जनगणना 2027 और जाति आधारित गणना के परिसीमन पर निहितार्थ
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
जनगणना सीधे तौर पर संघीय ढांचे (परिसीमन), सकारात्मक कार्रवाई (जाति गणना) और राजनीतिक प्रतिनिधित्व (महिला आरक्षण) को प्रभावित करती है। यह राजव्यवस्था (polity) के उन मुख्य विषयों को एकीकृत करती है जिनसे UPSC चुनावी सुधारों, संघीय विवादों और सामाजिक न्याय के संदर्भ में प्रश्न पूछता है।
सारांश
केंद्र ने घोषणा की है कि भारत की लंबे समय से विलंबित दशकीय जनगणना मार्च 2027 तक पूरी हो जाएगी। महत्वपूर्ण रूप से, यह स्वतंत्र भारत की पहली डिजिटल जनगणना और जातिगत डेटा की गणना करने वाली पहली जनगणना होगी। इस प्रक्रिया का अत्यधिक राजनीतिक और संवैधानिक महत्व है, क्योंकि 2026 के बाद प्रकाशित होने वाली पहली जनगणना लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन (delimitation) की प्रक्रिया शुरू करेगी। यह परिसीमन अभ्यास नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए भी एक संवैधानिक पूर्व-शर्त है, जो विधायी निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है। इसके अतिरिक्त, आसन्न परिसीमन ने दक्षिण भारतीय राज्यों के बीच अपनी निम्न जनसंख्या वृद्धि दर के कारण प्रतिनिधित्व के संभावित नुकसान को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं।
मुख्य बिंदु
- केंद्र सरकार ने घोषणा की कि 2021 से विलंबित दशकीय जनगणना मार्च 2027 तक संपन्न होगी।
- यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी और जाति की गणना करने वाली स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना होगी।
- जनगणना के आंकड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अगले परिसीमन के लिए आधार बनेंगे, जो 2001 से फ्रीज हैं।
- परिसीमन उन दक्षिणी राज्यों के बीच संघीय चिंताएं पैदा करता है जिन्हें सफल जनसंख्या नियंत्रण के कारण राजनीतिक प्रतिनिधित्व खोने का डर है।
- नारी शक्ति वंदन अधिनियम (संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण) को लागू करने के लिए जनगणना एक पूर्व शर्त है।
महत्वपूर्ण शब्द
नारी शक्ति वंदन अधिनियम
संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023, जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है, जिसमें SC/ST महिलाओं के लिए उप-आरक्षण भी शामिल है।
UPSC context
GS-II (राजव्यवस्था/शासन); जेंडर-रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस और जनगणना से जुड़ी कार्यान्वयन प्रणाली की समझ का परीक्षण करता है।
84वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
अनुच्छेद 82 और 170 में संशोधन करते हुए, इसने राज्य-स्तरीय जनसंख्या स्थिरीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों की कुल संख्या को स्थिर कर दिया।
UPSC context
GS-II (राजव्यवस्था/चुनाव); निर्वाचन क्षेत्र सीटों के आवंटन और संघीय उत्तर-दक्षिण प्रतिनिधित्व संबंधी बहस के ज्ञान का परीक्षण करता है।
परिसीमन आयोग
एक सांविधिक, अर्ध-न्यायिक निकाय जिसे नवीनतम जनगणना के आधार पर चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो 'एक वोट, एक मूल्य' के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS-II (चुनावी प्रक्रियाएं); अनुच्छेद 82/170 और आयोग की गैर-चुनौतीपूर्ण कानूनी स्थिति की समझ का परीक्षण करता है।
जाति जनगणना
राष्ट्रीय जनगणना के दौरान जातिगत पहचान (विशेष रूप से OBC) की व्यवस्थित गणना। 1931 के बाद इसे बंद कर दिया गया था, इसके पुनरुद्धार का उद्देश्य लक्षित सकारात्मक कार्रवाई के लिए अनुभवजन्य डेटा (empirical data) प्रदान करना है।
UPSC context
GS-I (समाज) एवं GS-II (सामाजिक न्याय); यह सामाजिक स्तरीकरण के इतिहास और आरक्षण नीतियों पर इसके प्रभाव का परीक्षण करता है।
जनगणना अधिनियम, 1948
