पारिस्थितिकीय सीमाओं पर जलवायु परिवर्तन का सिंधु जल संधि पर प्रभाव
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
सिंधु जल संधि भारत-पाकिस्तान कूटनीति का एक मानक है, जिसकी समकालीन जलवायु परिवर्तन द्वारा कड़ी परीक्षा ली जा रही है। सीमा पार जल बंटवारे (GS2) और हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने के भौगोलिक/जल विज्ञान संबंधी प्रभावों (GS1) के अंतर्संबंधों को समझना Prelims और Mains दोनों में एक निरंतर पूछा जाने वाला विषय है।
सारांश
भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि (IWT), जलवायु परिवर्तन की वास्तविकताओं के कारण लगातार दबाव में है। हालांकि संधि ने सिंधु बेसिन की नदियों का सफलतापूर्वक विभाजन किया था, लेकिन इसमें पिघलते हिमालयी ग्लेशियरों और अनिश्चित वर्षा पैटर्न के कारण बदलते जल विज्ञान (hydrology) को संबोधित करने के प्रावधानों का अभाव है। जैसे-जैसे नदियों का प्रवाह अधिक अप्रत्याशित होता जा रहा है, पानी का कठोर मात्रात्मक आवंटन अब पर्याप्त नहीं रह गया है। लेख का तर्क है कि भारत और पाकिस्तान को क्षेत्र की भविष्य की जल आवश्यकताओं को सुरक्षित करने के लिए जलवायु लचीलापन (climate resilience), पारिस्थितिक संरक्षण और एक सहकारी संयुक्त बेसिन प्रबंधन ढांचे को शामिल करने हेतु संधि पर फिर से बातचीत और उसे अपडेट करना चाहिए।
मुख्य बिंदु
- भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि (IWT) बेसिन की नदियों को कठोरता से विभाजित करती है, लेकिन इसमें आधुनिक पर्यावरणीय और जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए तंत्र का अभाव है।
- जलवायु परिवर्तन हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने और अनियमित वर्षा के माध्यम से सिंधु बेसिन की हाइड्रोलॉजी को व्यापक रूप से बदल रहा है, जिससे नदी का प्रवाह अप्रत्याशित हो गया है।
- यह संधि वर्तमान में व्यापक पर्यावरणीय स्थिरता या पारिस्थितिक संरक्षण के बजाय जल के सख्त मात्रात्मक विभाजन पर केंद्रित है।
- दीर्घकालिक क्षेत्रीय जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, दोनों देशों को एक सहकारी, संयुक्त बेसिन प्रबंधन दृष्टिकोण की ओर बढ़कर IWT को अपडेट करने की आवश्यकता है, जिसमें जलवायु लचीलापन (climate resilience) शामिल हो।
महत्वपूर्ण शब्द
सिंधु जल संधि (1960)
1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक जल-वितरण समझौता, जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक (World Bank) द्वारा की गई थी, जो सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों को दोनों देशों के बीच आवंटित करता है।
UPSC context
जीएस पेपर II: भारत-पाकिस्तान संबंध; सीमा-पारीय जल शासन और ऐतिहासिक द्विपक्षीय समझौतों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
स्थायी सिंधु आयोग
भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों का एक द्विपक्षीय निकाय जिसे संधि को लागू करने, डेटा का आदान-प्रदान करने और वार्षिक बैठकों के माध्यम से तकनीकी "प्रश्नों" को हल करने के लिए स्थापित किया गया है।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विवाद समाधान और द्विपक्षीय सहयोग के लिए संस्थागत तंत्र।
विश्व बैंक
वह वैश्विक वित्तीय संस्थान जिसने IWT के लिए नौ वर्षों की वार्ताओं में मध्यस्थता की और विवाद समाधान में विशिष्ट प्रक्रियात्मक भूमिकाओं के साथ एक हस्ताक्षरकर्ता बना हुआ है।
UPSC context
GS पेपर II: क्षेत्रीय संघर्षों में मध्यस्थता करने और वैश्विक संधियों की निगरानी करने में अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका।
पश्चिमी नदियाँ
