सोशल मीडिया मध्यस्थ दायित्व और प्रतिरूपण जोखिम
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह घटनाक्रम कंटेंट विनियमन (content regulation), फेक न्यूज और IT Act के तहत वैधानिक देनदारियों (statutory liabilities) के संबंध में सरकार और सोशल मीडिया मध्यस्थों (intermediaries) के बीच चल रहे संघर्ष का एक व्यावहारिक केस स्टडी प्रदान करता है। यह GS3 (सोशल मीडिया द्वारा उत्पन्न आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ) और GS2 (वाक स्वतंत्रता बनाम राज्य सेंसरशिप) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
केंद्र सरकार ने, जिसका प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कर रहे थे, अस्तित्वहीन "सुप्रीम कोर्ट ऑफ कर्नाटक" के नाम से X (पूर्व में ट्विटर) पर एक फर्जी सत्यापित (verified) अकाउंट बनाया, ताकि कर्नाटक उच्च न्यायालय को यह दिखाया जा सके कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रतिरूपण (impersonation) और दुष्प्रचार (disinformation) के लिए कितनी आसानी से किया जा सकता है। यह घटना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 79 के तहत जारी सरकारी अकाउंट-ब्लॉकिंग आदेशों को चुनौती देने वाली X कॉर्प की याचिका पर सुनवाई के दौरान हुई। X कॉर्प का आरोप है कि ये ब्लॉकिंग आदेश वैधानिक सुरक्षा उपायों की अनदेखी करते हैं। इसके साथ ही, उसने सरकार के 'सहयोग' पोर्टल की "सेंसरशिप पोर्टल" के रूप में आलोचना की है, जो स्वचालित टेम्प्लेट का उपयोग करके सामग्री हटाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। यह मामला डिजिटल दुरुपयोग को रोकने के लिए मध्यस्थ उत्तरदायित्व (intermediary liability) लागू करने और राज्य द्वारा सेंसरशिप तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित चिंताओं के बीच चल रहे तनाव को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- केंद्र ने अस्तित्वहीन 'कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट' के लिए एक फर्जी लेकिन सत्यापित (verified) X अकाउंट बनाया ताकि इम्पर्सनेशन (impersonation) और गलत सूचना (disinformation) के प्रति प्लेटफॉर्म की संवेदनशीलता को प्रदर्शित किया जा सके।
- यह प्रदर्शन कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) में X Corp की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान हुआ, जिसमें IT Act की धारा 79 के तहत जारी सरकारी ब्लॉकिंग आदेशों को चुनौती दी गई थी।
- X Corp ने तर्क दिया कि सरकार के ब्लॉकिंग आदेश प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की अनदेखी करते हैं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।
- X ने केंद्र के 'सहयोग' पोर्टल की भी आलोचना की और इसे एक 'सेंसरशिप पोर्टल' करार दिया, जो पर्याप्त जांच के बिना पूर्व-अनुमोदित (pre-approved) टेम्प्लेट के माध्यम से ऑटोमेटेड टेकडाउन अनुरोधों को सुगम बनाता है।
- यह मुद्दा प्लेटफॉर्म की जवाबदेही/intermediary liability सुनिश्चित करने और संभावित सरकारी अतिरेक (state overreach) से डिजिटल वाक् स्वतंत्रता की रक्षा करने के बीच व्यापक नियामक टकराव (regulatory friction) को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
धारा 79 (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)
आईटी अधिनियम, 2000 का एक प्रावधान जो मध्यवर्तियों (intermediaries) को 'सेफ हार्बर' (safe harbor) सुरक्षा प्रदान करता है, और यदि वे उचित तत्परता (due diligence) का पालन करते हैं, तो उन्हें थर्ड-पार्टी कंटेंट के लिए उत्तरदायित्व से छूट देता है।
UPSC context
GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा (साइबर सुरक्षा) और GS पेपर II: शासन (सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप)।
सहयोग पोर्टल
गृह मंत्रालय द्वारा विकसित एक केंद्रीकृत डिजिटल डैशबोर्ड, जिसका उपयोग सोशल मीडिया मध्यस्थों (social media intermediaries) को भेजे गए कंटेंट टेकडाउन अनुरोधों को ऑटोमेट और ट्रैक करने के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II: शासन (डिजिटल विनियमन में पारदर्शिता और जवाबदेही) और GS पेपर III: साइबर सुरक्षा।
