केंद्र ने डिजिटल सामग्री ब्लॉक करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी अनिवार्य की
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
कंटेंट ब्लॉकिंग में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को समझना UPSC उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आंतरिक सुरक्षा उपायों (IT एक्ट, धारा 69A) और वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के बीच के तनाव को रेखांकित करता है। यह अक्सर GS2 (राजव्यवस्था और शासन) और GS3 (साइबर सुरक्षा और मीडिया चुनौतियां) में शामिल होता है।
सारांश
केंद्र सरकार ऐसे दिशा-निर्देश पेश करने की तैयारी में है, जिनके अनुसार केवल वरिष्ठ और नामित अधिकारी ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'गैर-कानूनी' सामग्री को ब्लॉक करने के लिए चिह्नित कर सकेंगे। यह प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा IT एक्ट, 2000 की धारा 69A के मनमाने उपयोग को रोकने के लिए बनाया गया है। इस शक्ति को केंद्रित करके, सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाए रखने तथा वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों की रक्षा के बीच संतुलन स्थापित करना है।
मुख्य बिंदु
- केंद्र सरकार ऐसे नियम पेश करने की योजना बना रही है, जो अवैध डिजिटल कंटेंट को ब्लॉक करने हेतु फ्लैग करने की शक्ति को केवल वरिष्ठ नामित अधिकारियों तक ही सीमित कर देंगे।
- इस उपाय का उद्देश्य निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले मनमाने, अनधिकृत या सामूहिक कंटेंट टेकडाउन अनुरोधों के खिलाफ एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय (procedural safeguard) के रूप में कार्य करना है।
- भारत में कंटेंट ब्लॉकिंग सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 की धारा 69A द्वारा शासित होती है, जिसे संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में लागू किया जाता है।
- यह कदम आंतरिक सुरक्षा की अनिवार्यताओं और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है, जिसमें मुख्य रूप से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) और निजता का अधिकार (अनुच्छेद 21) शामिल हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
साइबर अपराध, ई-कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को विनियमित करने वाला प्राथमिक भारतीय कानून। यह डिजिटल हस्ताक्षर और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता प्रदान करता है, साथ ही साइबर सुरक्षा और मध्यस्थ दायित्व (intermediary liability) के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है।
UPSC context
GS पेपर II और III; डिजिटल गवर्नेंस, आंतरिक सुरक्षा और साइबर स्पेस के विधायी ढांचे से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
IT अधिनियम की धारा 69A
IT Act का एक विशिष्ट प्रावधान जो केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में ऑनलाइन सामग्री तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने का अधिकार देता है।
UPSC context
GS पेपर II; इसमें अनुच्छेद 19 (वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) का राज्य की सुरक्षा और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों (procedural safeguards) के साथ संतुलन बनाना शामिल है।
IT (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021
एक विनियामक ढांचा जो सोशल मीडिया, ओटीटी (OTT) और समाचार प्लेटफॉर्म्स के लिए ड्यू डिलिजेंस (due diligence) अनिवार्य बनाता है। इसमें शिकायत निवारण, अनुपालन अधिकारियों और "गैर-कानूनी" सामग्री को हटाने संबंधी आवश्यकताएं शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर II और III; मीडिया विनियमन, डिजिटल नैतिकता और कार्यकारी नियम बनाने की शक्तियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
केंद्र सरकार की नोडल कार्यकारी एजेंसी जो आईटी (IT) नीति, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, डिजिटल गवर्नेंस (डिजिटल इंडिया) और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर II; शासन, ई-गवर्नेंस पहल और डिजिटल रूपांतरण में संस्थागत भूमिकाओं के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक श्रेया सिंघल मामले में आईटी एक्ट की धारा 69A को रद्द कर दिया।
श्रेया सिंघल मामले में धारा 66A को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन धारा 69A को स्पष्ट रूप से संवैधानिक रूप से वैध माना गया क्योंकि इसमें लिखित कारण प्रदान करने जैसे पर्याप्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय शामिल थे।
संबंधित अवधारणाएँ
धारा 69A के तहत कंटेंट ब्लॉकिंग के वैधानिक आधार क्या हैं?
- राज्य सुरक्षा: भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, या राज्य की सुरक्षा के हित में।
- लोक व्यवस्था एवं संबंध: विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए।
- भड़कावे को रोकना: उपरोक्त आधारों से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध को किए जाने के उकसावे को रोकने के लिए।
IT एक्ट के तहत 'Safe Harbour' सिद्धांत क्या है?
- धारा 79 उन्मुक्ति: धारा 79 मध्यवर्ती संस्थाओं (ISPs, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म) को उनके प्लेटफॉर्म पर होस्ट की गई थर्ड-पार्टी उपयोगकर्ता सामग्री के लिए कानूनी उत्तरदायित्व से छूट प्रदान करती है।
- सशर्त संरक्षण: यह उन्मुक्ति सशर्त है। यदि प्लेटफॉर्म सरकारी या अदालती निर्देश प्राप्त करने के बाद गैर-कानूनी सामग्री को शीघ्रता से हटाने में विफल रहते हैं, तो इसे वापस ले लिया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
धारा 69A + IT नियम 2021
सामग्री को ब्लॉक करने की शक्तियों को IT Rules 2021 के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जो धारा 69A को सीधे शिकायत अपीलीय समितियों (GACs) और फैक्ट-चेकिंग इकाइयों जैसे नए डिजिटल गवर्नेंस ढांचों से जोड़ता है।
डिजिटल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राज्य की सुरक्षा
ब्लॉकिंग सुरक्षा उपायों (blocking safeguards) पर बहस पुट्टास्वामी निर्णय के प्रोपोर्शनालिटी टेस्ट (proportionality test) से जुड़ी है। धारा 69A पर प्रक्रियात्मक जाँच (procedural checks), बढ़ती राज्य निगरानी (state surveillance) और इंटरनेट शटडाउन नियमों के प्रति एक संतुलन (counterbalance) के रूप में कार्य करती है।
2026 प्रिलिम्स (Prelims) में धारा 69A (जिसे बरकरार रखा गया) बनाम धारा 66A (जिसे निरस्त कर दिया गया) और सेफ हार्बर (Safe Harbour) सीमाओं के बीच अंतर करने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।
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