आपदाओं को रोकने के लिए केंद्र ने ऊपरी गंगा में नई जलविद्युत परियोजनाओं पर रोक लगाई
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह घटनाक्रम UPSC उम्मीदवारों के लिए हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे (जलविद्युत) और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संघर्ष के संबंध में एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है। यह पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA), नदी घाटियों की वहन क्षमता (carrying capacity), आपदा प्रबंधन (अचानक आई बाढ़/बादल फटना) और नीति निर्माण में अंतर-मंत्रालयी विशेषज्ञ समितियों की भूमिका पर प्रकाश डालता है।
सारांश
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल किया है जिसमें यह घोषणा की गई है कि उत्तराखंड में गंगा के ऊपरी इलाकों, विशेष रूप से अलकनंदा और भागीरथी नदी घाटियों में, किसी भी नई जलविद्युत परियोजना की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्षेत्र की भूकंपीय संवेदनशीलता, 'bumper-to-bumper' बांधों से होने वाली संचयी पारिस्थितिक क्षति, और 2013 की केदारनाथ तथा 2025 की धराली बाढ़ जैसी बार-बार आने वाली आपदाओं का हवाला देते हुए, केंद्र ने संचालन को केवल सात मौजूदा या लगभग पूरी हो चुकी परियोजनाओं तक ही सीमित कर दिया है। यह निर्णय अतिरिक्त बांध बनाने की सोमनाथन समिति की पिछली सिफारिशों को उलट देता है, जो जलविद्युत विस्तार की तुलना में हिमालय की वहन क्षमता (carrying capacity) और पर्यावरणीय अखंडता को प्राथमिकता देता है।
मुख्य बिंदु
- केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उत्तराखंड की पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील अलकनंदा और भागीरथी नदी घाटियों में किसी भी नई जलविद्युत परियोजना की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- केवल सात परियोजनाओं, जो पहले से ही चालू हैं या जिनका निर्माण काफी हद तक पूरा हो चुका है (जैसे, टिहरी, तपोवन विष्णुगाड, विष्णुगाड पीपलकोटी), को ही संचालन की अनुमति दी जाएगी।
- यह निर्णय 2015 की सोमनाथन समिति की उस सिफारिश को उलट देता है, जिसने जलविद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए पांच अतिरिक्त बांधों के निर्माण का समर्थन किया था।
- सरकार के हलफनामे में 'बम्पर-टू-बम्पर' बांधों के संचयी पर्यावरणीय प्रभाव, हिमालय की भूकंपीय संवेदनशीलता और 2013 की केदारनाथ तथा 2025 की धराली बाढ़ के बाद बढ़ते आपदा जोखिमों का उल्लेख किया गया है।
- यह कदम रवि चोपड़ा और विनोद तारे पैनल जैसे कई विशेषज्ञ निकायों के निष्कर्षों के आधार पर हिमालयी नदी प्रणालियों की 'वहन क्षमता' (carrying capacity) का सम्मान करने की दिशा में एक नीतिगत बदलाव को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
रवि चोपड़ा समिति (विशेषज्ञ निकाय-I)
2013 की केदारनाथ बाढ़ के बाद गठित सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक पैनल; इसने प्राकृतिक आपदाओं को और अधिक गंभीर बनाने में उनकी भूमिका का हवाला देते हुए उत्तराखंड में 24 प्रस्तावित जलविद्युत परियोजनाओं में से 23 को रोकने की सिफारिश की थी।
UPSC context
GS पेपर 3: पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन। संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में बुनियादी ढांचे के पारिस्थितिक प्रभाव के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण।
बी.पी. दास समिति (विशेषज्ञ निकाय-II)
एक विशेषज्ञ पैनल जिसने 2020 में उदार रुख अपनाते हुए डिजाइन संशोधनों के साथ 26 जलविद्युत परियोजनाओं की सिफारिश की थी। पारिस्थितिक संरक्षण के पक्ष में केंद्र द्वारा हाल ही में इसके निष्कर्षों को खारिज कर दिया गया।
UPSC context
GS पेपर 3: बुनियादी ढांचा और पर्यावरण। पर्यावरणीय शासन और न्यायिक निगरानी में परस्पर विरोधी विशेषज्ञ सिफारिशों की समझ का परीक्षण करता है।
सोमनाथन समिति
कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में 2024 की एक उच्च-स्तरीय समिति जिसने शुरुआत में पांच विशिष्ट जलविद्युत परियोजनाओं को मंजूरी देने का सुझाव दिया था। हालांकि, केंद्र सरकार ने अंततः अपने 2026 के सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में इस सिफारिश को खारिज कर दिया।
UPSC context
GS पेपर 2/3: शासन और ऊर्जा। प्रशासनिक निर्णय-प्रक्रिया और विकासात्मक आवश्यकताओं को पर्यावरणीय वहन क्षमता (environmental carrying capacity) के साथ संतुलित करने के लिए प्रासंगिक।
