केंद्र ने प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के विज्ञापनों पर सख्त प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन में महत्वपूर्ण विनियामक अंतराल को संबोधित करता है, जो भ्रामक दवा के विज्ञापनों और अनियंत्रित स्व-औषधि (सेल्फ-मेडिकेशन) के बढ़ते खतरे से निपटता है।
सारांश
केंद्रीय सरकार ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भ्रामक दावों पर लगाम लगाने, सेल्फ-मेडिकेशन (खुद से दवा लेना) का मुकाबला करने और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के विज्ञापन पर सख्त नियमों का प्रस्ताव रखा है।
मुख्य बिंदु
- भारतीय सरकार ने भ्रामक दावों को रोकने और जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के विज्ञापन पर सख्त प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है।
- इस विनियामक पहल का उद्देश्य ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जैसे मौजूदा कानूनों में मौजूद कमियों को दूर करना है।
- प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के अनियंत्रित विज्ञापनों से स्व-औषधि (सेल्फ़-मेडिकेशन), स्वास्थ्य संबंधी खतरे और फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा अनैतिक विपणन प्रथाओं को बढ़ावा मिल सकता है।
- कमजोर उपभोक्ताओं को लक्षित करने वाले भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिए प्रवर्तन तंत्र और दंडात्मक प्रावधानों को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।
महत्वपूर्ण शब्द
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट
एक भारतीय कानून जो दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को विनियमित करता है। ड्रग्स रूल्स के तहत, यह जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए केवल पर्चे पर मिलने वाली (प्रिस्क्रिप्शन-ओनली) दवाओं के विज्ञापन को प्रतिबंधित करता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (स्वास्थ्य गवर्नेंस और वैधानिक ढाँचा)। भारत में फार्मास्युटिकल मानकों और विज्ञापन को नियंत्रित करने वाले विनियामक तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act
दवाओं और जादुई उपचारों के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने वाला एक केंद्रीय कानून, जो विशिष्ट बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं, जिसका उद्देश्य नीम-हकीमी और उपभोक्ता धोखाधड़ी का मुकाबला करना है।
UPSC context
UPSC GS Paper II (उपभोक्ता संरक्षण और स्वास्थ्य कानून)। यह स्वास्थ्य से जुड़े धोखाधड़ी भरे दावों और भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कानूनी सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन करता है।
ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB)
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत गठित एक वैधानिक सलाहकार निकाय जो केंद्रीय और राज्य सरकारों को ड्रग मानकों और विनियमन से जुड़े तकनीकी मामलों पर सलाह देता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (नियामक निकाय)। स्वास्थ्य नीति और दवा प्रशासन का मार्गदर्शन करने वाले संस्थागत ढांचों की समझ का परीक्षण करता है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण, सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों के प्रशासन और फार्मास्युटिकल विनियमन तथा उपभोक्ता स्वास्थ्य सुरक्षा की देखरेख के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय सरकारी विभाग।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (गवर्नेंस और पब्लिक Administración)। स्वास्थ्य योजनाओं के संस्थागत क्रियान्वयन और नियामक अपडेट से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
विज्ञापन प्रतिबंध विशेष रूप से प्रिस्क्रिप्शन दवाइयों का निर्माण करने वाली फार्मास्युटिकल विनिर्माण कंपनियों पर लागू होते हैं
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि विज्ञापन प्रतिबंध केवल दवा निर्माताओं पर लागू होते हैं, और वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि प्रस्तावित संशोधनों में थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और वितरकों को भी प्रतिबंधों के दायरे में शामिल किया गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
CDSCO और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) के वैधानिक आदेश (statutory mandates) क्या हैं?
- CDSCO की भूमिका: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत नए ड्रग्स,臨床 परीक्षण (clinical trials), और मानकों के प्रवर्तन की मंजूरी के लिए केंद्रीय नियामक प्राधिकरण।
- DTAB कार्य: ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत गठित वैधानिक सलाहकार निकाय, जो अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न होने वाले तकनीकी मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देता है।
- गवर्निंग लॉ: Drugs and Cosmetics Act, 1940 विशिष्ट अनुसूचियों (H, H1, X) के माध्यम से दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
फार्मा रेगुलेशन + कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
पूरे आपूर्ति श्रृंखला में विज्ञापन प्रतिबंधों का विस्तार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानूनों में देखे गए देयता बदलावों को दर्शाता है।
प्रिस्क्रिप्शन विज्ञापन + एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR)
प्रिस्क्रिप्शन दवाओं का अनियंत्रित प्रचार-प्रसार, ओवर-द-काउंटर एंटीबायोटिक के दुरुपयोग को बढ़ावा देकर सीधे तौर पर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (रोधीक) के खिलाफ राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को कमजोर करता है।
वैधानिक निकायों (DTAB, CDSCO) और उनके शासी अधिनियमों (Drugs & Cosmetics Act बनाम DMR Act) पर एक मिलान करने वाला प्रश्न (matching question) आने की उम्मीद करें।
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- 2024MainsGS2
In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.