डीपफेक और नैतिकता से निपटने के लिए केंद्र द्वारा एआई विनियमों का मसौदा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
जैसे-जैसे वैश्विक स्तर पर और भारत में AI को तेजी से अपनाया जा रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतांत्रिक अखंडता और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए डीपफेक और गलत सूचना जैसे दुर्भावनापूर्ण अनुप्रयोगों को विनियमित करना महत्वपूर्ण है।
सारांश
केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि सरकार डीपफेक, गलत सूचना और नैतिक जोखिमों जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर नए नियम तैयार कर रही है, साथ ही नवाचार और जन सुरक्षा के बीच संतुलन सुनिश्चित कर रही है।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े उभरते जोखिमों से निपटने के लिए विशिष्ट नियम तैयार कर रही है।
- इस विनियमन को बढ़ावा देने वाली मुख्य चिंताओं में डीपफेक का प्रसार, गलत सूचना, बौद्धिक संपदा के मुद्दे और जनरेटिव AI से जुड़ी नैतिक चुनौतियाँ शामिल हैं।
- प्रस्तावित ढाँचे का उद्देश्य सुरक्षा, जवाबदेही और उपयोगकर्ता संरक्षण के साथ नवाचार और तकनीकी विकास की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाना है।
- यह कदम भारत की व्यापक डिजिटल नीतिगत पहलों के अनुरूप है, जो आईटी अधिनियम (IT Act) और आगामी डिजिटल इंडिया अधिनियम जैसे मौजूदा ढांचों का पूरक है।
महत्वपूर्ण शब्द
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐक्ट
साइबर अपराध, ई-कॉमर्स और डिजिटल मध्यस्थों को विनियमित करने के लिए भारत का शीर्ष कानून, जिसे 2000 में अधिनियमित किया गया था। यह डिजिटल स्पेस को विनियमित करने और मध्यस्थ दिशानिर्देश जारी करने के लिए वैधानिक आधार प्रदान करता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (साइबर सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा)। साइबर खतरों से निपटने और डिजिटल प्लेटफॉर्म को विनियमित करने के लिए कानूनी ढाँचों की समझ का परीक्षण करता है।
डिजिटल इंडिया एक्ट
प्रस्तावित भविष्यवादी कानून जिसका उद्देश्य पुराने आईटी अधिनियम, 2000 को प्रतिस्थापित करना है, जिसका लक्ष्य एआई, डीपफेक और बिचौलिया जवाबदेही जैसी उभरती तकनीकी चुनौतियों से निपटना है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (Governance) और GS Paper III (IT & Computers)। सुरक्षित डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए विकसित हो रहे कानूनी सुधारों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
भारत में सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटरनेट गवर्नेंस से संबंधित नीति तैयार करने, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और नियम बनाने के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप)। प्रौद्योगिकी शासन और साइबर सुरक्षा को संभालने वाले संस्थागत तंत्र के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत ने जनरेटिव AI और डीपफेक को विनियमित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट नामक एक स्टैंडअलोन व्यापक कानून बनाया है।
अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि भारत ने यूरोपीय संघ के AI अधिनियम के समान पहले से ही एक व्यापक, स्वतंत्र 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट' लागू कर दिया है, जबकि भारत वर्तमान में IT अधिनियम और आगामी डिजिटल इंडिया अधिनियम के तहत लक्षित नियमों और संशोधनों का उपयोग कर रहा है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 के तहत प्रमुख कानूनी प्रावधान और बिचौलिया (intermediary) उत्तरदायित्व क्या हैं?
- इंटरसेप्शन पावर: धारा 69 सरकार को भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी को रोकने, उसकी निगरानी करने या उसे डिक्रिप्ट करने की शक्ति प्रदान करती है।
- सेफ हार्बर: धारा 79 बिचौलियों (intermediaries) को सुरक्षित बंदरगाह (safe harbor) संरक्षण प्रदान करती है, बशर्ते वे उचित मुस्तैदी (due diligence) बरतें और गैरकानूनी कृत्यों की वास्तविक जानकारी मिलने पर सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करें।
- ड्यू डिलिजेंस: आईटी नियम (2021) सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए शिकायत निवारण तंत्र, सहमति के बिना साझा की गई अंतरंग सामग्री (non-consensual intimate imagery) को सक्रिय रूप से हटाने और सख्त अनुपालन समय-सीमा को अनिवार्य बनाते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
एआई नियम + चुनावी अखंडता और गलत जानकारी
जेनेरेटिव AI और डीपफेक चुनावी अखंडता और लोकतांत्रिक बहसों के लिए खतरा पैदा करते हैं, जो चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के तहत साइबर विनियमन और संवैधानिक शासन के बीच की खाई को पाटेगा।
AI डीपफेक + आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था
डीपफेक्स के माध्यम से दुष्प्रचार (मिसइन्फॉर्मेशन) का प्रसार गंभीर कानून और व्यवस्था की चुनौतियाँ पैदा करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के दिशा-निर्देशों को सीधे तौर पर आंतरिक सुरक्षा ढाँचों से जोड़ता है।
AI विनियमन + IT अधिनियम / डिजिटल इंडिया अधिनियम के तहत इंटरमीडिएरी लाइबिलिटी (मध्यस्थ देयता) प्रीलिम्स के बहु-कथन (multi-statement) वाले प्रश्न के लिए एक प्रमुख संभावित विषय है।
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