सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के लिए डिजिटल पहुंच के नियमों का निर्देश दिया
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह मौलिक अधिकारों, बच्चों के लिए डिजिटल पहुँच, और प्रौद्योगिकी के उपयोग को विनियमित करने में पूर्ण प्रतिबंधों (blanket bans) बनाम आनुपातिकता (proportionality) पर न्यायिक दृष्टिकोण के बीच विकसित हो रहे अंतर्संबंध को संबोधित करता है।
सारांश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बच्चों की इंटरनेट तक पहुँच के संबंध में टिप्पणियाँ या निर्णय, जिसमें यह नोट किया गया है कि इंटरनेट के उपयोग या डिजिटल उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना अनुपातहीन है और इंटरनेट तक पहुँच बच्चों के शिक्षा और व्यक्तिगत विकास जैसे मौलिक अधिकारों से गहराई से जुड़ी हुई है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इंटरनेट और डिजिटल स्पेस तक पहुँच बच्चों के मौलिक अधिकारों से तेजी से जुड़ी हुई है, जिसमें शिक्षा, विकास और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल हैं।
- बच्चों के लिए इंटरनेट के इस्तेमाल या डिजिटल उपकरणों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना अनुपातिक रूप से गलत और उलटा असर डालने वाला माना जाता है, जो सुरक्षा और अधिकारों के बीच संतुलन बनाने में विफल रहता है।
- यह फैसला बच्चों को ऑनलाइन हानियों से बचाने और उनकी डिजिटल पहुँच को बनाए रखने के लिए पूर्ण प्रतिबंधों के बजाय एक सूक्ष्म विनियामक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देता है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत का उच्चतम न्यायालय
भारत का शीर्ष संवैधानिक न्यायालय, जिसने यह फैसला सुनाया कि बच्चों के लिए इंटरनेट का उपयोग एक मौलिक अधिकार है और अंधाधुंध डिजिटल प्रतिबंध अनुपातहीन हैं।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन — न्यायपालिका, मौलिक अधिकार)। डिजिटल अधिकारों और बाल कल्याण पर न्यायिक फैसलों की समझ का परीक्षण करता है।
बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री (CSEAM)
भारतीय न्यायिक चर्चा में 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' की जगह लेने वाला कानूनी शब्द, जो नाबालिगों के यौन शोषण और उत्पीड़न को दर्शाने वाली दृश्य सामग्री को संदर्भित करता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (सोशल जस्टिस — बच्चों के अधिकार, साइबर सुरक्षा)। यह उभरती हुई कानूनी शब्दावली और बाल संरक्षण कानूनों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
Just Rights for Children Alliance v. S. Harish
मौलिक डिजिटल अधिकारों का मूल्यांकन करते हुए ऑनलाइन सुरक्षा, मध्यस्थ देयता (intermediary liability), और CSEAM से नाबालिगों की सुरक्षा से संबंधित एक ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट का मामला।
UPSC context
UPSC GS Paper II (न्यायिक निर्णय, कमज़ोर वर्ग)। बच्चों के मौलिक अधिकारों के साथ ऑनलाइन सुरक्षा को संतुलित करने से जुड़े उत्तरों के लिए उपयोगी।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में इंटरनेट तक पहुँच के अधिकार से जुड़े संवैधानिक प्रावधान और सिद्धांत क्या हैं?
- अनुच्छेद 21: अनुच्छेद 21 को शामिल करना: सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट एक्सेस को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग माना है।
- अनुच्छेद 19(1)(a): अनुच्छेद 19(1)(a): वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इंटरनेट सहित किसी भी माध्यम से सूचना प्रसारित करने और प्राप्त करने का अधिकार शामिल है।
- आनुपातिकता परीक्षण: आनुपातिकता परीक्षण (Proportionality Test): के.एस. पुट्टास्वामी निर्णय में स्थापित, अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाली राज्य की कार्रवाई कानून समर्थित होनी चाहिए, उसका एक वैध उद्देश्य होना चाहिए और वह आनुपातिक होनी चाहिए।
अंतर-विषय पैटर्न
इंटरनेट एक्सेस बनाम मौलिक अधिकार
सुप्रीम कोर्ट का डिजिटल एक्सेस पर रुख ऐतिहासिक अनुराधा भसीन फैसले को दर्शाता है, जो अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मौलिक स्वतंत्रता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा/सार्वजनिक सुरक्षा को संतुलित करता है।
बाल सुरक्षा बनाम डेटा गोपनीयता ढांचा
बाल सुरक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों को विनियमित करना IT इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम, 2023 के साथ मेल खाता है।
सुप्रीम कोर्ट के इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित करने और आनुपातिकता के परीक्षण (tests of proportionality) से जुड़े फैसले प्रीलिम्स और मेन्स GS-2 में अक्सर आते हैं।
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