समसामयिकी

संस्थागत रैगिंग विरोधी उपाय और विश्वविद्यालय प्रशासन

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

उच्च शिक्षण संस्थानों में सुरक्षित और नैतिक वातावरण सुनिश्चित करना मानव संसाधन विकास और युवाओं के समग्र कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह लेख UGC द्वारा अनिवार्य जीरो-टॉलरेंस नीतियों को लागू करने के लिए आवश्यक व्यावहारिक प्रशासनिक, डिजिटल और कानून-प्रवर्तन तालमेल (synergy) को रेखांकित करता है, जो शैक्षणिक संस्थानों में गवर्नेंस के लिए एक केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।

सारांश

नए शैक्षणिक सत्र की तैयारी में, दिल्ली विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कई कड़े रैगिंग-विरोधी उपाय लागू किए हैं। इन पहलों में संयुक्त नियंत्रण कक्षों की स्थापना, सीलबंद शिकायत पेटियां और विश्वविद्यालय के प्रॉक्टोरियल बोर्ड एवं दिल्ली पुलिस को शामिल करने वाले समन्वित सतर्कता दस्ते शामिल हैं। परिसर की सुरक्षा और रिपोर्टिंग व्यवस्था में सुधार के लिए, नेशनल एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप (Anti-Ragging, Himmat) जैसे डिजिटल हस्तक्षेपों को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही 'VAMIKA' नामक सर्व-महिला गश्ती वाहन जैसी भौतिक गश्त भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त, जागरूकता बढ़ाने और नए छात्रों के लिए एक सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए DU अगस्त के मध्य में 'एंटी-रैगिंग दिवस' और सप्ताह का आयोजन करेगा।

मुख्य बिंदु

  • दिल्ली विश्वविद्यालय ने UGC के निर्देशों के अनुरूप नए शैक्षणिक सत्र से पहले व्यापक रैगिंग विरोधी उपाय शुरू किए हैं।
  • विश्वविद्यालय छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए 12 अगस्त को एंटी-रैगिंग दिवस और 12 से 18 अगस्त तक एंटी-रैगिंग सप्ताह मनाएगा।
  • प्रशासनिक उपायों में सीलबंद शिकायत पेटियां, उत्तर और दक्षिण परिसरों के लिए संयुक्त नियंत्रण कक्ष और छात्रों तथा अभिभावकों द्वारा अनिवार्य एंटी-रैगिंग अंडरटेकिंग शामिल हैं।
  • पुलिस पिकेट, सतर्कता दल और 'वामिका' (एक महिला पुलिस गश्ती वाहन) के माध्यम से परिसर की निगरानी को सुदृढ़ किया गया है।
  • गुमनाम और त्वरित रिपोर्टिंग को सुगम बनाने के लिए एंटी-रैगिंग और हिम्मत (Himmat) मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल तंत्रों के साथ-साथ एक केंद्रीकृत हेल्पलाइन को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है।

महत्वपूर्ण शब्द

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

UGC अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय, जो भारत में उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव तथा विश्वविद्यालयों को धन वितरित करने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS पेपर II: सांविधिक/नियामक निकाय; शिक्षा नीति; शैक्षणिक मानकों और छात्र कल्याण को बनाए रखने के लिए तंत्र।

Source
UGC रैगिंग-रोधी विनियम (2009)

अनिवार्य कानूनी दिशानिर्देश जो सभी भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के सभी रूपों को प्रतिबंधित करते हैं और संस्थागत एंटी-रैगिंग समितियों एवं दस्तों (squads) की स्थापना को अनिवार्य बनाते हैं।

UPSC context

GS Paper II: विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; शैक्षणिक संस्थानों में कमजोर वर्गों (छात्रों) का संरक्षण।

Source
राष्ट्रीय एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन

UGC द्वारा स्थापित एक 24x7 बहुभाषी टोल-फ्री सेवा (1800-180-5522), जिसका उद्देश्य कॉलेजों में रैगिंग के पीड़ितों को तत्काल शिकायत निवारण और सहायता प्रदान करना है।

UPSC context

GS पेपर II: सामाजिक न्याय; शिकायत निवारण और छात्र अधिकारों के संरक्षण के लिए संस्थागत तंत्र।

