EPFO भविष्य निधि विवादों के लिए विश्वास 2026 योजना शुरू की गई
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह योजना भारत की श्रम व्यवस्था में सहकारी और स्वैच्छिक अनुपालन की दिशा में एक व्यावहारिक नियामक बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। दंडों को तर्कसंगत बनाकर और डिजिटल शिकायत निवारण का उपयोग करके, यह सीधे तौर पर 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (EoDB) के व्यापक विमर्श और चार श्रम संहिताओं (विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020) के कार्यान्वयन की दिशा में संक्रमण को सुदृढ़ करती है।
सारांश
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 'विश्वास 2026' (Vishwas 2026) शुरू किया है, जो EPFO द्वारा संचालित छह महीने की, एकमुश्त विवाद समाधान योजना है। यह योजना नियोक्ताओं को पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से लंबित भविष्य निधि (provident fund) जुर्माने और हर्जाने के मामलों को सुलझाने की अनुमति देती है। 14 जून, 2024 से पहले की चूकों (defaults) के लिए रियायती पुनर्गणना दरों की पेशकश करके, सरकार का उद्देश्य स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, 1952 के अधिनियम और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत लंबे समय से लंबित मुकदमों को कम करना तथा श्रमिकों के कल्याण की रक्षा करते हुए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार सुगमता) को सुगम बनाना है।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रशासित एक-बारगी विवाद समाधान योजना 'विश्वास 2026' शुरू की है, जो 29 जून, 2026 से प्रभावी होगी।
- इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य नियोक्ताओं पर लगाए गए जुर्माने/हर्जाने से जुड़े विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे को सुगम बनाना, स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए लंबित मुकदमों को कम करना है।
- यह कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 14B और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 128 के तहत विवादों को लक्षित करता है।
- यह योजना एक पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध निपटान प्रक्रिया प्रदान करती है, जो इसकी अधिसूचना से छह महीने की अवधि के लिए सक्रिय रहेगी।
- 'विश्वास 2026' के तहत, 14 जून, 2024 से पहले की अवधि से संबंधित चूक (defaults) के लिए हर्जाने या जुर्माने की त्वरित समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए रियायती दरों पर पुनर्गणना की जाएगी: 2 महीने तक की चूक के लिए 0.25% प्रति माह; 2 से 4 महीने से कम की चूक के लिए 0.50% प्रति माह; और 4 महीने से अधिक की चूक के लिए 1% प्रति माह।
- पात्र विवादों का दायरा व्यापक है, जिसमें न्यायिक मंचों में चुनौती दिए गए मामले, लंबित वसूली प्रमाणपत्र (RRC), ऐसे मामले जिनमें नोटिस जारी किए जा चुके हैं लेकिन कोई अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ है, और ऐसे मामले जिनमें हर्जाने के लिए नोटिस अभी जारी किए जाने बाकी हैं, शामिल हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
विश्वास 2026
EPFO द्वारा 2026 में शुरू की गई एक बार की, छह महीने की विवाद समाधान योजना, जो नियोक्ताओं को एक पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से रियायती दरों पर लंबित provident fund जुर्माने और हर्जाने के मामलों को निपटाने में मदद करती है।
UPSC context
GS Paper III (भारतीय अर्थव्यवस्था और श्रम सुधार); ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अनुपालन के लिए पहलों का परीक्षण करता है।
EPF योजना, 2026
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत अधिसूचित एक आधुनिक भविष्य निधि ढांचा, जो अनुपालन, स्वैच्छिक योगदान और डिजिटल रिकॉर्ड-रखरखाव को सुव्यवस्थित करने के लिए 1952 की योजना का स्थान लेता है।
UPSC context
GS Paper III (भारतीय अर्थव्यवस्था); श्रम क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा विनियमों और डिजिटल गवर्नेंस में हाल के बदलावों का परीक्षण करता है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
