्य को धार्मिक बंदोबस्तों के वित्तीय प्रशासन को विनियमित करने से संवैधानिक रूप से प्रतिबंधित किया गया है।

अनुच्छेद 25(2)(a) स्पष्ट रूप से राज्य को धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित करने की अनुमति देता है, और अनुच्छेद 26 कानून के अधीन है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance

धार्मिक विन्यासों में राज्य के हस्तक्षेप का संवैधानिक आधार क्या है?

  • अनुच्छेद 25(2)(a): राज्य को किसी भी ऐसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंधित करने की शक्ति देता है जो धार्मिक आचरण से जुड़ी हो सकती है।
  • अनुच्छेद 26(c) और (d): धार्मिक संप्रदायों को चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन कड़ाई से "विधि के अनुसार"।
  • सीमाओं के अधीन: धार्मिक स्वतंत्रता के दोनों अधिकार स्पष्ट रूप से लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन हैं।
Governance

भारत में सार्वजनिक धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्टों को कैसे विनियमित किया जाता है?

  • समवर्ती सूची: न्यास और न्यासी (Trust and Trustees) समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 10) के अंतर्गत आते हैं, जिससे संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को कानून बनाने की अनुमति मिलती है।
  • सांविधिक ढांचा: राज्य-विशिष्ट अधिनियमों (जैसे, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950) और केंद्रीय कानूनों जैसे चैरिटेबल एंड रिलिजियस ट्रस्ट्स एक्ट, 1920 के माध्यम से विनियमित।
  • आयकर अधिनियम: धारा 11 और 12 कर छूट निर्धारित करती हैं, जो उन्हें सख्त ऑडिटिंग, पारदर्शी बुककीपिंग और वास्तविक धर्मार्थ उद्देश्यों पर निर्भर बनाती हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • बड़े धार्मिक बंदोबस्तों में शुचिता

    धार्मिक ट्रस्टों में वित्तीय अपारदर्शिता सीधे GS4 (Ethics) के सार्वजनिक जीवन में शुचिता (probity), स्वतंत्र ऑडिटिंग तंत्र और विशाल सार्वजनिक निधि का प्रबंधन करने वाले गैर-राज्य निकायों (non-state actors) की जवाबदेही जैसे विषयों से जुड़ती है।

  • SC-निगरानी वाली जांच और न्यायिक सक्रियता

    सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली SIT (जैसा कि पहले पेगासस और चुनावी बॉन्ड के मामलों में देखा गया) की बार-बार होने वाली मांगें, राज्य की जांच एजेंसियों में विश्वास की कमी के कारण न्यायिक सक्रियता बनाम कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र (judicial activism versus executive domain) पर GS2 की बहस को रेखांकित करती हैं।

GS2 मुख्य परीक्षा में अनुच्छेद 26(d) (धार्मिक संपत्ति का प्रशासन) और वैधानिक वित्तीय निगरानी (statutory financial oversight) के बीच तनाव का परीक्षण करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।

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