समसामयिकी

औषधि विनियमों में मामूली अपराधों का अपराधीकरण समाप्त करना

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह विषय औद्योगिक विकास (ease of doing business) को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सख्त नियामक निगरानी (regulatory oversight) सुनिश्चित करने के बीच के तनाव पर प्रकाश डालता है। यह GS पेपर 2 (स्वास्थ्य, नियामक निकाय और शासन) और GS पेपर 3 (औद्योगिक नीति) के लिए सीधे तौर पर प्रासंगिक है, क्योंकि यह जन विश्वास अधिनियम (Jan Vishwas Act) के तहत छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने (decriminalizing) के निहितार्थों का विश्लेषण करता है।

सारांश

The article examines the recent guidelines issued by the Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) that enable the compounding of minor drug-related violations, a reform driven by the Jan Vishwas Act. While the decriminalization of technical infractions in the Drugs and Cosmetics Act aims to improve the ease of doing business for the pharmaceutical industry, there are significant concerns regarding regulatory oversight. The author cautions that CDSCO's chronic lack of transparency may lead to a 'pay and pass' culture, inadvertently risking public health. To mitigate these risks, the editorial advocates for greater accountability through the mandatory publication of compounding orders, the inclusion of consumer watchdogs in the regulatory process, and robust enforcement measures like product recalls and follow-up inspections.

मुख्य बिंदु

  • The Jan Vishwas Act amended the Drugs and Cosmetics Act, 1940, allowing the Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) to compound minor drug violations to promote the 'ease of doing business'.
  • नए दिशा-निर्देश फार्मास्युटिकल कंपनियों को आपराधिक अभियोजन का सामना करने के बजाय जुर्माना भरकर तकनीकी गैर-अनुपालन (जैसे कि लेबलिंग की मामूली त्रुटियां) का समाधान करने की अनुमति देते हैं।
  • आलोचकों ने चेतावनी दी है कि CDSCO की ऐतिहासिक अपारदर्शिता कंपाउंडिंग प्रावधान को एक भ्रष्ट 'पे एंड पास' (पैसे दो और मंजूरी लो) योजना में बदल सकती है, जिससे दवाओं की गुणवत्ता के साथ समझौता हो सकता है।
  • वर्तमान ढांचे में कंपाउंडिंग आदेशों को सार्वजनिक रूप से साझा करने की अनिवार्यता का अभाव है और यह उपभोक्ता समूहों या व्हिसलब्लोअर्स के हस्तक्षेप के लिए कोई तंत्र प्रदान नहीं करता है।
  • सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, संपादकीय पूरक नियामक कार्रवाइयों जैसे कि फॉलो-अप निरीक्षण, दवाओं की अनिवार्य वापसी और सुरक्षा अलर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता पर जोर देता है।

महत्वपूर्ण शब्द

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023

42 केंद्रीय अधिनियमों में छोटी, तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूकों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर 'ease of doing business' को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया कानून, जो कारावास की सजा को मौद्रिक दंड से प्रतिस्थापित करता है।

UPSC context

GS पेपर II और III; नियामक सुधारों, वि-अपराधीकरण, और व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने के लिए सरकारी पहलों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940

भारत का प्रमुख विधान जो दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए उनके आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को विनियमित करता है।

UPSC context

GS Paper II (Health/Governance); essential for questions on the legal framework governing public health and pharmaceutical safety.

