कर्नाटक ने स्व-गणना विंडो के साथ पहली डिजिटल जनगणना शुरू की
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
जनगणना सार्वजनिक नीति निर्माण और संसाधन आवंटन के लिए मौलिक जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक आधारभूत डेटा प्रदान करती है। पूर्णतः डिजिटल जनगणना की ओर संक्रमण ई-गवर्नेंस में प्रगति को रेखांकित करता है, लेकिन साथ ही यह 'Right to Privacy' (निजता का अधिकार) और डेटा सुरक्षा को शासन संबंधी बहसों के केंद्र में ले आता है।
सारांश
कर्नाटक ने ऑनलाइन स्व-गणना (self-enumeration) विंडो खोलकर भारत की जनगणना, 2027 के पहले चरण की शुरुआत की है। 1872 के बाद से यह 16वीं जनगणना है और पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी, जो डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप और 'Bring Your Own Device' दृष्टिकोण का उपयोग करती है। यह अभ्यास चरणों में आगे बढ़ेगा, जिसमें मकानों की सूची (house listing) मई 2026 में समाप्त होगी और जनसंख्या गणना फरवरी 2027 के लिए निर्धारित है। गोपनीयता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए, अधिकारियों ने रेखांकित किया कि जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत डेटा पूरी तरह से गोपनीय रहता है और इसे निगरानी तथा कराधान (taxation) के उपयोग से सुरक्षित रखा गया है।
मुख्य बिंदु
- भारत की 16वीं जनगणना (आजादी के बाद से 8वीं) आधिकारिक तौर पर कर्नाटक में शुरू हो गई है, जिसमें 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2026 तक स्व-गणना (self-enumeration) की विंडो खुली है।
- यह जनगणना देश की पहली पूर्णतः डिजिटल प्रगणना है, जिसमें 'Bring Your Own Device' फ्रेमवर्क के तहत समर्पित मोबाइल ऐप्स का उपयोग किया जा रहा है।
- मकानों की सूची बनाने और हाउसिंग सेंसस का अगला चरण 16 अप्रैल से 15 मई तक आयोजित किया जाएगा, जबकि मुख्य जनसंख्या गणना फरवरी 2027 के लिए निर्धारित है।
- अधिकारियों ने नागरिकों को आश्वासन दिया कि एकत्र किया गया डेटा पूरी तरह से गोपनीय है, जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत सुरक्षित है, और इसका उपयोग कराधान या निगरानी के लिए नहीं किया जाएगा।
महत्वपूर्ण शब्द
जनगणना अधिनियम, 1948
जनगणना संचालन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करने हेतु अधिनियमित, यह डेटा की सख्त गोपनीयता की गारंटी देते हुए भागीदारी को अनिवार्य बनाता है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि इसका उपयोग निगरानी के लिए या अदालत में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था/शासन); कानूनी सुरक्षा उपायों और संवैधानिक जनादेश (संघ सूची, सातवीं अनुसूची) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
जनगणना नियम, 1990
अधीनस्थ विधान जो जनगणना के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं का विवरण देता है; 'इलेक्ट्रॉनिक रूप' (electronic form) में डेटा संग्रह और नागरिकों द्वारा स्वयं-गणना (self-enumeration) की अनुमति देने के लिए हाल ही में 2022 में संशोधित किया गया।
UPSC context
GS पेपर 2 (ई-गवर्नेंस); सार्वजनिक डेटा प्रणालियों के प्रशासनिक विकास और डिजिटल रूपांतरण को समझने के लिए प्रासंगिक।
मकान सूचीकरण कार्य
जनगणना का पहला चरण जिसमें जनसंख्या गणना के लिए एक ढांचा तैयार करने हेतु सभी संरचनाओं, आवास की स्थिति और घरेलू संपत्तियों (जैसे- इंटरनेट, ईंधन) की पहचान और वर्गीकरण शामिल है।
UPSC context
GS पेपर 1 (जनसांख्यिकी); यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि सरकार जीवन स्तर और बुनियादी ढांचे की जरूरतों का आकलन कैसे करती है।
जनसंख्या गणना
जनगणना का दूसरा चरण जिसमें राष्ट्रीय प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का विस्तृत जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक डेटा (नाम, आयु, धर्म और जाति सहित) दर्ज किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 1 (सामाजिक मुद्दे) और GS पेपर 2; निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और कल्याणकारी योजनाओं के लक्ष्यीकरण के लिए आधारभूत।
स्व-प्रगणन
एक नया डिजिटल प्रावधान जो नागरिकों को प्रगणक (enumerator) के भौतिक सत्यापन हेतु आने से पहले, मोबाइल OTP के माध्यम से एक सरकारी पोर्टल पर अपने परिवार का विवरण सुरक्षित रूप से भरने की सुविधा प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन) और GS पेपर 3 (IT); नागरिक-केंद्रित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और डेटा सटीकता की समझ का परीक्षण करता है।
भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त
गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक कार्यालय, जो पूरे भारत में दशकीय जनगणना आयोजित करने और जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर 2 (गवर्नेंस); राष्ट्रीय जनसांख्यिकीय डेटा के लिए उत्तरदायी नोडल कार्यकारी निकाय की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
व्यक्तिगत जनगणना डेटा का उपयोग सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है।
जनगणना अधिनियम 1948 के तहत, व्यक्तिगत डेटा पूरी तरह से गोपनीय होता है और न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होता है। कल्याणकारी लाभार्थियों की पहचान SECC पर निर्भर करती है, न कि दशकीय जनगणना पर।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत की जनगणना के लिए संवैधानिक और सांविधिक अधिदेश क्या है?
- संघ का विषय: सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246) की प्रविष्टि 69 के तहत सूचीबद्ध, जो विशेष रूप से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
- सांविधिक आधार: जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत आयोजित, जिसे गणना के लिए एक स्थायी कानूनी ढांचा तैयार करने हेतु सरदार पटेल द्वारा प्रोत्साहित किया गया था।
- सख्त गोपनीयता: व्यक्तिगत डेटा पूरी तरह से गोपनीय है, अदालती समन से मुक्त है, और इसका उपयोग निगरानी या कराधान के लिए नहीं किया जा सकता है।
ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान दशकीय जनगणना कैसे विकसित हुई?
- लॉर्ड मेयो: 1872 में पहली गैर-तुल्यकालिक जनगणना शुरू की गई, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों को अलग-अलग समय पर कवर किया गया था।
- लॉर्ड रिपन: 1881 में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू.सी. प्लॉडन के नेतृत्व में पहली समकालिक, नियमित दशकीय जनगणना आयोजित की गई थी।
अंतर-विषय पैटर्न
जनगणना 2027 + परिसीमन प्रक्रिया
84वें संशोधन ने 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के प्रकाशन तक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर रोक लगा दी थी। यह डिजिटल जनगणना लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण के लिए सीधा आधार है।
महिला आरक्षण + जनगणना का जुड़ाव
106वें संविधान संशोधन अधिनियम (महिला आरक्षण) का कार्यान्वयन कानूनी रूप से परिसीमन प्रक्रिया पर निर्भर है, जो 2027 की इस जनगणना को इसके लागू होने के लिए आवश्यक पहला कदम बनाता है।
Census 1948 की गोपनीयता, SECC डेटा के उपयोग और 2026 के बाद परिसीमन (Delimitation) पर लगी रोक को हटाने को आपस में जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
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