बच्चों के लिए इंटरनेट पहुंच पर सुप्रीम कोर्ट का रुख
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह विकास डिजिटल अधिकारों, बाल सुरक्षा और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के बढ़ते दायरे से जुड़ी बहस को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, जो डिजिटल युग में नागरिक स्वतंत्रता और राज्य के विनियमन के बीच संतुलन बनाने से जुड़े सवालों के लिए महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करता है।
सारांश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों के पास इंटरनेट पहुँच से जुड़े मौलिक अधिकार हैं, और डिजिटल उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के खिलाफ चेतावनी दी। अदालत ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और शिक्षा, विकास तथा डिजिटल साक्षरता तक उनकी निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि इंटरनेट तक पहुँच बच्चों के मौलिक अधिकारों, जिनमें शिक्षा और विकास शामिल हैं, का लगातार एक अनिवार्य हिस्सा बनती जा रही है।
- अदालत ने बच्चों के लिए इंटरनेट के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के खिलाफ चेतावनी दी, और पूर्ण प्रतिबंधों के बजाय लक्षित, आनुपातिक और संतुलित विनियामक ढाँचों की आवश्यकता पर जोर दिया।
- यह निर्णय ऑनलाइन हानियों (जैसे साइबरबुलिंग, लत और अनुचित सामग्री) से बच्चों की सुरक्षा करने और उनके डिजिटल अधिकारों तथा सूचना तक उनकी पहुँच की रक्षा करने के बीच आवश्यक संतुलन को रेखांकित करता है।
- यह अनुच्छेद 21 के विस्तारित क्षितिज को और मजबूत करता है, जहाँ डिजिटल कनेक्टिविटी को आधुनिक सामाजिक समावेश और सीखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
संविधान का अनुच्छेद 21
एक केंद्रीय संवैधानिक प्रावधान जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने यह व्याख्या की है कि इसमें व्यक्तिगत विकास और शिक्षा के लिए डिजिटल समावेशन और इंटरनेट तक पहुँच को आवश्यक माना गया है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन - फंडामेंटल राइट्स, ज्यूडिशियल इंटरप्रिटेशंस)। अधिकारों के बढ़ते आयामों पर वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करता है।
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐक्ट
भारत में साइबरस्पेस को विनियमित करने वाला प्रमुख कानून, जो बिचौलियों की देनदारियों (intermediary liabilities), उचित मुस्तैदी (due diligence) की आवश्यकताओं और बाल यौन शोषण सामग्री जैसे डिजिटल अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधानों को रेखांकित करता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (साइंस एंड टेक्नोलॉजी - IT, साइबर सुरक्षा, डिजिटल गवर्नेंस)। डिजिटल रेगुलेशन और प्लेटफॉर्म की जवाबदेही की समझ का परीक्षण करता है।
भारत का उच्चतम न्यायालय
भारत का सर्वोच्च संवैधानिक अदालत, जो न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार है, जिसने हाल ही में यह पुष्टि की है कि व्यापक प्रतिबंधों के माध्यम से डिजिटल पहुंच को कम नहीं किया जा सकता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन - न्यायपालिका)। यह न्यायिक सक्रियता, ऐतिहासिक फैसलों और अधिकारों की सुरक्षा के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
इंटरनेट एक्सेस और फ्री स्पीच (वाक् स्वतंत्रता) से संबंधित मौलिक अधिकार कड़ाई से वयस्क नागरिकों तक सीमित हैं और नाबालिगों पर लागू नहीं होते हैं।
अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि अनुच्छेद 19(1)(a) या अनुच्छेद 21 जैसे संवैधानिक अधिकार केवल वयस्कों पर लागू होते हैं; सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि संवैधानिक अधिकारों की कोई आयु सीमा नहीं होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में इंटरनेट एक्सेस को एक मौलिक अधिकार के रूप में समर्थन देने वाले प्रमुख संवैधानिक प्रावधान और न्यायिक पूर्ववर्ती (judicial precedents) क्या हैं?
- अनुराधा भसीन केस: अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) में यह निर्णय दिया गया था कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा 19(1)(g) के तहत व्यापार में इंटरनेट शामिल है।
- अनुच्छेद 21 का दायरा: अनुच्छेद 21 के विस्तार में शिक्षा, सूचना और गोपनीयता का अधिकार शामिल है, जो आधुनिक मानव विकास के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है।
- आनुपातिकता परीक्षण: पुट्टस्वामी मामले में स्थापित आनुपातिकता परीक्षण (Proportionality test) के तहत मौलिक अधिकारों पर राज्य के प्रतिबंधों का विधिवत, आवश्यक और आनुपातिक होना अनिवार्य है।
अंतर-विषय पैटर्न
डिटल अधिकार और अनुच्छेद 21 के बढ़ते क्षितिज
अनुच्छेद 21 का विस्तार करके इसमें डिजिटल पहुँच को शामिल करना, निजता (के.एस. पुट्टस्वामी मामले) और पर्यावरण न्यायशास्त्र में न्यायिक सक्रियता को दर्शाता है, जो अधिकारों और राज्य के विनियमन के बीच संतुलन बनाता है।
बाल अधिकार, DPDP अधिनियम, और डिजिटल गवर्नेंस
नाबालिगों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता के बीच संतुलन बनाना, सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति (verifiable parental consent) पर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम के प्रावधानों के साथ सीधे तौर पर मेल खाता है।
अनुच्छेद 21 के तहत वयस्कों के साथ-साथ नाबालिगों पर भी मौलिक इंटरनेट अधिकार लागू होते हैं या नहीं, इस पर एक स्टेटमेंट-आधारित प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
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