नागरिकता संशोधन नियम और OCI पंजीकरण का डिजिटलीकरण
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह संशोधन भारतीय प्रवासियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह OCI और नागरिकता आवेदनों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करता है। इसके अतिरिक्त, यह नाबालिगों के लिए दोहरे पासपोर्ट की स्थिति को कानूनी रूप से स्पष्ट करता है, जो भारत में दोहरी नागरिकता के विरुद्ध संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों को सुदृढ़ करता है।
सारांश
केंद्र ने नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित किया है, जो ओवर्सीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारकों और नागरिकता आवेदनों की प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए 2009 के नियमों में संशोधन करता है। इसमें एक प्रमुख जोड़ एक विशिष्ट प्रावधान है जो यह निर्धारित करता है कि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले नाबालिग बच्चे भारतीय पासपोर्ट के साथ-साथ किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रख सकते हैं, जो दोहरी नागरिकता के प्रति भारत के सख्त रुख को और मजबूत करता है।
मुख्य बिंदु
- केंद्र ने नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित किया है, जो नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन करते हैं।
- यह संशोधन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारकों और नागरिकता आवेदनों से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं में एक डिजिटल बदलाव पेश करता है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सके।
- नाबालिगों के संबंध में एक विशिष्ट प्रावधान जोड़ा गया है: एक नाबालिग बच्चा भारतीय पासपोर्ट रखते हुए किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रख सकता है।
- यह बदलाव दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) पर भारत के सख्त प्रतिबंध को और सुदृढ़ करता है तथा भारतीय नागरिकता चाहने वाले नाबालिगों के लिए नियमों को स्पष्ट करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
नागरिकता अधिनियम, 1955
भारतीय नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति के लिए प्राथमिक कानूनी ढांचा, जिसे संविधान के अनुच्छेद 5–11 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन/संविधान)। नागरिकता की पात्रता, OCI पंजीकरण और राष्ट्रीयता की समाप्ति के लिए मूल कानून।
नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026
2009 के नियमों में 2026 का एक अपडेट जो केवल ऑनलाइन OCI आवेदनों को अनिवार्य बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक OCI (e-OCI) पंजीकरण की शुरुआत करता है और यह स्पष्ट करता है कि नाबालिग बच्चे दोहरे पासपोर्ट नहीं रख सकते।
UPSC context
GS पेपर II (कार्यपालिका/शासन)। यह e-governance की ओर भारत के बदलाव और दोहरी नागरिकता के खिलाफ उसके सख्त कानूनी रुख को दर्शाता है।
ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) योजना
भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए एक निवास स्थिति, जो राजनीतिक अधिकारों या कृषि भूमि के स्वामित्व के बिना, आजीवन वीजा और विभिन्न आर्थिक अधिकार प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर II (प्रवासी भारतीय)। भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ने का मुख्य तंत्र; PIO-OCI विलय और अधिकारों की सीमाओं की समझ का परीक्षण करता है।
गृह मंत्रालय (MHA)
आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और नागरिकता कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नोडल भारतीय मंत्रालय, जिसमें नए नागरिकता नियमों की अधिसूचना भी शामिल है।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था/सांविधिक निकाय)। नागरिकता प्रसंस्करण, विदेशी पंजीकरण (FRRO) और राष्ट्रीय सुरक्षा जांच के लिए केंद्रीय प्राधिकरण।
नागरिकता नियम, 2009
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने, पंजीकरण करने और इसे त्यागने के प्रक्रियात्मक पहलुओं को संचालित करने वाले नियमों का मुख्य समूह, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II (गवर्नेंस)। यह 1955 के अधिनियम को व्यवहार में लागू करने के लिए प्रक्रियात्मक रूपरेखा प्रदान करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
OCI योजना विशिष्ट आर्थिक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए भारतीय प्रवासियों को दोहरी नागरिकता का दर्जा प्रदान करती है।
OCI दोहरी नागरिकता नहीं है; यह केवल एक आजीवन वीजा है। भारत अनुच्छेद 9 के तहत दोहरी नागरिकता को सख्ती से प्रतिबंधित करता है, यहाँ तक कि नाबालिगों के लिए भी।
संबंधित अवधारणाएँ
एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) को किन विशिष्ट अधिकारों से वंचित रखा जाता है?
- राजनीतिक अधिकार: चुनावों में मतदान नहीं कर सकते या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे संवैधानिक पद धारण नहीं कर सकते।
- लोक नियोजन: विशिष्ट छूट के बिना सार्वजनिक रोजगार या सरकारी नौकरियां प्राप्त नहीं कर सकते।
- संपत्ति के अधिकार: भारत में कृषि या बागान संपत्तियां नहीं खरीद सकते, हालांकि वे इन्हें विरासत में प्राप्त कर सकते हैं।
संविधान भारतीय नागरिकता को किस प्रकार विनियमित करता है?
- अनुच्छेद 9: स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः और तत्काल समाप्त हो जाती है।
- अनुच्छेद 11: संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के संबंध में कानून बनाने की अनन्य और पूर्ण शक्ति प्रदान करता है।
- एकल नागरिकता: भारत अपनी संघीय संरचना के बावजूद कड़ाई से एकल नागरिकता ढांचे का पालन करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
कांसुलर सेवाओं में ई-गवर्नेंस
OCI पंजीकरण के लिए डिजिटल बदलाव, डिजिटल इंडिया के तहत वैधानिक कांसुलर सेवाओं को एकीकृत करने के व्यापक प्रयास को रेखांकित करता है, जो ई-गवर्नेंस को प्रवासी कूटनीति का एक मुख्य घटक बनाता है।
पहचान बनाम नागरिकता के प्रमाण
UPSC अक्सर पहचान/निवास सिद्ध करने वाले दस्तावेज़ों (आधार, NPR) और नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत स्पष्ट रूप से संवैधानिक नागरिकता सिद्ध करने वाले दस्तावेज़ों के बीच के अंतर का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 9, नाबालिगों के दोहरे पासपोर्ट पर नए नियमों और OCI बनाम NRI के सटीक अधिकारों को जोड़ते हुए प्रीलिम्स में एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।
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