विनोद तारे पैनल
IIT कानपुर के विशेषज्ञों के नेतृत्व में 2015 का एक पैनल, जिसने छह जलविद्युत परियोजनाओं की समीक्षा की और उनके खिलाफ चेतावनी दी, जिसमें 'पर्यावरणीय प्रवाह' (e-flows) बनाए रखने और गंगा की जैव विविधता की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
UPSC context
GS Paper 3: पर्यावरण/नदी पुनरुद्धार। 'Environmental Flows' और गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना (GRBMP) को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
जल शक्ति मंत्रालय
'नमामि गंगे' मिशन और नदी पुनर्जीवन के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय। इसने गंगा की भूगर्भीय और आध्यात्मिक अखंडता की रक्षा के लिए नई परियोजनाओं का विरोध करने में MoEFCC का साथ दिया।
UPSC context
GS पेपर 2: सांविधिक/नियामक निकाय। जल संसाधन प्रबंधन और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (National Mission for Clean Ganga) की नीतियों के लिए प्रासंगिक।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
वह प्रमुख मंत्रालय जिसने सुप्रीम कोर्ट में 2026 का हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें अलकनंदा और भागीरथी बेसिन में और अधिक जलविद्युत विस्तार की तुलना में हिमालय की भूकंपीय संवेदनशीलता और पारिस्थितिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है।
UPSC context
GS पेपर 3: पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA)। पर्यावरणीय मुकदमेबाजी और नीतिगत बदलावों में कार्यपालिका की भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
केंद्र सरकार ने पूरे उत्तराखंड राज्य में सभी संचालित और आगामी जलविद्युत परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।
यह प्रतिबंध केवल अलकनंदा और भागीरथी बेसिन की नई परियोजनाओं पर लागू होता है। सात मौजूदा या काफी हद तक पूरी हो चुकी परियोजनाओं को संचालन की स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई है।
संबंधित अवधारणाएँ
पंच प्रयाग में गंगा की उद्गम धाराएं किस प्रकार मिलती हैं?
- विष्णुप्रयाग: यहाँ अलकनंदा धौलीगंगा से मिलती है। तपोवन विष्णुगाड परियोजना धौलीगंगा पर स्थित है।
- नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग: अलकनंदा क्रमशः नंदाकिनी और पिंडर नदियों के साथ मिलती है।
- रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग: अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी से मिलती है, और अंततः देवप्रयाग में भागीरथी में विलीन होकर आधिकारिक तौर पर गंगा नदी का निर्माण करती है।
संचयी EIA (Cumulative EIA) पारंपरिक परियोजना-विशिष्ट EIA से किस प्रकार भिन्न है?
- बेसिन-व्यापी दायरा: यह एक विशिष्ट क्षेत्र या नदी बेसिन के भीतर कई बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं (जैसे बंपर-टू-बंपर बांध) को अलग-थलग रूप में देखने के बजाय, उनके संयुक्त और दीर्घकालिक पारिस्थितिक प्रभाव का आकलन करता है।
- वहन क्षमता पर ध्यान: यह किसी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा बिना किसी अपरिवर्तनीय क्षरण के वहन किए जा सकने वाले अधिकतम अवसंरचनात्मक भार को निर्धारित करता है, जिसमें व्यक्तिगत परियोजना मंजूरियों की तुलना में प्रणालीगत स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाती है।
अंतर-विषय पैटर्न
जलविद्युत में चरणबद्ध कटौती बनाम NDC लक्ष्य
हिमालयी जलविद्युत परियोजनाओं को रोकना भारत की बेसलोड नवीकरणीय क्षमता में एक अंतराल पैदा करता है, जो 500 GW के गैर-जीवाश्म ईंधन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सौर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज पर अधिक निर्भरता को मजबूर करता है।
हिमालयी भूविज्ञान और बुनियादी ढांचे की वहन क्षमता
'कैरिंग कैपेसिटी' (वहन क्षमता) का सम्मान करने की ओर यह बदलाव जोशीमठ भू-धंसाव और सिल्क्यारा सुरंग धंसने के बाद किए गए हालिया नीतिगत समायोजनों को दर्शाता है, जो विवर्तनिक संवेदनशीलता (tectonic fragility) को सीधे बुनियादी ढांचा नियोजन (infrastructure planning) से जोड़ते हैं।
ऊपरी गंगा की सहायक नदियों (अलकनंदा, धौलीगंगा, भागीरथी) और उनकी संबंधित जलविद्युत परियोजनाओं पर युग्म-मिलान (pair-matching) वाले प्रश्न पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।
संबद्ध PYQ · 4
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