सिंधु, झेलम और चिनाब; IWT के तहत मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित, जिसमें भारत को रन-ऑफ-द-रिवर पनबिजली परियोजनाओं जैसे सीमित 'गैर-उपभोगकारी' (non-consumptive) उपयोगों की अनुमति है।
UPSC context
GS Paper I एवं II: सिंधु बेसिन का भूगोल और भारत के जल उपयोग पर कानूनी सीमाएँ।
पूर्वी नदियाँ
सतलज, ब्यास और रावी; सिंधु जल संधि के तहत भारत द्वारा अप्रतिबंधित उपयोग के लिए आवंटित।
UPSC context
GS प्रश्नपत्र I: उत्तर भारत की अपवाह प्रणालियाँ और जल संसाधनों का विभाजन।
तटस्थ विशेषज्ञ
IWT के विवाद समाधान तंत्र का दूसरा चरण, जिसे विश्व बैंक द्वारा तकनीकी प्रकृति के "मतभेदों" को सुलझाने के लिए नियुक्त किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II: अंतरराष्ट्रीय सीमा-पार जल विवादों के समाधान के लिए कानूनी और तकनीकी ढांचा।
प्रारंभिक ट्रैप
1960 की संधि के तहत भारत को पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) के जल का उपयोग करने से सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है।
भारत को पश्चिमी नदियों के सीमित गैर-उपभोग्य, घरेलू और कृषि उपयोग की अनुमति है, जिसमें सख्त डिजाइन मानदंडों के अधीन रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजनाएं शामिल हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
सिंधु जल संधि नदियों का बँटवारा और विवादों का समाधान कैसे करती है?
- पूर्वी नदियाँ: रावी, ब्यास और सतलुज को भारत के लिए अप्रतिबंधित उपयोग हेतु आवंटित किया गया है।
- पश्चिमी नदियाँ: सिंधु, झेलम और चेनाब मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित हैं, लेकिन भारत के पास सीमित उपयोग के अधिकार बरकरार हैं।
- विवाद तंत्र: एक श्रेणीबद्ध प्रणाली: स्थायी सिंधु आयोग (प्रश्न) -> तटस्थ विशेषज्ञ (मतभेद) -> मध्यस्थता न्यायालय (विवाद)।
जलवायु परिवर्तन हिमालयी नदियों के जल विज्ञान (hydrology) को भौतिक रूप से किस प्रकार परिवर्तित करता है?
- हिमनदों का पीछे हटना: तेजी से पिघलने के कारण अल्पकालिक बाढ़ आती है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप शुष्क मौसम के दौरान नदियों के आधार प्रवाह (base flows) में दीर्घकालिक संरचनात्मक गिरावट आती है।
- अनियमित वर्षण: ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में हिमपात के स्थान पर वर्षा होने से अचानक आने वाली बाढ़ (flash flood) का जोखिम बढ़ जाता है और मौसमी प्रवाह (seasonal discharges) का समय बदल जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
रन-ऑफ-द-रिवर हाइड्रो और जम्मू-कश्मीर का विकास
भारत की जलविद्युत परियोजनाओं (जैसे किशनगंगा और रतले) पर IWT के सख्त मानदंड सीधे GS3 सीमा अवसंरचना और जम्मू और कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा रणनीतियों से जुड़ते हैं।
जल कूटनीति में एक 'थ्रेट मल्टीप्लायर' के रूप में जलवायु
ब्रह्मपुत्र (चीन) और तीस्ता (बांग्लादेश) की तरह ही, जलवायु-प्रेरित प्रवाह परिवर्तन कठोर और स्थिर जल-साझाकरण समझौतों को सक्रिय भू-राजनीतिक फ्लैशपॉइंट्स में बदल रहे हैं।
वर्ष 2026 में IWT विवाद समाधान तंत्र और हिमालयी नदी जल विज्ञान (hydrology) में जलवायु-प्रेरित परिवर्तनों को जोड़ते हुए एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।
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- 2012MainsGS2
The situation today is far different to that prevalent fifty years back when the Indus Water Treaty was signed." Highlight the complexity of the current challenges on both sides of the border in this regard. Do you think that a review of the Treaty is in India's best interests?
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