बिहार सरकार व्यापक भूजल प्रबंधन नीति तैयार करेगी
स्रोत:newsyweb ↗

क्यों मायने रखता है
अनियंत्रित भूजल दोहन बिहार की कृषि स्थिरता और पेयजल सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करता है। बिहार भूजल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2026 का विकास, संरक्षण के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण विधायी कदम है।
सारांश
बिहार सरकार एक व्यापक भूजल नीति तैयार कर रही है और बिहार भूजल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2026 की प्रक्रिया में तेजी ला रही है। सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में लघु जल संसाधन विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित करने हेतु अनियंत्रित भूजल दोहन को नियंत्रित करने, मौजूदा जल परिसंपत्तियों का रखरखाव करने, और वर्षा जल संचयन तथा वैज्ञानिक रिचार्ज तकनीकों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया।
मुख्य बिंदु
- बिहार जल्द ही राज्य में भूजल संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक भूजल नीति तैयार करेगा।
- राज्य सरकार अनियंत्रित दोहन को विनियमित करने और संतुलित जल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए बिहार भूजल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2026 को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी ला रही है।
- लघु जल संसाधन विभाग का उद्देश्य केवल नई परियोजनाओं के निर्माण से बढ़कर मौजूदा जल संरचनाओं और परिसंपत्तियों के उचित रखरखाव और प्रबंधन को प्राथमिकता देने तक विस्तृत होगा।
- सरकार भूजल स्तर में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और वैज्ञानिक तथा तकनीकी उपायों को बढ़ावा देने का इरादा रखती है।
- पटना में लोक सेवक आवास के 'संकल्प सभागार' में इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता बिहार के नेता सम्राट चौधरी ने की, जिसमें प्रमुख प्रशासनिक और विभागीय प्रमुख उपस्थित थे।
महत्वपूर्ण शब्द
बिहार भूजल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2026
बिहार में एक प्रस्तावित राज्य कानून, जिसे अनियंत्रित भूजल दोहन को विनियमित करने, इसके अत्यधिक उपयोग को रोकने और जल संसाधनों के संतुलित एवं सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है।
UPSC context
GS Paper II और III; यह संसाधन विनियमन और पर्यावरणीय शासन के लिए राज्य-स्तरीय विधायी हस्तक्षेपों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
बिहार भूजल नीति
जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, वैज्ञानिक पुनर्भरण (रिचार्ज) तकनीकों और दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत विभागीय समन्वय पर केंद्रित आगामी व्यापक राज्य ढांचा।
UPSC context
GS Paper III; जल संकट, जलवायु लचीलेपन और संसाधन संरक्षण से निपटने के लिए उप-राष्ट्रीय रणनीतियों के अध्ययन के लिए प्रासंगिक।
लघु जल संसाधन विभाग
बिहार में राज्य सरकार का एक विभाग जिसे लघु सिंचाई परियोजनाओं, नलकूपों के निष्पादन और रखरखाव तथा स्थानीयकृत भूजल प्रबंधन के लिए रणनीतियाँ तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
GS पेपर III; विकेंद्रीकृत सिंचाई मॉडलों के संस्थागत शासन और राज्य की कृषि अवसंरचना के विश्लेषण के लिए आवश्यक।
प्रारंभिक ट्रैप
भूजल विनियमन विशिष्ट रूप से संघ सूची के अंतर्गत आता है, जिससे केवल केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (CGWA) को ही निकासी की अनुमति अनिवार्य करने का अधिकार प्राप्त होता है।
जल राज्य का विषय है (प्रविष्टि 17)। जबकि CGWA केंद्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कार्य करता है, राज्य स्थानीय भूजल दोहन को विनियमित करने के लिए अपने स्वयं के प्राधिकरणों के गठन हेतु कानून बना सकते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय संविधान के तहत केंद्र और राज्यों के बीच जल क्षेत्राधिकार का विभाजन किस प्रकार किया गया है?
- राज्य सूची की प्रविष्टि 17: यह जलापूर्ति, सिंचाई, नहरों, जल निकासी, जल संचयन और जल शक्ति को नियंत्रित करता है, जिससे राज्यों को स्थानीय जल संसाधनों पर प्राथमिक विधायी क्षमता प्राप्त होती है।
- संघ सूची की प्रविष्टि 56: केंद्र सरकार को जनहित में संसद द्वारा घोषित अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों को विनियमित और विकसित करने के लिए सशक्त बनाता है।
- अनुच्छेद 262: संसद को अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्यायनिर्णयन करने में सक्षम बनाता है, जिससे सामान्य न्यायिक निरीक्षण को दरकिनार किया जा सके।
केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) की उत्पत्ति और अधिदेश क्या है?
- वैधानिक उत्पत्ति: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत स्थापित।
- प्रमुख अधिदेश: भूजल निकासी को विनियमित करता है, औद्योगिक/वाणिज्यिक उपयोग के लिए NOC जारी करता है, और पूरे भारत में गंभीर जल-तनाव वाले क्षेत्रों को अधिसूचित करता है।
- राज्य अतिव्यापन: राज्य स्थानीय स्तर पर CGWA की लाइसेंसिंग भूमिका को विकेंद्रीकृत करने या उसका स्थान लेने के लिए राज्य प्राधिकरणों की स्थापना हेतु विशिष्ट भूजल कानून बना सकते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
पारंपरिक प्रणालियाँ बनाम जलवायु लचीलापन
आधुनिक कानूनों के साथ-साथ बिहार की 'आहार-पाइन' जैसी ऐतिहासिक प्रणालियों को पुनर्जीवित करना यह दर्शाता है कि किस प्रकार पारंपरिक सामुदायिक नेतृत्व वाली सिंचाई व्यवस्था राज्य के नेतृत्व वाली जलवायु अनुकूलन योजनाओं में एकीकृत होती है।
पर्यावरण संघवाद और संसाधन नियंत्रण
CGWA के नियंत्रण के स्थान पर राज्य भूजल अधिनियमों का आना स्थानीय पर्यावरण संघवाद की दिशा में एक प्रयास को दर्शाता है, जो केंद्रीय ढांचागत अधिनियमों और राज्य सूची (State List) की शक्तियों के बीच संतुलन स्थापित करता है।
UPSC, EPA 1986 के तहत CGWA के वैधानिक आधार बनाम स्थानीय भूजल दोहन को विनियमित करने की राज्य सूची की शक्तियों का परीक्षण कर सकता है।
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