समसामयिकी

केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निवारक हिरासत का बचाव किया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह घटना UPSC उम्मीदवारों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता (मौलिक अधिकार/Habeas Corpus) और राज्य की शक्ति (निवारक निरोध/NSA) के बीच के तनाव पर एक व्यावहारिक केस स्टडी के रूप में कार्य करती है। यह लद्दाख में छठी अनुसूची के तहत जनजातीय स्वायत्तता और पर्यावरण संरक्षण की जारी क्षेत्रीय माँगों को भी रेखांकित करती है, जो GS2 Polity के महत्वपूर्ण विषय हैं।

सारांश

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की निवारक हिरासत (preventive detention) का बचाव किया है, यह कहते हुए कि इस कानून में संविधान के अनुच्छेद 22(5) के अनुरूप मजबूत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय शामिल हैं। वांगचुक को लद्दाख के लिए राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची की मांग को लेकर एक मार्च का नेतृत्व करते समय हिरासत में लिया गया था। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) याचिका के माध्यम से इस हिरासत को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए आवश्यक थी। सरकार ने यह भी उल्लेख किया कि NSA की धारा 5 हिरासत की शर्तों और स्थानों के विनियमन (regulation) की अनुमति देती है।

मुख्य बिंदु

  • जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनके सहयोगियों को लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के दर्जे की मांग हेतु दिल्ली की ओर मार्च करने के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत निवारक हिरासत में लिया गया।
  • केंद्र ने हिरासत का बचाव करते हुए तर्क दिया कि गोपनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर, लोक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह एक आवश्यक उपाय था।
  • सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि NSA में आंतरिक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय मौजूद हैं जो संविधान के अनुच्छेद 22(5) के अनुरूप हैं, जो निवारक निरोध (preventive detention) को विनियमित करता है।
  • हिरासत को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में चुनौती देते हुए एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी, जबकि सरकार ने हिरासत के स्थान और शर्तों को विनियमित करने को सही ठहराने के लिए NSA की धारा 5 का हवाला दिया।

महत्वपूर्ण शब्द

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980

1980 का एक कानून जो केंद्र या राज्यों को राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए व्यक्तियों को बिना मुकदमे के निवारक रूप से हिरासत (preventive detention) में लेने का अधिकार देता है।

UPSC context

GS Paper II (राजव्यवस्था/शासन); आपातकाल जैसी शक्तियों बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानूनी सुरक्षा उपायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
संविधान की छठी अनुसूची

संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 244(2) और 275(1)) जो विधायी और न्यायिक शक्तियों वाली स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के स्वायत्त प्रशासन की अनुमति देते हैं।

UPSC context

GS Paper II (संघवाद/जनजातीय अधिकार); लद्दाख की मांगों और जनजातीय स्वशासन मॉडल को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
संविधान का अनुच्छेद 22(5)

निवारक निरोध के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए एक संवैधानिक सुरक्षा उपाय, जिसके तहत अधिकारियों के लिए हिरासत के आधारों को "यथाशीघ्र" सूचित करना और प्रतिनिधित्व (representation) के लिए जल्द से जल्द अवसर प्रदान करना अनिवार्य है।

UPSC context

GS पेपर II (मौलिक अधिकार); बिना मुकदमे के हिरासत में लेने की राज्य की शक्ति पर प्रक्रियात्मक सीमाओं की समझ का परीक्षण करता है।

Source
निवारक निरोध

अतीत के किसी अपराध के लिए दंड के बजाय, राज्य के प्रतिकूल भविष्य के कृत्यों की आशंका के आधार पर बिना किसी मुकदमे के की जाने वाली एक एहतियाती हिरासत।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था); दंडात्मक निरोध से इसका महत्वपूर्ण अंतर और भारत के सुरक्षा ढांचे में इसकी भूमिका।

Source
बंदी प्रत्यक्षीकरण

एक न्यायिक रिट जिसका अर्थ है "शरीर को प्रस्तुत करना", जिसका उपयोग राज्य द्वारा बंदी को पेश करने और उसकी हिरासत का औचित्य साबित करने की आवश्यकता के माध्यम से अवैध हिरासत को चुनौती देने के लिए किया जाता है।

