समसामयिकी

केंद्र ने 2027 में दशकीय जनगणना कराने के लिए अधिसूचना जारी की

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

जनगणना शासन, कल्याण वितरण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए सांख्यिकीय आधार निर्धारित करती है। UPSC उम्मीदवारों के लिए, 2027 की जनगणना, परिसीमन पर लगी रोक हटने और महिलाओं के राजनीतिक आरक्षण के क्रियान्वयन के बीच सीधे संबंध को समझना GS-2 (राजव्यवस्था और सामाजिक न्याय) और GS-1 (जनसंख्या गतिशीलता) के लिए महत्वपूर्ण है।

सारांश

केंद्र ने वर्ष 2027 के लिए अगली दशकीय जनगणना निर्धारित करने हेतु एक अधिसूचना जारी की है, जिससे औपचारिक रूप से विलंबित 2021 की प्रक्रिया की समयसीमा बदल गई है। यह निर्णय अत्यधिक राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व रखता है। 2027 की जनगणना के पूरा होने से संसदीय और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन (delimitation) की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को बदलने पर वर्तमान संवैधानिक रोक 2026 के बाद आयोजित पहली जनगणना के प्रकाशन तक लागू है। इसके अलावा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) — जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वादा करता है — का कार्यान्वयन कानूनी रूप से इस आगामी परिसीमन के पूरा होने से जुड़ा है। डेटा संग्रह में देरी भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) के मानचित्रण और कल्याणकारी नीतियों के लक्षित वितरण को भी प्रभावित करती है।

मुख्य बिंदु

  • केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर विलंबित 2021 की जनगणना के स्थान पर 2027 में दशकीय जनगणना आयोजित करने के लिए अधिसूचना जारी की है।
  • जनगणना को मूल रूप से COVID-19 महामारी और उसके बाद के प्रशासनिक विलंब का हवाला देते हुए अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था।
  • 2027 की जनगणना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परिसीमन (delimitation) पर लगी रोक को हटा देगी (जो 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना पर आधारित है), जिससे लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होगा।
  • नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कार्यान्वयन, जो विधायी निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है, 2026 के बाद होने वाले इस परिसीमन अभ्यास के पूरा होने पर निर्भर है।

महत्वपूर्ण शब्द

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

औपचारिक रूप से 106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023, यह लोकसभा और दिल्ली सहित राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है, जिसे 2026 के बाद की जनगणना और परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था/शासन); लिंग-आधारित सकारात्मक कार्रवाई और संवैधानिक संशोधनों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
परिसीमन आयोग

नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर समान प्रतिनिधित्व ('एक व्यक्ति, एक वोट') सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र, उच्च-शक्ति प्राप्त निकाय।

UPSC context

GS पेपर II (संसद/चुनाव); सीटों के आवंटन और राज्यों के बीच संघीय संतुलन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
जनगणना अधिनियम, 1948

दशकीय जनसंख्या सर्वेक्षण के संचालन को विनियमित करने वाला कानूनी ढांचा। यह व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करता है और नागरिकों के लिए जनगणना अधिकारियों को सही जानकारी देना अनिवार्य बनाता है।

UPSC context

GS Paper II (शासन); भारत में प्रशासनिक प्रक्रियाओं और डेटा प्राइवेसी के वैधानिक आधार का परीक्षण करता है।

Source
84वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2001

वह संवैधानिक परिवर्तन जिसने वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की कुल संख्या में बदलाव पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया।

UPSC context

GS पेपर II (भारतीय संविधान); चुनावी सुधारों और परिसीमन की समयरेखा को समझने के लिए आवश्यक।

Source
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

विधानमंडलों में सीटों के आवंटन, मतदाता सूची तैयार करने और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण (परिसीमन) की प्रक्रिया के लिए कानूनी आधार प्रदान करने वाला एक कानून।

UPSC context

जीएस पेपर II (चुनाव); UPSC पाठ्यक्रम में "RPA की प्रमुख विशेषताओं" के अंतर्गत सीधे तौर पर उल्लिखित।

Source
भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त

गृह मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय जो दशकीय जनगणना आयोजित करने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के रखरखाव के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS पेपर II (गवर्नेंस); प्रमुख राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के पीछे के संस्थागत तंत्र को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2027 की जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन के तुरंत बाद प्रभावी होगा।

महिला आरक्षण पूरी तरह से जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने पर निर्भर है, न कि केवल जनगणना के प्रकाशन पर।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Parliament and State Legislatures

परिसीमन आयोग का संवैधानिक आधार और अधिकार क्या है?

  • संवैधानिक अधिदेश: संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत, संसद प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों के आवंटन और क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को पुनर्समायोजित करने के लिए एक परिसीमन अधिनियम (Delimitation Act) अधिनियमित करती है।
  • पूर्ण प्राधिकार: इसके आदेशों को कानून की शक्ति प्राप्त होती है, ये राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी होते हैं और इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
  • संरचना: राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, इसमें सामान्यतः उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं।
Governance - Population and Associated Issues

भारत में जनगणना को नियंत्रित करने वाला कानूनी और संवैधानिक ढांचा क्या है?

  • संघीय विषय: जनगणना अनन्य रूप से संघ का विषय है, जो सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246) की संघ सूची की प्रविष्टि 69 के तहत सूचीबद्ध है।
  • वैधानिक आधार: यह प्रक्रिया जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत कानूनी रूप से संचालित की जाती है, जो डेटा संग्रह के लिए एक वैधानिक आधार सुनिश्चित करती है।
  • डेटा गोपनीयता: 1948 का अधिनियम डेटा की पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करता है; व्यक्तिगत जनगणना संबंधी जानकारी तक अन्य सरकारी एजेंसियों की पहुंच नहीं हो सकती और न ही इसे अदालतों में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • परिसीमन बनाम राजकोषीय संघवाद

    आगामी परिसीमन दक्षिणी राज्यों के बीच यह चिंता पैदा करता है कि उनके सफल जनसंख्या नियंत्रण उपायों के कारण अनजाने में उनका संसदीय प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा और संघीय संसाधन आवंटन में बदलाव आएगा।

  • कल्याणकारी लक्षीकरण और पुराने आँकड़े

    डेटा संग्रह में देरी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) जैसी योजनाओं में प्रणालीगत बहिष्करण त्रुटियां (systemic exclusion errors) उत्पन्न करती है, जो दशकीय जनगणना अपडेट और प्रभावी गरीबी लक्ष्यीकरण के बीच के संबंध को रेखांकित करती है।

2026 की प्रीलिम्स परीक्षा में 84वें और 106वें संशोधनों को परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) की निर्विवाद शक्तियों के साथ जोड़कर पूछे जाने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

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