समसामयिकी

डिजिटल सेंसरशिप और आईटी नियमों को लेकर नागरिक समाज की चिंताएं

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

IT नियम, 2021 में प्रस्तावित संशोधनों पर बहस डिजिटल स्पेस के राजकीय विनियमन (जिसे अक्सर सुरक्षा या भ्रामक सूचना संबंधी चिंताओं के आधार पर उचित ठहराया जाता है) और अनुच्छेद 19 के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों के संरक्षण के बीच जारी तनाव को रेखांकित करती है। यह कार्यकारी अतिरेक (executive overreach) के सामने डिजिटल अधिकारों की वकालत करने और लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करने में नागरिक समाज संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी बल देती है।

सारांश

सिविल सोसायटी संगठनों और डिजिटल अधिकार अधिवक्ताओं ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में प्रस्तावित संशोधनों पर चिंता जताई है और बढ़ती राजकीय सेंसरशिप की चेतावनी दी है। इन मसौदा नियमों का उद्देश्य सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) को व्यक्तिगत सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को डिजिटल समाचार प्रकाशकों की तरह विनियमित करने के लिए सशक्त बनाना है और प्लेटफार्मों के लिए IT मंत्रालय की "एडवाइजरी" (advisories) का पालन करना अनिवार्य करना है। Internet Freedom Foundation (IFF) और MediaNama जैसे समूहों का तर्क है कि यह व्यापक सेंसरशिप के लिए एक ढांचा तैयार करता है। उन्होंने स्वतंत्र मीडिया तथा व्यंग्यात्मक (satirical) अकाउंट्स को हटाए जाने की हालिया सरकारी कार्रवाइयों का हवाला दिया है। वहीं, सरकारी अधिकारियों ने इन चिंताओं को कमतर आंकते हुए सामान्य उपयोगकर्ताओं और समर्पित टिप्पणीकारों के बीच एक "ग्रे एरिया" (grey area) होने की बात कही है।

मुख्य बिंदु

  • नागरिक समाज समूहों ने IT नियम, 2021 में प्रस्तावित संशोधनों का कड़ा विरोध किया और चेतावनी दी कि ये व्यापक सेंसरशिप के लिए एक ढांचा तैयार करते हैं।
  • प्रस्तावित नियम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) को व्यक्तिगत सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को समाचार प्रकाशकों के रूप में विनियमित करने की शक्ति प्रदान करेंगे।
  • इन संशोधनों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आईटी मंत्रालय द्वारा जारी तदर्थ (ad-hoc) "एडवाइजरी" का पालन करना भी अनिवार्य होगा।
  • एडवोकेसी समूहों ने स्वतंत्र समाचार आउटलेट्स, व्यंग्यात्मक अकाउंट्स और सत्ता-विरोधी सामग्री को हाल ही में मनमाने ढंग से हटाए जाने की घटनाओं को बढ़ती सेंसरशिप के प्रमाण के रूप में इंगित किया।
  • आईटी सचिव ने इन चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि सामान्य उपयोगकर्ताओं और समसामयिक मामलों के टिप्पणीकारों के बीच एक 'ग्रे एरिया' (grey area) है, और उन्होंने इस बात के प्रभाव को कमतर बताया कि टेकडाउन नोटिस कौन जारी करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

IT नियम, 2021

IT अधिनियम, 2000 के तहत अधीनस्थ विधान, जो अनिवार्य उचित सावधानी (due diligence) और त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से सोशल मीडिया मध्यवर्तियों, OTT प्लेटफॉर्मों और डिजिटल समाचारों को विनियमित करता है।

UPSC context

GS पेपर 2/3: शासन और आंतरिक सुरक्षा; डिजिटल मीडिया के लिए नियामक ढांचे और मौलिक अधिकारों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)

डिजिटल बुनियादी ढांचे और इंटरनेट गवर्नेंस के लिए नोडल केंद्रीय मंत्रालय; यह मध्यवर्ती उचित सावधानी (intermediary due diligence) और प्लेटफॉर्म अनुपालन से संबंधित IT नियमों के भाग II का प्रशासन करता है।

UPSC context

GS पेपर 2: सांविधिक और कार्यकारी निकाय; डिजिटल विनियमन में क्षेत्राधिकार संबंधी भूमिकाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB)

प्रसारण और डिजिटल मीडिया के विनियमन के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रालय; यह भाग III के तहत डिजिटल समाचार और OTT प्लेटफार्मों के लिए 'आचार संहिता' (Code of Ethics) की देखरेख करता है।

UPSC context

GS पेपर 2: सरकारी नीतियां; डिजिटल सेंसरशिप और मीडिया की स्वतंत्रता पर बहस के लिए प्रासंगिक।

Source
इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF)

एक भारतीय डिजिटल अधिकार NGO जो ऑनलाइन स्वतंत्रता, निजता और नेट न्यूट्रलिटी की वकालत करता है; यह राज्य की निगरानी (state surveillance) के खिलाफ कानूनी और नीतिगत चुनौतियों में नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व करता है।

UPSC context

GS Paper 2: नागरिक समाज की भूमिका; संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने में दबाव समूहों के कार्यों का परीक्षण करता है।