Source
हिम्मत प्लस ऐप

दिल्ली पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया एक आपातकालीन सुरक्षा मोबाइल एप्लिकेशन, जो मुख्य रूप से महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से SOS सेवाएँ, डिस्ट्रेस अलर्ट और लोकेशन ट्रैकिंग प्रदान करता है।

UPSC context

GS Paper II: शासन और आंतरिक सुरक्षा; सार्वजनिक सुरक्षा और लिंग-आधारित अपराध रोकथाम में तकनीक की भूमिका।

Source
एंटी-रैगिंग मोबाइल ऐप

UGC द्वारा लॉन्च किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो छात्रों को स्मार्टफोन के माध्यम से रैगिंग की शिकायतें दर्ज करने, अनिवार्य शपथ पत्र (undertakings) जमा करने और नेशनल हेल्पलाइन तक पहुँच प्राप्त करने की अनुमति देता है।

UPSC context

GS पेपर II: ई-गवर्नेंस; सुलभ शिकायत निवारण और प्रशासनिक जवाबदेही के लिए डिजिटल हस्तक्षेप।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

रैगिंग एक वैधानिक अपराध है जो संसद द्वारा अधिनियमित एक विशेष केंद्रीय रैगिंग रोधी अधिनियम (Central Anti-Ragging Act) के तहत दंडनीय है।

भारत में कोई एकल राष्ट्रीय एंटी-रैगिंग कानून नहीं है। घटनाओं को राज्य-विशिष्ट कानूनों, सामान्य दंड संहिताओं और UGC प्रशासनिक विनियमों (2009) के माध्यम से संबोधित किया जाता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Governance & Education

भारत में रैगिंग के विरुद्ध नियामक ढांचा क्या है?

  • राघवन समिति: 2007 में उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त एक समिति जिसकी सिफारिशें संस्थागत रैगिंग-विरोधी तंत्र का आधार बनीं।
  • UGC विनियम (2009): संस्थानिक एंटी-रैगिंग स्क्वॉड और हेल्पलाइन को अनिवार्य बनाता है। क्लॉज 9.4 UGC को अनुपालन न करने वाले संस्थानों की मान्यता रद्द करने या उन्हें दंडित करने की अनुमति देता है।
  • कानूनी अभियोजन: केंद्रीय कानून की अनुपस्थिति में, दोषियों को सदोष अवरोध जैसे अपराधों के लिए राज्य के कानूनों या सामान्य आपराधिक संहिताओं के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ता है।
Governance (e-Governance)

हिम्मत जैसे आपातकालीन ई-गवर्नेंस ऐप्स की क्या सीमाएं हैं?

  • निम्न स्वीकार्यता: मजबूत उपयोगिता के बावजूद, संसदीय समितियों ने उल्लेख किया है कि जटिल यूजर इंटरफेस और क्षेत्रीय भाषाई बाधाओं के कारण इसे अपनाना सीमित बना हुआ है।
  • डिजिटल डिवाइड: स्मार्टफोन और मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी पर अत्यधिक निर्भरता अनजाने में उन संवेदनशील आबादी को बाहर कर सकती है जिनके पास डिजिटल पहुंच का अभाव है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • संस्थागत नैतिकता (GS4) और रैगिंग

    रैगिंग का बने रहना समानुभूति जैसे बुनियादी सामाजिक मूल्यों की विफलता को उजागर करता है। उच्च शिक्षा में नैतिक जवाबदेही विकसित करने के लिए औपचारिक पुलिसिंग को मूल्य-आधारित शिक्षा के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

  • कमजोर वर्गों के लिए तकनीकी समाधान (GS2)

    Himmat जैसे ऐप्स और 'VAMIKA' जैसी पहल महिला छात्राओं जैसे संवेदनशील समूहों को सुरक्षित करने हेतु ई-गवर्नेंस और कम्युनिटी पुलिसिंग के संगम को रेखांकित करती हैं।

राघवन समिति (Raghavan Committee) पर प्रीलिम्स में एक कथन या इस दावे वाले जाल (trap) की अपेक्षा करें कि भारत में एक स्वतंत्र केंद्रीय एंटी-रैगिंग अधिनियम (standalone Central Anti-Ragging Act) है (जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है)।

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