संसद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पेश किया गया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
This development directly links to Article 124(1) of the Indian Constitution, under which Parliament holds the exclusive power to alter the strength of the Supreme Court. It highlights the executive-legislative measures to counter docket explosion and judicial pendency, and touches upon the legislative process of replacing ordinances (Article 123) with Acts of Parliament.
सारांश
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 37) करने के लिए लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया है। मई 2026 में प्रख्यापित एक अध्यादेश का स्थान लेने वाले इस विधेयक का उद्देश्य मामलों की बढ़ती पेंडेंसी (1 जनवरी, 2026 तक 92,101 मामले) से निपटना और कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने के लिए संविधान पीठों के अधिक नियमित गठन को सुगम बनाना है।
मुख्य बिंदु
- The Union government has introduced the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 in the Lok Sabha to increase the court's sanctioned strength from 34 to 38 judges (including the Chief Justice of India).
- यह विधेयक मई 2026 में प्रख्यापित एक राष्ट्रपति के अध्यादेश को प्रतिस्थापित करना चाहता है, जिसके तहत चार न्यायाधीशों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है।
- यह विस्तार मामलों के गंभीर बैकलॉग के कारण आवश्यक हुआ है, जहां 1 जनवरी, 2026 तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या 92,101 तक पहुंच गई है।
- 2025 में, नए मामले दर्ज होने (75,410 नए मामले) और मामलों के निपटारे (65,615 मामले) के बीच का अंतर बढ़ गया, जिससे डॉकेट प्रबंधन (docket management) कठिन हो गया, विशेष रूप से पुराने मामलों और बड़ी पीठों (larger benches) की आवश्यकता वाले मामलों के लिए।
- बढ़ी हुई संख्या से भारत के मुख्य न्यायाधीश को कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने के लिए अधिक नियमित रूप से संविधान पीठों का गठन करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
- वित्तीय ज्ञापन में चार नए न्यायिक पदों और बुनियादी ढांचे के लिए ₹10.56 करोड़ के आवर्ती वार्षिक व्यय और ₹3.47 करोड़ के एकमुश्त व्यय का अनुमान लगाया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026
बढ़ते लंबित मामलों से निपटने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 (CJI सहित) करने के लिए संसद में पेश किया गया एक विधेयक।
UPSC context
GS Paper II: भारतीय न्यायपालिका। यह संरचनात्मक न्यायिक सुधारों, लंबित मामलों के प्रबंधन और न्यायाधीशों की संख्या पर संसदीय नियंत्रण से संबंधित है।
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026
An executive order promulgated by the President in May 2026 to temporarily increase the Supreme Court's judge strength, which the subsequent July 2026 parliamentary Bill seeks to replace.
UPSC context
GS Paper II: कार्यपालिका और न्यायपालिका। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति (अनुच्छेद 123) और विधायी प्रतिस्थापन प्रक्रियाओं का परीक्षण करता है।
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956
The principal parliamentary legislation that prescribes the maximum number of judges in the Supreme Court of India, amended periodically to scale judicial capacity with caseload demands.
UPSC context
GS Paper II: Parliament & Judiciary. Demonstrates how Parliament exercises its constitutional authority under Article 124(1) to determine judicial strength.
Article 124 of the Constitution of India
The constitutional provision that establishes the Supreme Court of India and empowers Parliament to determine the number of its judges by enacting federal legislation.
UPSC context
GS पेपर II: संवैधानिक प्रावधान। न्यायपालिका के संवैधानिक उद्भव और शक्तियों के वितरण को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
संविधान पीठ
उच्चतम न्यायालय की एक विशेष पीठ, जिसमें पांच या अधिक न्यायाधीश शामिल होते हैं, जिसका गठन अनुच्छेद 145(3) के तहत संवैधानिक कानून के सारवान प्रश्नों से जुड़े मामलों का निर्णय करने के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS Paper II: Judicial Functioning. Tests knowledge of the supreme court’s role as the final interpreter of the Constitution.
Case Pendency
न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर निपटान की प्रतीक्षा कर रहे अनसुलझे न्यायिक मामलों की संख्या, जो भारत के कानूनी प्रशासन में संरचनात्मक देरी और क्षमता की कमी को रेखांकित करती है।
UPSC context
GS Paper II: Judicial Reforms. A critical governance issue testing analytical skills on judicial backlog, efficiency, and access to justice.
प्रारंभिक ट्रैप
भारत के राष्ट्रपति के पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की स्वीकृत संख्या बढ़ाने का संवैधानिक अधिकार है।
जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कानून के माध्यम से केवल संसद द्वारा बढ़ाई जाती है (अनुच्छेद 124(1)), वहीं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है (अनुच्छेद 216)। अभ्यर्थी अक्सर इन दोनों व्यवस्थाओं में भ्रमित हो जाते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
किस संवैधानिक प्रावधान के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सदस्य संख्या निर्धारित की जाती है?
- Constitutional Basis: अनुच्छेद 124(1) संसद को कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है। जब तक संसद कानून नहीं बनाती, मूल रूप से संविधान ने इसे 8 (CJI + 7 न्यायाधीश) पर निर्धारित किया था।
- विधायी उपकरण: Parliament regulates and increases this strength by amending the Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956.
संविधान पीठ क्या है और इसकी संवैधानिक आवश्यकताएं क्या हैं?
- न्यूनतम संख्या: अनुच्छेद 145(3) संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए न्यूनतम पांच न्यायाधीशों का होना अनिवार्य करता है।
- Presidential Reference: They are also constituted for hearing advisory references made by the President of India under Article 143.
- मास्टर ऑफ रोस्टर: भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास (मास्टर ऑफ द रोस्टर के रूप में) इन पीठों का गठन करने और उन्हें मामले आवंटित करने का एकमात्र विशेषाधिकार है।
अंतर-विषय पैटर्न
Ordinance route for judicial infrastructure
अनुच्छेद 123 का उपयोग करके न्यायिक संख्या का विस्तार करना, संसदीय निगरानी शुरू होने से पहले प्रणालीगत लंबित मामलों के समाधान में कार्यपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।
कार्यपालिका-नेतृत्व वाले विस्तार और कॉलेजियम नियुक्तियों का आमना-सामना
Parliament determines the number of posts, but the Collegium retains binding authority over actual appointments, balancing structural administration with judicial independence.
SC की सदस्य संख्या में वृद्धि (संसद) और HC की सदस्य संख्या के निर्धारण (राष्ट्रपति) के बीच संवैधानिक अंतर Prelims 2026 के लिए संभावित है।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2014PrelimsGS1
The power to increase the number of judges in the Supreme Court of India is vested in
- 2025MainsGS2
Discuss the evolution of collegium system in India. Critically examine the advantages and disadvantages of the system of appointment of the Judges of the Supreme Court of India and that of the USA.