Source
सेफ हार्बर प्रावधान

IT Act की धारा 79 के तहत कानूनी सुरक्षा जो प्लेटफॉर्मों को थर्ड-पार्टी कंटेंट के लिए उत्तरदायित्व से बचाती है, बशर्ते वे सरकार द्वारा निर्धारित ड्यू डिलिजेंस (उचित सावधानी) का पालन करें।

UPSC context

GS पेपर 3: IT और संचार; तकनीकी मध्यस्थों (tech intermediaries) के कानूनी संरक्षण और उत्तरदायित्वों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
IT अधिनियम की धारा 69A

एक कानूनी प्रावधान जो केंद्र सरकार को राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में ऑनलाइन जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को ब्लॉक करने का अधिकार देता है।

UPSC context

GS पेपर 2: संविधान एवं राजव्यवस्था; वाक् स्वतंत्रता पर 'युक्तिसंगत निर्बंधनों' (reasonable restrictions) को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) IT नियम 2021 के तहत विशेष रूप से डिजिटल समाचार प्रकाशकों और OTT प्लेटफॉर्मों को विनियमित करता है।

IT नियम 2021 के तहत नियामक शक्ति दो भागों में विभाजित है। MeitY सोशल मीडिया मध्यवर्तियों (intermediaries) को विनियमित करता है, जबकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) डिजिटल समाचार और OTT प्लेटफॉर्म की देखरेख करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance: Digital Rights

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत 'सेफ हार्बर' सुरक्षा क्या है?

  • धारा 79 उन्मुक्ति: धारा 79 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ISPs को उनके नेटवर्क पर होस्ट किए गए थर्ड-पार्टी यूजर-जनरेटेड कंटेंट के लिए कानूनी दायित्व से छूट प्रदान करती है।
  • सशर्त संरक्षण: उन्मुक्ति केवल तभी लागू होती है जब प्लेटफॉर्म केवल एक माध्यम (conduit) के रूप में कार्य करते हैं और केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य उचित सावधानी (due diligence) दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हैं।
  • उन्मुक्ति की समाप्ति: यदि प्लेटफॉर्म वैध सरकारी आदेश या अदालती निर्देश प्राप्त होने पर अवैध सामग्री को शीघ्रता से हटाने में विफल रहते हैं, तो वे इस सुरक्षा को खो देते हैं।
Polity: Fundamental Rights

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) के निर्णय ने डिजिटल अभिव्यक्ति (digital speech) को किस प्रकार प्रभावित किया?

  • धारा 66A को निरस्त किया गया: सुप्रीम कोर्ट ने IT एक्ट की धारा 66A को इसके अत्यधिक व्यापक, अस्पष्ट होने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 'चिलिंग इफेक्ट' (chilling effect) डालने के कारण अमान्य घोषित कर दिया।
  • धारा 69A को बरकरार रखा गया: न्यायालय ने धारा 69A के तहत वेबसाइटों को ब्लॉक करने की सरकार की शक्ति को बरकरार रखा क्योंकि इसमें समिति समीक्षा और लिखित कारणों जैसे प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय शामिल हैं।
  • वकालत बनाम उकसावा: फैसले ने वकालत (advocacy) और उकसावे (incitement) के बीच अंतर स्पष्ट किया, और अपमानजनक भाषण को तब तक संरक्षण प्रदान किया जब तक कि वह सीधे तौर पर आसन्न हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था को न उकसाए।

अंतर-विषय पैटर्न

  • प्रत्यायोजित विधान बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

    IT Rules कार्यकारी नियम-निर्माण (executive rule-making) का प्रतिनिधित्व करते हैं। Mains के प्रश्नों में अक्सर यह परीक्षण किया जाता है कि क्या ऐसे नियम अनुच्छेद 19(2) के 'आवश्यकता परीक्षण' (necessity test) को पास किए बिना अनुच्छेद 19(1)(a) की स्वतंत्रताओं को मनमाने ढंग से प्रतिबंधित करने के लिए संसदीय जांच (parliamentary scrutiny) को दरकिनार करते हैं।

  • डिजिटल अधिकारों में CSOs की भूमिका

    GS2 गवर्नेंस (NGOs/CSOs की भूमिका) को संवैधानिक अधिकारों से जोड़ता है, और रेखांकित करता है कि कैसे IFF जैसे समूह डिजिटल मास सर्विलांस और सेंसरशिप के खिलाफ अंकुश (checks) के रूप में कार्य करने के लिए रणनीतिक मुकदमेबाजी (PILs) का उपयोग करते हैं।

2026 की Prelims में नियामक क्षेत्रों (MeitY बनाम MIB) को प्लेटफॉर्म के प्रकारों के साथ सुमेलित (mapping) करने और धारा 69A के ब्लॉकिंग प्रावधानों से संबंधित प्रश्न की अपेक्षा करें।

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  • 2024MainsGS3

    Social media and encrypting messaging services pose a serious security challenge. What measures have been adopted at various levels to address the security implications of social media? Also suggest any other remedies to address the problem.

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    Use of Internet and social media by non-state actors for subversive activities is a major security concern. How have these been misused in the recent past? Suggest effective guidelines to curb the above threat.

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    What do you understand by the concept "freedom of speech and expression"? Does it cover hate speech also ? Why do the films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression ? Discuss.

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