धारा 69A (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)
राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में सरकार को ऑनलाइन सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को प्रतिबंधित करने हेतु सशक्त बनाता है।
UPSC context
GS Paper II: राजव्यवस्था (मौलिक अधिकार बनाम राज्य के प्रतिबंध) और GS Paper III: आंतरिक सुरक्षा।
मध्यवर्ती
ऐसी इकाइयाँ जो दूसरों की ओर से डेटा प्राप्त, स्टोर या प्रसारित करती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ISPs और सर्च इंजन।
UPSC context
GS Paper II & III: डिजिटल प्लेटफॉर्म को विनियमित करने वाला कानूनी ढांचा और उपयोगकर्ता सामग्री के प्रति उनका उत्तरदायित्व।
श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ
सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक 2015 का निर्णय जिसने IT एक्ट की धारा 66A को रद्द कर दिया और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के साथ धारा 69A को बरकरार रखा।
UPSC context
GS पेपर II: राजव्यवस्था (अनुच्छेद 19 के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता)।
प्रारंभिक ट्रैप
'सहयोग' पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित एक लोक शिकायत निवारण तंत्र है।
सहयोग (Sahyog) MHA द्वारा संचालित एक पोर्टल है जिसका उपयोग विशेष रूप से कानून प्रवर्तन और सरकारी एजेंसियों द्वारा मध्यवर्तियों (intermediaries) को कंटेंट-ब्लॉकिंग अनुरोध स्वचालित रूप से जारी करने के लिए किया जाता है, न कि आम जनता के लिए।
संबंधित अवधारणाएँ
IT अधिनियम की धारा 79 के तहत "Safe Harbour" संरक्षण क्या है?
- सशर्त उन्मुक्ति: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मध्यवर्तियों (intermediaries) को उनके नेटवर्क पर होस्ट की गई थर्ड-पार्टी, उपयोगकर्ता-जनित सामग्री (user-generated content) के लिए कानूनी दायित्व से सुरक्षा प्रदान करता है।
- संरक्षण की हानि: धारा 79(3)(b) के तहत संरक्षण तब वापस ले लिया जाता है यदि प्लेटफॉर्म 'due diligence' का पालन करने में विफल रहता है या सरकार/न्यायालय के वैध 'takedown' आदेशों की अनदेखी करता है।
- श्रेया सिंघल निर्णय: स्पष्ट किया कि प्लेटफॉर्म्स को केवल एक विशिष्ट अदालती आदेश या अधिकृत सरकारी अधिसूचना प्राप्त होने पर ही सामग्री (कंटेंट) हटाने की आवश्यकता है।
कंटेंट टेकडाउन (content takedowns) के लिए धारा 69A, धारा 79(3)(b) से किस प्रकार भिन्न है?
- धारा 69A: केंद्र को संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए सामग्री को सीधे ब्लॉक करने का अधिकार देता है। इसमें लिखित औचित्य और सुनवाई जैसे प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय शामिल हैं।
- धारा 79(3)(b): मध्यवर्तियों (intermediaries) को 'वास्तविक ज्ञान' (actual knowledge) प्राप्त होने पर सामग्री हटाने के लिए बाध्य करता है। आलोचकों का तर्क है कि इसका उपयोग धारा 69A के सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने के लिए तेजी से किया जा रहा है।
अंतर-विषय पैटर्न
डीपफेक्स, सत्यापन और आंतरिक सुरक्षा
'सत्यापित' (verified) फर्जी खाते बनाने की प्रदर्शित सुगमता GS3 Internal Security से जुड़ती है, जो यह दर्शाती है कि कैसे इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग तीव्र दुष्प्रचार अभियानों या नागरिक अशांति के लिए हथियार के रूप में किया जा सकता है।
प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय बनाम स्वचालित सेंसरशिप
सहयोग पोर्टल के ऑटोमेटेड टेकडाउन टेम्प्लेट्स, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन और श्रेया सिंघल फैसले में निर्धारित न्यायिक सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने के संबंध में GS2 संवैधानिक चिंताएं उत्पन्न करते हैं।
IT Act की धारा 69A (कंटेंट ब्लॉकिंग) और धारा 79 (सेफ हार्बर छूट) के बीच तुलना करने वाले एक कठिन Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
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