1948 का वह अधिनियम जो दशकीय जनगणना के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, केंद्र को इस प्रक्रिया के संचालन के लिए सशक्त बनाता है और साथ ही एकत्र किए गए आंकड़ों की सख्त गोपनीयता सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS-II (Polity); भारत के सबसे बड़े जनसांख्यिकीय अभ्यास के कानूनी आधार और प्रशासनिक शक्तियों के पृथक्करण का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
परिसीमन आयोग के आदेशों में अंतिम रूप से प्रभावी होने से पहले लोकसभा द्वारा संशोधन किया जा सकता है।
परिसीमन आयोग के आदेशों को कानून की शक्ति प्राप्त होती है, वे न्यायिक समीक्षा के दायरे से पूरी तरह बाहर होते हैं, और संसद या राज्य विधानसभाओं में से किसी के द्वारा भी उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है।
संबंधित अवधारणाएँ
परिसीमन आयोग का गठन कैसे किया जाता है और इसकी मुख्य शक्तियाँ क्या हैं?
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 82 के तहत, संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम (Delimitation Act) अधिनियमित करती है। अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभाओं के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया का प्रावधान करता है।
- संरचना: इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसमें सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं।
- पूर्ण उन्मुक्ति: इसके आदेशों को कानून के समान शक्ति प्राप्त है, इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, और लोक सभा के समक्ष रखे जाने पर इनमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है।
लोकसभा सीटों को फ्रीज करने का संवैधानिक इतिहास क्या है?
- 42वां संशोधन (1976): राज्य-स्तरीय परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर अंतर-राज्यीय लोक सभा सीटों के आवंटन को वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया।
- 84वां संशोधन (2001): वर्ष 2026 के बाद की पहली जनगणना के प्रकाशन तक सीटों की कुल संख्या पर इस रोक को बढ़ा दिया गया।
- 87वां संशोधन (2003): 2001 की जनगणना के आधार पर राज्य के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों के आंतरिक क्षेत्रीय पुनर्निर्धारण की अनुमति दी गई, लेकिन राज्य की सीटों की कुल संख्या को स्थिर (frozen) रखा गया।
अंतर-विषय पैटर्न
जनसांख्यिकीय दंड और संघवाद
जनसंख्या नियंत्रण में दक्षिण भारतीय राज्यों की सफलता संघवाद का एक विरोधाभास पैदा करती है। उन्हें उत्तरी राज्यों की तुलना में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संभावित नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सहकारी संघवाद के मानकों पर बहस छिड़ गई है।
106वां CAA आकस्मिकता जुड़ाव
नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कार्यान्वयन संरचनात्मक रूप से 2026 के बाद के परिसीमन पर निर्भर है, जो आधिकारिक तौर पर महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को जटिल जनसांख्यिकीय और जनगणना डेटा विवादों के समाधान से जोड़ता है।
डिजिटल जनगणना बनाम डेटा गोपनीयता
भारत की पहली डिजिटल जनगणना सीधे तौर पर नए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम से जुड़ी है, जो विशाल और संवेदनशील जातिगत डेटासेट (datasets) के प्रसंस्करण (processing) और उनकी सुरक्षा से संबंधित शासन (governance) के महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करती है।
2026 में 84वें CAA के फ्रीज (freeze), 106वें CAA की पूर्व-शर्तों और परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) की उन्मुक्ति को मिलाकर एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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Intercaste marriages between castes which have socio-economic parity have increased, to some extent, but this is less true of interreligious marriages. Discuss.
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