भारत की चार नई श्रम संहिताओं में से एक, जो संगठित, असंगठित, गिग (gig) और प्लेटफॉर्म श्रमिकों तक भविष्य निधि और पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार करने के लिए नौ केंद्रीय कानूनों को एकीकृत करती है।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय) और GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); श्रम सुधारों और सामाजिक सुरक्षा का परीक्षण करता है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय, जो संगठित कार्यबल के लिए भारत की अनिवार्य भविष्य निधि, पेंशन और जमा-संबद्ध बीमा योजनाओं का प्रशासन करता है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था) और GS पेपर II (सांविधिक निकाय); कल्याणकारी संस्थानों और सेवानिवृत्ति सुरक्षा का परीक्षण करता है।
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
भारत में एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कानून जो 20 या उससे अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति बचत, पेंशन सहायता और जीवन बीमा लाभों को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS पेपर II (सरकारी नीतियां) और GS पेपर III; श्रम के लिए ऐतिहासिक सामाजिक सुरक्षा ढांचे का परीक्षण करता है।
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय
संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रमिकों के हितों की रक्षा करने, श्रम कानूनों को लागू करने, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
GS Paper II (शासन); श्रम कल्याण, औद्योगिक संबंधों और सामाजिक सुरक्षा की देखरेख करने वाले कार्यकारी मंत्रालयों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
विश्वास 2026 नियोक्ताओं को अपनी प्राथमिक, मुख्य भविष्य निधि (provident fund) योगदान देनदारियों पर छूट की मांग करके विवादों को सुलझाने की अनुमति देता है।
यह योजना केवल रियायती दरों पर (धारा 14B/128 के तहत) हर्जाने और जुर्माने की पुनर्गणना करती है; यह श्रमिकों को देय मूल भविष्य निधि अंशदान को माफ या कम नहीं करती है।
संबंधित अवधारणाएँ
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 क्या है?
- समेकन: नौ केंद्रीय श्रम कानूनों का विलय करता है, जिसमें EPF अधिनियम 1952, मातृत्व लाभ अधिनियम और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम शामिल हैं।
- सार्वभौमिक कवरेज: सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए कर्मचारियों की परिभाषा का विस्तार करता है ताकि इसमें औपचारिक रूप से गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को शामिल किया जा सके।
- सामाजिक सुरक्षा कोष: असंगठित और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना करता है।
भारत में श्रम को विनियमित करने वाला संवैधानिक ढांचा क्या है?
- सातवीं अनुसूची: श्रम सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (सूची III) के अंतर्गत आता है, जो केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने में सक्षम बनाता है।
- नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSPs): अनुच्छेद 41 (काम का अधिकार और सार्वजनिक सहायता) और अनुच्छेद 42 (काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं) श्रम कल्याण पर राज्य की नीतियों का मार्गदर्शन करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
समवर्ती सूची + श्रम सुधार
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का संक्रमण समवर्ती सूची पर निर्भर करता है, जिसके लिए 2020 संहिताओं को लागू करने में क्षेत्राधिकार संबंधी बाधाओं को रोकने हेतु समकालिक राज्य-स्तरीय अधिसूचनाओं की आवश्यकता होती है।
वैकल्पिक विवाद समाधान + राजकोषीय शासन
अल्पकालिक एमनेस्टी विंडो (जैसे 'विवाद से विश्वास' के बाद 'विश्वास 2026') का उपयोग करना, व्यापार सुगमता (ease of doing business) को बेहतर बनाने के लिए पुराने विवादों के बैकलॉग को निपटाने की शासन (governance) की एक बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।
2020 के सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code) और नए EPFO निकासी/न्यूनतम शेष (minimum balance) नियमों में संक्रमण के 2026 में एक मुख्य MSQ के रूप में शामिल होने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2021PrelimsGS1
With reference to casual workers employed in India, consider the following statements : 1. All casual workers are entitled for Employees Provident Fund coverage. 2. All casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment. 3. The government can by a notification specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account. Which of the above statements are correct?
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Discuss the merits and demerits of the four 'Labour Codes' in the context of labour market reforms in India. What has been the progress so far in this regard?