महिला आरक्षण का कार्यान्वयन और संसदीय परिसीमन की बहस
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कार्यान्वयन विधायिकाओं में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन उप-वर्गीकरण जैसे मुद्दे इंटरसेक्शनल प्रतिनिधित्व की जटिलताओं को उजागर करते हैं। इसके अलावा, आगामी परिसीमन अभ्यास भारतीय संघवाद के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है: आनुपातिक प्रतिनिधित्व के लोकतांत्रिक आदर्श और उन राज्यों के राजनीतिक महत्व की रक्षा करने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाना, जिन्होंने राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण उद्देश्यों का सफलतापूर्वक पालन किया है।
सारांश
कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक नारी शक्ति वंदन अधिनियम और आगामी परिसीमन विधेयक पर रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई है। सरकार 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके 33% महिला आरक्षण लागू करने की योजना बना रही है, जिसका कांग्रेस सैद्धांतिक रूप से समर्थन करती है, लेकिन साथ ही SC, ST और OBC महिलाओं के लिए उप-वर्गीकरण की मांग भी कर रही है। विवाद का एक प्रमुख बिंदु संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्तावित परिसीमन है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि पूरी तरह से वर्तमान जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा सीटों का आवंटन उन दक्षिणी राज्यों को नुकसान पहुंचाएगा जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है, जिससे उत्तर प्रदेश जैसे अधिक आबादी वाले उत्तरी राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रभाव असमान रूप से बढ़ जाएगा और भारत के संघीय ढांचे पर दबाव पड़ेगा।
मुख्य बिंदु
- कांग्रेस कार्य समिति (CWC) ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक) और प्रस्तावित परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) के संबंध में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए बैठक की।
- सरकार 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके 33% महिला आरक्षण को लागू करने का इरादा रखती है, और इसे लंबित दशकीय जनगणना के पूरा होने से अलग (delink) कर रही है।
- महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए, कांग्रेस पार्टी 33% के ढांचे के भीतर SC, ST और OBC महिलाओं के लिए विशिष्ट कोटा सुनिश्चित करने हेतु उप-वर्गीकरण की मांग कर रही है।
- कांग्रेस नेताओं ने आगामी परिसीमन प्रक्रिया पर गहरी चिंता व्यक्त की, यह तर्क देते हुए कि इससे उत्तर प्रदेश जैसे अधिक जनसंख्या वाले उत्तरी राज्यों को असमान रूप से लाभ होगा।
- दक्षिण भारतीय राज्य (जैसे कि केरल और तमिलनाडु) जिन्होंने अपनी जनसंख्या को सफलतापूर्वक स्थिर किया है, संसद में अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व में सापेक्ष गिरावट के जोखिम का सामना कर रहे हैं, जिससे उत्तर-दक्षिण राजनीतिक विभाजन और बढ़ रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
नारी शक्ति वंदन अधिनियम
106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023, जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में 15 वर्षों के लिए महिलाओं हेतु एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित करता है।
UPSC context
GS-II (राजव्यवस्था/शासन); महिलाओं के लिए सकारात्मक कार्रवाई और जनगणना-लिंकेज खंड जैसी विधायी बाधाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
परिसीमन आयोग
A high-power statutory body (Articles 82 and 170) that redraws electoral boundaries to ensure equal population-based representation. Its decisions are final and cannot be challenged in court.
UPSC context
GS-II (चुनाव/संघवाद); उत्तर-दक्षिण प्रतिनिधित्व विभाजन और सीटों के आवंटन पर 2026 की रोक के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
उप-वर्गीकरण
किसी आरक्षित श्रेणी (जैसे कि OBC या SC) को छोटे समूहों में विभाजित करना ताकि लाभों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित किया जा सके और प्रभावशाली जातियों को आरक्षण के लाभों पर एकाधिकार करने से रोका जा सके।
UPSC context
GS-II (सामाजिक न्याय); जी. रोहिणी आयोग और समावेशी सकारात्मक कार्रवाई नीतियों पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
कांग्रेस कार्य समिति (CWC)
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वोच्च कार्यकारी और निर्णय लेने वाला अंग, जो पार्टी की रणनीति तैयार करने, इसके संविधान की व्याख्या करने और संगठनात्मक नीतियों का मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS-II (राजनीतिक दल/दबाव समूह); यह एक संसदीय लोकतंत्र में प्रमुख राजनीतिक दलों के आंतरिक शासन की समझ का परीक्षण करता है।
संघवाद
केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन। वर्तमान तनावों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन शामिल हैं, जहाँ जनसंख्या-आधारित सीटों का आवंटन उन राज्यों को दंडित कर सकता है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को सफलतापूर्वक लागू किया है।
UPSC context
GS-II (संघीय ढांचा); क्षेत्रीय समानता और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
106वां संविधान संशोधन अधिनियम SC/ST महिलाओं के साथ-साथ OBC महिलाओं के लिए एक विशिष्ट उप-कोटा का प्रावधान करता है।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल SC और ST महिलाओं के लिए आंतरिक उप-कोटा (intersecting sub-quotas) प्रदान करता है। इस अधिनियम में OBC महिलाओं के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
परिसीमन आयोग संविधान के तहत कैसे कार्य करता है?
- Constitutional mandate: अनुच्छेद 82 के तहत, संसद प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनर्संयोजित करने के लिए एक परिसीमन अधिनियम (Delimitation Act) अधिनियमित करती है।
- पूर्ण प्राधिकार: आयोग के आदेशों को कानून की शक्ति प्राप्त है और उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि चुनावी प्रक्रिया मुकदमेबाजी के कारण विलंबित न हो।
- संरचना: आमतौर पर इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है, और इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त तथा संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं।
सीटों के आवंटन के संबंध में 84वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या था?
- सीटों का फ्रीज: इसने प्रत्येक राज्य को आवंटित लोकसभा सीटों की कुल संख्या पर लगी रोक को 2026 के बाद प्रकाशित होने वाली पहली जनगणना तक बढ़ा दिया।
- नीतिगत औचित्य: इसका उद्देश्य उन राज्यों को पुरस्कृत करना था, न कि दंडित करना, जिन्होंने 1971 की जनगणना के बाद से परिवार नियोजन और जनसंख्या स्थिरीकरण नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया था।
- आंतरिक समायोजन: राज्य की कुल सीटों को फ्रीज करते हुए, इसने अद्यतन जनसांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर राज्य के भीतर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की अनुमति दी।
अंतर-विषय पैटर्न
परिसीमन में वित्त आयोग की समानताएं
15वें वित्त आयोग द्वारा 2011 की जनगणना के उपयोग की भरपाई के लिए 'जनसांख्यिकीय प्रदर्शन' (Demographic Performance) मानदंड का उपयोग करने के समान ही, परिसीमन के लिए केवल जनसंख्या डेटा और संघीय समानता के बीच संतुलन बनाने हेतु नवीन सूत्रों की आवश्यकता होगी।
जनसांख्यिकीय लाभांश बनाम संघीय लाभ
दक्षिणी राज्यों में भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की सफलताओं को संवैधानिक प्रतिनिधित्व से जोड़ता है। सुशासन और प्रतिस्थापन-स्तर प्रजनन दर (replacement-level fertility) विरोधाभासी रूप से अनुच्छेद 81 के तहत किसी राज्य के राजनीतिक प्रभाव के लिए खतरा पैदा करते हैं।
GS2 Mains 2026 में 2026 के बाद परिसीमन (Delimitation) पर से रोक हटने को संघीय टकराव (federal friction) और जनसांख्यिकी से जोड़ते हुए एक प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है।
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