समसामयिकी

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायिक बैकलॉग प्रबंधन

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संवैधानिक तंत्र का एक केंद्रीय पहलू है, जिससे UPSC GS2 में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्यादेश के माध्यम से न्यायालय की स्वीकृत संख्या में हालिया वृद्धि सीधे तौर पर न्यायिक लंबित मामलों की गंभीर समस्या का समाधान करती है। इसके अलावा, एक महिला अधिवक्ता की सीधी नियुक्ति भारत की उच्चतर न्यायपालिका में लैंगिक विविधता, समानता और प्रतिनिधित्व पर जारी बहस को रेखांकित करती है।

सारांश

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने सुप्रीम कोर्ट के पांच नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई, जिससे कोर्ट की कार्यबल संख्या (working strength) बढ़कर 37 हो गई है। ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 के प्रख्यापन के बाद हुई हैं, जिसने 93,000 से अधिक लंबित मामलों के समाधान के लिए स्वीकृत संख्या (sanctioned strength) का विस्तार किया। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ अधिवक्ता वी.एस. मोहना बार (Bar) से सीधे उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत होने वाली दूसरी महिला बनीं, जिससे बेंच पर लैंगिक प्रतिनिधित्व (gender representation) में मामूली सुधार हुआ है। नए न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम की सिफारिशों के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत की गई।

मुख्य बिंदु

  • CJI सूर्यकांत द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के पांच नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई, जिससे शीर्ष अदालत की कार्यबल संख्या (working strength) बढ़कर 37 हो गई है।
  • हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 (CJI को छोड़कर) कर दिया गया है।
  • अध्यादेश और उसके बाद की नियुक्तियों का उद्देश्य 93,000 से अधिक लंबित मामलों के बढ़ते बैकलॉग का समाधान करना और अधिक नियमित संविधान पीठों के गठन को सक्षम बनाना है।
  • वरिष्ठ अधिवक्ता वी.एस. मोहना, जस्टिस इंदु मल्होत्रा के बाद, बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली केवल दूसरी महिला बनीं।
  • ये नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत पांच-न्यायाधीशों वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के बाद की गईं।

महत्वपूर्ण शब्द

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026

सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृत संख्या को बढ़ाकर 38 न्यायाधीश करने वाला 2026 का एक कार्यकारी आदेश। इसका उद्देश्य 93,000 से अधिक लंबित मामलों के रिकॉर्ड बैकलॉग से निपटना है।

UPSC context

GS Paper II (न्यायपालिका); न्यायिक प्रशासन और विधायी अध्यादेशों में कार्यपालिका की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।

Source
संविधान का अनुच्छेद 124(2)

संवैधानिक प्रावधान जो राष्ट्रपति को परामर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है। यह आधुनिक कॉलेजियम प्रणाली के लिए कानूनी आधार के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS Paper II (भारतीय संविधान); न्यायिक नियुक्तियों और न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
भारत का सर्वोच्च न्यायालय

भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय, जो अपील की अंतिम अदालत और संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। इसकी सदस्य संख्या संसद द्वारा विनियमित की जाती है।

UPSC context

जीएस पेपर II (न्यायपालिका); न्यायिक समीक्षा, मूल अधिकार क्षेत्र और संवैधानिक व्याख्या से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय न्यायालय जिसके मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायपालिका में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए 2026 में Supreme Court में पदोन्नत किया गया।

UPSC context

GS पेपर II (न्यायपालिका); उच्चतम न्यायालय की नियुक्तियों में भर्ती पूल और क्षेत्रीय संतुलन के लिए प्रासंगिक।

Source
बॉम्बे हाई कोर्ट

भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक, जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ में वरिष्ठ न्यायिक नियुक्तियों और क्षेत्रीय विविधता के लिए एक प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS पेपर II; उच्च न्यायालयों से शीर्ष न्यायालय तक पदानुक्रमित संबंधों और नियुक्ति प्रवाह को दर्शाता है।

Source
केंद्र सरकार

भारत का केंद्रीय कार्यकारी निकाय, जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के बाद न्यायिक नियुक्तियों को औपचारिक रूप से अधिसूचित करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS Paper II (कार्यपालिका); नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की अंतःक्रिया का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृत संख्या राष्ट्रपति द्वारा CJI की सलाह पर निर्धारित की जाती है।

अनुच्छेद 124(1) स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति या CJI को नहीं, बल्कि संसद को कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने और बढ़ाने के लिए सशक्त करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity - Judiciary

सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृत संख्या में बदलाव कैसे किया जाता है?

  • संसदीय शक्ति: अनुच्छेद 124(1) संसद को कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति देता है। राष्ट्रपति या कॉलेजियम (Collegium) स्वतंत्र रूप से ऐसा नहीं कर सकते।
  • प्रारंभिक संख्या: मूल संविधान ने न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या आठ (एक CJI और सात अन्य न्यायाधीश) निर्धारित की थी, जब तक कि संसद ने इसके विपरीत कानून नहीं बना दिया।
  • विधायी तंत्र: इसे उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 द्वारा विनियमित किया जाता है, जिसमें संसद (या कार्यपालिका अध्यादेश के माध्यम से) क्षमता बढ़ाने के लिए संशोधन करती है।
Indian Polity - Judiciary

बार (Bar) से सीधे SC में पदोन्नत होने के लिए संवैधानिक योग्यताएं क्या हैं?

  • 10 वर्ष का अधिवक्ता: अनुच्छेद 124(3)(b) के तहत, किसी व्यक्ति को कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय (या लगातार दो या अधिक ऐसे न्यायालयों) का अधिवक्ता होना चाहिए।
  • प्रतिष्ठित न्यायविद्: वैकल्पिक रूप से, अनुच्छेद 124(3)(c) राष्ट्रपति को एक "प्रतिष्ठित न्यायविद्" नियुक्त करने की अनुमति देता है, हालांकि ऐतिहासिक रूप से इस विशिष्ट प्रावधान के माध्यम से SC में किसी की नियुक्ति नहीं की गई है।
  • नागरिकता की अनिवार्यता: चाहे मार्ग (न्यायाधीश, अधिवक्ता या न्यायविद) कोई भी हो, उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • महिलाओं का प्रतिनिधित्व बनाम विधायी कोटा

    विधायिकाओं में 33% आरक्षण प्रदान करने वाले 106वें संवैधानिक संशोधन के विपरीत, उच्च न्यायपालिका में संरचनात्मक कोटे का अभाव है और यह वी.एस. मोहना की पदोन्नति जैसे मामलों के माध्यम से लिंग अनुपात में सुधार के लिए पूरी तरह से कॉलेजियम के विवेक पर निर्भर है।

  • लंबित मामले: संरचनात्मक बनाम तकनीकी क्षमता

    बेंच की संख्या (bench strength) बढ़ाना लंबित मामलों का भौतिक रूप से समाधान करता है, यह एक संरचनात्मक कदम है जिसे UPSC अक्सर तकनीक-संचालित प्रक्रियात्मक सुधारों, जैसे e-Courts project के चरण III, NJDG और SUPACE जैसे AI टूल्स के साथ तुलना करता है।

2026 में सुप्रीम कोर्ट (SC) की बेंच संख्या (bench strength) को बदलने की शक्ति (संसद) बनाम न्यायाधीशों की नियुक्ति (राष्ट्रपति) की शक्ति के बीच तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।

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