संसदीय समिति ने संतुलित औद्योगिक वितरण पर जोर दिया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
संतुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता, PSE विनिवेश नीति को लागू करने में आने वाली चुनौतियों और भारत की उच्च-विकास आकांक्षाओं के लिए आवश्यक व्यापक आर्थिक लक्ष्यों (जैसे 35% निवेश दर) पर एक महत्वपूर्ण विधायी दृष्टिकोण प्रदान करता है।
सारांश
भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता वाली वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि केंद्र सरकार संतुलित क्षेत्रीय आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के बीच उद्योगों के समान वितरण हेतु एक व्यापक कार्य योजना तैयार करे। पैनल ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSE) विनिवेश नीति की धीमी गति को रेखांकित किया और सुझाव दिया कि केंद्र अपनी प्रोत्साहन संरचनाओं में संशोधन करे ताकि राज्यों को राज्य स्तरीय PSU सुधारों को अपनाने के लिए बेहतर ढंग से प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा, समिति ने 8% विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत की निवेश दर को GDP के 35% तक बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसने अत्यधिक कर्ज में डूबे राज्यों के लिए विशेष राजकोषीय सुधार रणनीतियों का भी आह्वान किया ताकि राजकोषीय विवेक से समझौता किए बिना महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास में निवेश करने की उनकी क्षमता सुनिश्चित की जा सके।
मुख्य बिंदु
- वित्त संबंधी स्थायी समिति ने संतुलित और न्यायसंगत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों में उद्योगों के समान वितरण हेतु एक कार्ययोजना लागू करने के लिए केंद्र से आग्रह किया है।
- पैनल ने केंद्र की सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSE) विनिवेश नीति पर धीमी प्रगति पर गौर किया और राज्य-स्तरीय PSU सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन पैकेजों को बढ़ाने की सिफारिश की।
- 8% के महत्वाकांक्षी वार्षिक विकास लक्ष्य को बनाए रखने के लिए, समिति ने भारत की निवेश दर को वर्तमान 31.3% से बढ़ाकर GDP के 35% तक करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- जबकि अधिकांश राज्य FRBM लक्ष्यों का पालन करते हैं, समिति ने अत्यधिक कर्ज में डूबे राज्यों के लिए पूंजी निर्माण और बुनियादी ढांचे पर खर्च को बनाए रखने हेतु अनुकूलित राजकोषीय सुधार मार्गों की सिफारिश की।
महत्वपूर्ण शब्द
वित्त संबंधी स्थायी समिति
वित्त, कॉर्पोरेट कार्य, योजना (NITI Aayog) और सांख्यिकी मंत्रालयों पर विधायी निगरानी रखने वाली एक विभाग-संबंधित स्थायी समिति (DRSC)। इसमें दोनों सदनों के 31 सदस्य शामिल होते हैं।
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GS पेपर II: संसद और राज्य विधायिकाएँ—संरचना, कार्यप्रणाली और कार्य संचालन। विधायी निरीक्षण तंत्रों की समझ का परीक्षण करता है।
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSE) नीति
2021 में पेश किया गया एक ढांचा जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) को रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में वर्गीकृत करता है, जिसका उद्देश्य सरकारी उपस्थिति को न्यूनतम करना और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
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GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों के जुटाव और औद्योगिक विकास से संबंधित मुद्दे।
विनिवेश
वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी कम करती है। इसमें 'रणनीतिक विनिवेश' (प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण) और 'अल्पमत हिस्सेदारी बिक्री' (आंशिक डाइल्यूशन) शामिल हैं।
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GS प्रश्नपत्र III: संसाधनों का जुटाव। यह गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों और संरचनात्मक सुधारों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संतुलित क्षेत्रीय विकास
