किफायतीता के लिए गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन की सीमा
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह नीतिगत हस्तक्षेप कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों पर होने वाले अत्यधिक जेब खर्च (out-of-pocket expenditure) की महत्वपूर्ण चुनौती का समाधान करता है, जो स्वास्थ्य सेवा की वहनीयता (affordability) और बाजार सुधार में राज्य की नियामक भूमिका को रेखांकित करता है।
सारांश
भारतीय सरकार ने जेब से होने वाले भारी स्वास्थ्य खर्चों को कम करने तथा महत्वपूर्ण ऑन्कोलॉजिकल (कैंसर) उपचारों को अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को MRP के 30% तक सीमित करने का कदम उठाया है।
मुख्य बिंदु
- केंद्र सरकार ने गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के 30% पर सीमित करने का निर्णय लिया है।
- इस कदम का उद्देश्य कैंसर विरोधी दवाओं को अधिक किफायती बनाना और कैंसर से पीड़ित रोगियों के लिए जेब से होने वाले खर्च को कम करना है।
- राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) आपूर्ति श्रृंखला में वसूले जाने वाले अत्यधिक मार्जिन पर लगाम लगाने के लिए भारत में दवाओं की कीमतों की निगरानी और विनियमन के वास्ते सांविधिक शक्तियों का प्रयोग करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण
रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वतंत्र विनियामक निकाय जो भारत में फार्मास्युटिकल उत्पादों की कीमतों को तय और संशोधित करता है और DPCO के प्रावधानों को लागू करता है।
UPSC context
GS पेपर II (हेल्थ पॉलिसी, गवर्नेंस) और GS पेपर III (अर्थव्यवस्था)। यह दवा की किफायती कीमत और सार्वजनिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करने वाली विनियामक संस्थाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
ड्रग्स प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर
आवश्यक दवाओं की कीमतों को विनियमित करने और अधिक मूल्य निर्धारण को रोकने के लिए व्यापार मार्जिन (ट्रेड मार्जिन) को सीमित करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा जारी एक आदेश।
UPSC context
GS पेपर II (सोशल जस्टिस, हेल्थ) और GS पेपर III (इंडियन इकोनॉमी)। यह मूल्य नियंत्रण, कल्याणकारी अर्थशास्त्र (वेलफेयर इकोनॉमिक्स) और बाजार विनियमन की समझ का परीक्षण करता है।
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
भारत में रसायन, पेट्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल उद्योगों के नीति निर्माण, विनियमन और विकास के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रालय, जिसमें दवा मूल्य निर्धारण की देखरेख भी शामिल है।
UPSC context
GS पेपर II (सरकारी मंत्रालय और शासन)। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और औद्योगिक नीति को नियंत्रित करने वाले कार्यकारी तंत्र और ministerial jurisdictions की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
NPPA आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के वैधानिक समर्थन के बिना कार्यकारी दिशानिर्देशों के तहत भारत में सभी दवाओं के मूल्य तय करता है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि मूल्य सीमा (प्राइस कैप) और ट्रेड मार्जिन का युक्तिकरण वैधानिक समर्थन के बिना सभी पेटेंटेड और गैर-अनुसूचित दवाओं पर एक समान रूप से लागू होता है, जिससे वे DPCO/आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के दायरे को समझ नहीं पाते।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) की मुख्य विधिक शक्तियाँ और कार्य क्या हैं?
- सृजन और मंत्रालय: 1997 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित।
- वैधानिक आधार: आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत जारी ड्रग्स (कीमत नियंत्रण) आदेश (DPCO) को लागू करता है।
- मुख्य कार्य: मुनाफाखोरी रोकने के लिए अनुसूचित फॉर्मूलेशन की कीमतों को तय और संशोधित करता है और गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमतों की निगरानी करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
स्वास्थ्य सेवा सामर्थ्य और बहुआयामी गरीबी
ट्रेड मार्जिन का युक्तिकरण और जेब से होने वाला स्वास्थ्य खर्च सीधे तौर पर NITI Aayog द्वारा ट्रैक किए जाने वाले बहुआयामी गरीबी मापों और घरेलू संवेदनशीलता सूचकांकों को प्रभावित करते हैं।
DPCO और Essential Commodities Act लिंकेज
DPCO आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत संचालित होता है, जो दवा बाजार के हस्तक्षेप को वैधानिक खाद्य और दवा सुरक्षा प्रवर्तन तंत्र से जोड़ता है।
NPPA की शक्तियों, अनुसूचित बनाम गैर-अनुसूचित दवाओं पर DPCO की प्रयोज्यता, और वैधानिक बनाम कार्यकारी मूल्य निर्धारण उपकरणों पर स्टेटमेंट-आधारित प्रश्नों की अपेक्षा करें।
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- 2024MainsGS2
In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.