UPSC context

GS Paper II (न्यायपालिका/अधिकार); व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रमुख संवैधानिक उपचार (अनुच्छेद 32 और 226)।

Source
राज्य के दर्जे की माँगें

किसी केंद्र शासित प्रदेश को लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित विधायिका और प्रशासनिक स्वायत्तता के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की राजनीतिक मांग।

UPSC context

GS पेपर II (संघवाद/राज्यों का पुनर्गठन); 2019 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के लिए प्रासंगिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

राज्य को प्रतिनिधित्व के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए निरुद्ध व्यक्ति को निवारक निरोध के आधारों के बारे में अनिवार्य रूप से सूचित करना चाहिए।

अनुच्छेद 22(6) स्पष्ट रूप से निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी को उन तथ्यों को छिपाने की अनुमति देता है जिनका प्रकटीकरण वह लोक हित के विरुद्ध मानता है, जो अनुच्छेद 22(5) का एक अपवाद है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Fundamental Rights

सातवीं अनुसूची के तहत निवारक निरोध (preventive detention) के संबंध में विधायी शक्ति का विभाजन किस प्रकार किया गया है?

  • संघ की अनन्य शक्ति: भारत की रक्षा, विदेशी मामलों या सुरक्षा से संबंधित कारणों के लिए निवारक निरोध पर संसद के पास अनन्य शक्ति है।
  • समवर्ती शक्ति: संसद और राज्य विधानमंडल दोनों राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने, या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के संबंध में निवारक निरोध (preventive detention) के लिए कानून बना सकते हैं।
Polity - Fundamental Rights

अनुच्छेद 22 के तहत एक बंदी के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय क्या हैं?

  • सलाहकार बोर्ड की सीमा: हिरासत की अवधि तीन महीने से अधिक नहीं हो सकती, जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड (जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति शामिल हों) विस्तार के लिए पर्याप्त कारणों की रिपोर्ट न दे।
  • आधारों की संसूचना: निरोध प्राधिकारी को निरोध के आधारों के बारे में "यथाशीघ्र" सूचित करना चाहिए, जो जनहित के अपवादों के अधीन है।
  • प्रतिनिधित्व का अधिकार: निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का यथाशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए।

अंतर-विषय पैटर्न

  • छठी अनुसूची बनाम सार्वजनिक व्यवस्था

    लद्दाख के पूर्ण राज्य के दर्जे और जनजातीय स्वायत्तता की मांगें (अनुच्छेद 244) अक्सर राज्य की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के साथ टकराती हैं, जो संवैधानिक अल्पसंख्यक सुरक्षा उपायों और निवारक निरोध कानूनों (preventive detention laws) के बीच के तनाव को रेखांकित करती हैं।

  • इंटेलिजेंस की न्यायिक समीक्षा

    NSA हिरासत के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिकाओं में, अदालतें आमतौर पर प्रक्रियात्मक अनुपालन (जैसे Advisory Board की समयसीमा) की समीक्षा करती हैं, न कि कार्यपालिका द्वारा उद्धृत गोपनीय खुफिया इनपुट की योग्यता (merits) पर निर्णय लेती हैं।

अनुच्छेद 22(6) के अपवादों को NSA प्रक्रियाओं और निवारक निरोध शक्तियों (detention powers) के केंद्र-राज्य विभाजन से जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2023MainsGS2

    “The Constitution of India is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. It is a constitution made for a progressive society.” Illustrate with special reference to the expanding horizons of the right to life and personal liberty.

  • 2023PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. According to the Constitution of India, the Central Government has a duty to protect States from internal disturbances. 2. The Constitution of India exempts the States from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. 3. According to the Prevention of Terrorism Act, 2002, confession of the accused before the police cannot be used as evidence. How many of the above statements are correct?

  • 2015PrelimsGS1

    The provisions in Fifth Schedule and Sixth Schedule in the Constitution of India are made in order to