उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्वीकृत संख्या में वृद्धि
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृत संख्या में वृद्धि और उसके बाद की न्यायिक नियुक्तियां न्यायिक लंबित मामलों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक और विधायी प्रयासों को दर्शाती हैं। सीधे बार (Bar) से एक महिला न्यायाधीश की नियुक्ति भारत की उच्च न्यायपालिका की बदलती जनसांख्यिकीय विविधता को भी रेखांकित करती है।
सारांश
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने सर्वोच्च न्यायालय के पांच नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई, जिससे मामलों की उच्च लंबितता को दूर करने के लिए स्वीकृत संख्या बढ़ाने वाले हालिया अध्यादेश के बाद न्यायालय की कार्यशील संख्या बढ़कर 37 हो गई है। सीधे बार से वी.एस. मोहना की पदोन्नति उच्च न्यायपालिका के भीतर लैंगिक विविधता में सुधार के लिए जारी प्रयासों को रेखांकित करती है।
मुख्य बिंदु
- CJI सूर्य कांत द्वारा पाँच नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई, जिससे सुप्रीम कोर्ट की कार्यबल संख्या 37 हो गई है और अब केवल एक रिक्त पद बचा है।
- केंद्र सरकार ने हाल ही में 93,000 से अधिक लंबित मामलों के बैकलॉग से निपटने के लिए उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 प्रख्यापित किया, जिससे न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 (CJI को छोड़कर) कर दी गई है।
- न्यायमूर्ति वी.एस. मोहना की पदोन्नति महत्वपूर्ण है क्योंकि वह 2018 में न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा के बाद सीधे 'बार' (Bar) से सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली केवल दूसरी महिला हैं।
- इन नियुक्तियों की सिफारिश पांच सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा की गई थी और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत इन्हें औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया था।
महत्वपूर्ण शब्द
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026
2026 का एक कार्यकारी आदेश, जिसके माध्यम से मामलों के रिकॉर्ड बैकलॉग से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 (मुख्य न्यायाधीश सहित) कर दिया गया है।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था)। न्यायिक विलंब को दूर करने हेतु Article 123 के माध्यम से न्यायिक क्षमता विस्तार की कार्यपालिका की शक्ति के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संविधान का अनुच्छेद 124(2)
संवैधानिक प्रावधान जिसमें यह उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश सहित ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद की जाती है, जिन्हें वे आवश्यक समझें।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था)। न्यायिक नियुक्तियों, स्वतंत्रता और "परामर्श" (consultation) बनाम "सहमति" (concurrence) विवाद के क्रमिक विकास से संबंधित प्रश्नों के लिए अनिवार्य।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम
एक न्यायिक नियुक्ति तंत्र जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, जो उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका)। "थ्री जजेस केसेस" (Three Judges Cases) और कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित एक महत्वपूर्ण (high-yield) विषय।
बार से सीधी नियुक्ति
एक वरिष्ठ अधिवक्ता की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पूर्व सेवा के बिना सीधे उच्चतम न्यायालय में होने वाली दुर्लभ नियुक्ति, जैसा कि जस्टिस वी. मोहना के मामले में देखा गया।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका)। यह अनुच्छेद 124(3) के तहत न्यायाधीशों की पात्रता मानदंडों की समझ और न्यायिक अनुभव को विविधतापूर्ण बनाने के प्रयासों का परीक्षण करता है।
Supreme Court of India
भारत का सर्वोच्च न्यायिक मंच और संविधान के तहत अपील का अंतिम न्यायालय, जिसके पास मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए मूल, अपीलीय और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था)। मौलिक संस्थान; पाठ्यक्रम में इसकी संरचना, क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ और "संविधान के संरक्षक" के रूप में इसकी भूमिका शामिल है।
मामलों की लंबितता
अनसुलझे कानूनी मामलों का संचयी बैकलॉग, जो 2026 तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक हो गया, जिसने जजों की संख्या में वृद्धि जैसे उपायों को प्रेरित किया।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायिक सुधार)। भारतीय कानूनी प्रणाली में "न्याय में देरी, न्याय से वंचित करना है" और प्रशासनिक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है।
अनुच्छेद 124(1) के तहत, संसद सामान्य कानून (उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956) के माध्यम से न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करती है। अनुच्छेद 368 के तहत किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए संवैधानिक योग्यताएं क्या हैं?
- नागरिकता: उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए।
- न्यायिक अनुभव: कम से कम पांच वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय (या निरंतरता में ऐसे उच्च न्यायालयों) का न्यायाधीश रहा हो।
- बार का अनुभव: कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय (या निरंतर एक से अधिक ऐसे न्यायालयों) का अधिवक्ता रहा हो।
- प्रतिष्ठित न्यायविद्: राष्ट्रपति की राय में, एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो।
उच्चतम न्यायालय की स्वीकृत संख्या में परिवर्तन कैसे किया जाता है?
- संसदीय शक्ति: अनुच्छेद 124(1) के तहत, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या बढ़ाने का अधिकार केवल संसद के पास है।
- साधारण कानून: यह उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करके किया जाता है, जिसके लिए संसद में केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।
- अध्यादेश का मार्ग: जब संसद सत्र में न हो, तब राष्ट्रपति इस अधिनियम में संशोधन करने और संख्या बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 123 के तहत एक अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
संवैधानिक न्यायालयों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व
उच्च न्यायपालिका में महिलाओं के लिए किसी संवैधानिक आरक्षण के अभाव में, UPSC अक्सर महिलाओं की पदोन्नति (elevation) के रुझानों को कॉलेजियम (Collegium) पारदर्शिता और मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) से संबंधित बहसों से जोड़ता है।
न्यायिक लंबितता और अनुच्छेद 128
जहाँ स्वीकृत संख्या बढ़ाना संरचनात्मक बैकलॉग से निपटने में मदद करता है, वहीं अभ्यर्थियों को इसे अनुच्छेद 128 से जोड़ना चाहिए, जो CJI को विशिष्ट बकाया मामलों को निपटाने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने की अनुमति देता है।
2026 के एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न में संभवतः अनुच्छेद 124(1) की सामान्य विधायी शक्तियों और अनुच्छेद 124(3) के सीधे बार (Bar) से नियुक्ति संबंधी नियमों का मिश्रण होगा।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2025MainsGS2
Discuss the evolution of collegium system in India. Critically examine the advantages and disadvantages of the system of appointment of the Judges of the Supreme Court of India and that of the USA.
- 2017MainsGS2
Critically examine the Supreme Court's judgement on 'National Judicial Appointments Commission Act, 2014' with reference to appointment of judges of higher judiciary in India.
- 2021MainsGS2
Discuss the desirability of greater representation to women in the higher judiciary to ensure diversity, equity and inclusiveness.