एक आर्थिक लक्ष्य जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों के बीच औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे की असमानताओं को कम करना है ताकि सामाजिक समानता और राष्ट्रीय एकीकरण सुनिश्चित किया जा सके।
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GS पेपर III: समावेशी विकास और इससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे। विकास के स्थानिक आयामों पर केंद्रित।
निवेश दर
इसे GDP के प्रतिशत के रूप में सकल पूंजी निर्माण (Gross Capital Formation - GCF) के रूप में मापा जाता है। उच्च वार्षिक विकास लक्ष्यों (जैसे 8%) को निरंतर बनाए रखने के लिए ~35% की दर अनिवार्य मानी जाती है।
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GS पेपर III: विकास और निवेश मॉडल। समष्टि आर्थिक संकेतकों और पूंजीगत आवश्यकताओं की समझ का परीक्षण करता है।
राजकोषीय विवेकशीलता
सार्वजनिक वित्त का जिम्मेदारी से प्रबंधन करने की एक नीति, जिसमें घाटे और ऋण को वहनीय सीमाओं के भीतर रखा जाता है, और जिसे अक्सर भारत में FRBM अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया जाता है।
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GS पेपर III: सरकारी बजटिंग और राजकोषीय नीति। ऋण स्थिरता और राजकोषीय प्रबंधन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
केंद्र सरकार के पास विभिन्न राज्यों में उद्योगों की अवस्थिति को अनिवार्य करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार है।
'उद्योग' मुख्य रूप से एक राज्य का विषय है (प्रविष्टि 24, राज्य सूची)। केंद्र केवल विशिष्ट उद्योगों को विनियमित कर सकता है (प्रविष्टि 52, संघ सूची)। इसलिए, यह अनिवार्य निर्देशों (mandates) के बजाय प्रोत्साहनों (incentives) पर निर्भर करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
संविधान और FRBM फ्रेमवर्क राज्यों की उधारी को कैसे नियंत्रित करते हैं?
- अनुच्छेद 293(3): अनुच्छेद 293(3) के तहत, यदि पिछले किसी केंद्रीय ऋण का कोई भी हिस्सा बकाया है, तो राज्य केंद्र की सहमति के बिना नए ऋण नहीं ले सकते।
- राज्य FRBM अधिनियम: राज्यों ने राजकोषीय विवेक सुनिश्चित करने के लिए वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपने स्वयं के FRBM कानून (आमतौर पर राजकोषीय घाटे को GSDP के 3% पर सीमित करते हुए) अधिनियमित किए।
- बजट-बाह्य उधारी: हाल के केंद्रीय दिशानिर्देश राज्य के PSUs/SPVs द्वारा ली गई उधारी को, यदि उनका पुनर्भुगतान राज्य के बजट से किया जाता है, राज्य की कुल ऋण सीमा (Net Borrowing Ceiling) के हिस्से के रूप में मानते हैं।
समष्टि आर्थिक संदर्भ में सकल पूंजी निर्माण (GCF) क्या है?
- परिभाषा: GCF पूंजी भंडार (भवन, मशीनरी, बुनियादी ढांचा) में होने वाली शुद्ध वृद्धि को मापता है और किसी अर्थव्यवस्था में निवेश दर के प्राथमिक संकेतक के रूप में कार्य करता है।
- संवृद्धि सहसंबंध: ऐतिहासिक रूप से, भारत में उच्च विकास के चरण GCF के 35% से अधिक होने के साथ मेल खाते हैं। वर्तमान दर 31% के आसपास है, जो 8% की वृद्धि के लिए उच्च सार्वजनिक और निजी capex को आवश्यक बनाती है।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्यों के सुधारों से जुड़े कैपेक्स ऋण
राज्य-स्तरीय PSU सुधारों को प्रोत्साहित करने का प्रयास केंद्र की 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना के अनुरूप है, जो पूंजीगत व्यय निधि को राज्य-स्तरीय राजकोषीय, शहरी और बिजली क्षेत्र के सुधारों की शर्तों से जोड़ती है।
औद्योगिक अवस्थिति एवं क्षेत्रीय असमानता
यह GS1 (औद्योगिक अवस्थिति कारक) को GS3 (समावेशी विकास) से जोड़ता है। आधुनिक PLI योजनाएं पहले से ही औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों में केंद्रित होने की प्रवृत्ति रखती हैं, जो ऐतिहासिक Freight Equalization Policy की बहस के समान एक आधुनिक स्थिति उत्पन्न करती हैं।
2026 की प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में सकल पूंजी निर्माण (GCF) दरों को GDP विकास लक्ष्यों से जोड़ने और इसके साथ अनुच्छेद 293 की उधारी सीमाओं (borrowing limits) से संबंधित प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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