Source
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO)

भारत का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण (NRA) जो स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत दवाओं की मंजूरी, क्लिनिकल ट्रायल की निगरानी और फार्मास्यूटिकल्स एवं चिकित्सा उपकरणों के लिए मानक निर्धारित करने हेतु जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर II (साविधिक/नियामक निकाय); फार्मास्युटिकल और स्वास्थ्य क्षेत्रों की संस्थागत निगरानी को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
अपराधों का शमन

एक विधिक व्यवस्था जो किसी अपराधी को निर्धारित शुल्क का भुगतान करके छोटे उल्लंघनों का निपटारा करने की अनुमति देती है, जिससे आपराधिक अभियोजन और लंबी अदालती कार्यवाही से बचा जा सके।

UPSC context

GS पेपर II (न्यायपालिका/शासन); न्यायिक लंबित मामलों को कम करने और आपराधिक कानूनों को तर्कसंगत बनाने के प्रशासनिक तंत्र से संबंधित है।

Source
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB)

एक सूचकांक और नीतिगत लक्ष्य जिसका उद्देश्य विनियमों को सरल बनाना, अनुपालन बोझ को कम करना और निजी निवेश तथा उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); संरचनात्मक आर्थिक सुधारों और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता पर उनके प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

The Jan Vishwas Act decriminalizes the manufacturing of spurious drugs to promote ease of doing business.

The Act only decriminalizes minor, technical, or procedural infractions via compounding. The manufacturing of spurious, adulterated, or non-standard quality drugs remains a serious, non-compoundable criminal offence.

संबंधित अवधारणाएँ

Governance / Statutory Bodies

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) का जनादेश क्या है?

  • नोडल प्राधिकरण: यह भारत का शीर्ष राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है जो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) के अंतर्गत कार्य करता है।
  • सांविधिक आधार: यह अपनी विनियामक शक्तियों और वैधानिक समर्थन को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 से प्राप्त करता है।
  • मुख्य कार्य: यह नई दवाओं की मंजूरी की निगरानी करता है, क्लीनिकल ट्रायल को विनियमित करता है, दवाओं के मानक निर्धारित करता है और आयातित फार्मास्यूटिकल्स की गुणवत्ता को नियंत्रित करता है।
Polity and Governance

भारतीय कानूनी ढांचे में 'अपराधों के शमन' (compounding of offences) का क्या अर्थ है?

  • परिभाषा: यह एक समझौता तंत्र (settlement mechanism) है, जहाँ उल्लंघनकर्ता लंबी आपराधिक सुनवाई और अभियोजन से बचने के लिए वित्तीय दंड का भुगतान करता है।
  • प्रयोज्यता: आमतौर पर मामूली, गैर-संज्ञेय अपराधों तक सीमित। यह व्यापक जनहित या जीवन को प्रभावित करने वाले गंभीर अपराधों के लिए उपलब्ध नहीं है।
  • कानूनी परिणाम: सफल शमन (compounding) के परिणामस्वरूप सामान्यतः आपराधिक दोष की किसी स्पष्ट स्वीकारोक्ति के बिना ही आरोपी की दोषमुक्ति हो जाती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • वि-अपराधीकरण बनाम रेगुलेटरी कैप्चर

    ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (जन विश्वास अधिनियम) और नियामक प्रभावकारिता के बीच का तनाव, संशोधित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरणीय अपराधों के गैर-अपराधीकरण को लेकर होने वाली इसी तरह की बहसों को प्रतिबिंबित करता है।

  • विश्व की फार्मेसी के रूप में भारत

    CDSCO की घरेलू कंपाउंडिंग प्रथाओं में अपारदर्शिता भारत की वैश्विक फार्मास्युटिकल प्रतिष्ठा को प्रभावित करने का जोखिम पैदा करती है, जो हाल ही में अफ्रीका को दूषित कफ सिरप के निर्यात के बाद जांच के घेरे में आई थी।

Expect a 2026 GS-2 question analyzing if the Jan Vishwas Act's push for 'ease of doing business' dilutes public health and safety.

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2024MainsGS2

    In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.

  • 2015MainsGS2

    For achieving the desired objectives, it is necessary to ensure that the regulatory institutions remain independent and autonomous. Discuss in the light of the experiences in recent past.

  • 2020MainsGS2

    In order to enhance the prospects of social development, sound and adequate health care policies are needed particularly in the fields of geriatric and maternal health care. Discuss.