समसामयिकी

केंद्र सरकार ने आपदा राहत के लिए हिमाचल प्रदेश को 979 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए

स्रोत:timesofindia-indiatimes ↗

क्यों मायने रखता है

आपदा वित्तपोषण तंत्र, केंद्र-राज्य राजकोषीय अंतरण, और हिमाचल प्रदेश जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और आपदा-प्रवण पहाड़ी राज्यों के लिए विशिष्ट राहत प्रावधानों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

सारांश

केंद्र सरकार ने बार-बार आने वाली मौसम संबंधी आपदाओं के जवाब में राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करते हुए, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आपदा राहत कार्यों और पुनर्वास के लिए हिमाचल प्रदेश को ₹979 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता जारी की है।

मुख्य बिंदु

  • केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आपदा राहत के लिए हिमाचल प्रदेश को ₹979 करोड़ से अधिक जारी किए।
  • इन फंडों का उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्र में बादल फटने, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान से निपटने, बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और आपदा राहत अभियानों को प्रबंधित करने में राज्य की सहायता करना है।
  • SDRF/NDRF फ्रेमवर्क के तहत आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय तंत्र और केंद्र-राज्य राजकोषीय हस्तांतरण पर प्रकाश डालता है।

महत्वपूर्ण शब्द

राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF)

बाढ़ और भूस्खलन जैसी अधिसूचित आपदाओं के दौरान तत्काल राहत व्यय को पूरा करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राज्य सरकारों द्वारा रखा जाने वाला प्राथमिक कोष।

UPSC context

HPAS पेपर-III (आपदा प्रबंधन): इसमें आपदा वित्तपोषण, राहत तंत्र और राज्य-स्तरीय संस्थागत ढाँचों के ज्ञान का परीक्षण किया जाता है।

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राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF)

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत एक केंद्रीय फंड, जिसका उपयोग किसी गंभीर प्रकृति की आपदा द्वारा SDRF के क्षमता से अधिक होने पर राज्यों को पूरक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है।

UPSC context

HPAS पेपर-III (आपदा प्रबंधन और केंद्र-राज्य संबंध): केंद्रीय अनुदान, राजकोषीय संघवाद और आपदा प्रबंधन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

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प्रारंभिक ट्रैप

NDRF एक केवल-कार्यकारी (executive-only) फंड है जिसे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कोई कानूनी (statutory) समर्थन प्राप्त नहीं है।

अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि NDRF को बिना किसी वैधानिक समर्थन के पूरी तरह से सामान्य बजटीय आवंटन के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, जिससे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005) में इसके आधार की अनदेखी हो जाती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance - Centre-State Relations / Disaster Management

भारत में SDRF और NDRF ढांचे के तहत प्रमुख फंडिंग तंत्र और साझाकरण अनुपात (शेयरिंग रेशियो) क्या हैं?

  • कानूनी आधार: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत वैधानिक समर्थन, जो आपदा प्रतिक्रिया के लिए अलग वित्तीय तंत्र बनाता है।
  • एसडीआरएफ साझाकरण अनुपात: केंद्र सामान्य राज्यों के लिए 75% और विशेष श्रेणी/पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश सहित) के लिए 90% योगदान देता है, शेष राशि राज्य द्वारा वहन की जाती है।
  • NDRF की भूमिका: केंद्र सरकार द्वारा राज्य की वित्तीय क्षमता से परे गंभीर प्रकृति की आपदा होने पर SDRF की पूर्ति के लिए रखा जाता है।
  • NDRF फाइनेंसिंग: राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (NCCD) या सामान्य बजटीय आवंटन के माध्यम से वित्तपोषण।

अंतर-विषय पैटर्न

  • आपदा राहत बनाम पर्वतीय-राज्य राजकोषीय संघवाद

    हिमाचल की संवेदनशील स्थलाकृति और बार-बार होने वाले बादल फटने की घटनाएं केंद्र-राज्य आपदा वित्तपोषण को सीधे तौर पर जलवायु अनुकूलन नीतियों और वित्त आयोग के तहत पहाड़ी राज्यों के राजकोषीय संघवाद की बहसों से जोड़ती हैं।

SDRF/NDRF फंडिंग शेयरिंग अनुपातों (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10) और वैधानिक बैकिंग पर एक स्टेटमेंट-आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।

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