जनगणना 2027 में निजी शिक्षकों और संस्थागत सदस्यों को शामिल किया गया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
भारत में जनगणना जैसे बुनियादी राष्ट्रीय अभ्यासों के लिए प्रशासनिक अनुकूलन और संसाधन जुटाने की प्रक्रिया को समझना, शासन की क्षमताओं और डेटा संग्रह तंत्र का मूल्यांकन करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
सरकार ने जनगणना 2027 के लिए प्रगणकों (enumerators) के रूप में कार्य करने वाले कर्मियों के दायरे को व्यापक बना दिया है, जिसके तहत निजी शिक्षकों, शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों और ट्रस्टों व सोसाइटियों के सदस्यों को भी इस भूमिका के लिए शामिल किया गया है। यह कदम एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सांख्यिकीय अभ्यास के लिए गैर-सरकारी सामुदायिक संसाधनों को जुटाकर संभावित प्रशासनिक और मानव संसाधन की कमी को दूर करता है।
मुख्य बिंदु
- भारत सरकार ने जनगणना 2027 के लिए प्रगणक (enumerator) की भूमिकाओं के वास्ते पात्रता मानदंडों का विस्तार करते हुए इसमें निजी शिक्षकों, शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों, ट्रस्ट के सदस्यों और सोसाइटी के सदस्यों को भी शामिल कर लिया है।
- पारंपरिक रूप से, जनगणना गणना मुख्य रूप से सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के स्कूल शिक्षकों या सरकारी कर्मचारियों तक सीमित थी।
- इस प्रशासनिक बदलाव का उद्देश्य आगामी जनगणना के लिए विशाल जनसांख्यिकी में कार्यबल की कमी को दूर करना और सुचारू, कुशल डेटा संग्रह सुनिश्चित करना है।
- जनगणना, जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत आयोजित एक सांविधिक अभ्यास है, जो सार्वजनिक नीति और संसाधन आवंटन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक डेटा प्रदान करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
सेंसस एक्ट 1948
1948 में अधिनियमित वह प्राथमिक कानून जो केंद्र सरकार को दशकीय जनसंख्या जनगणना कराने का अधिकार देता है और जनगणना अधिकारियों तथा नागरिकों के कर्तव्यों और दायित्वों को रेखांकित करता है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन / सांविधिक ढांचा): राष्ट्रीय सांख्यिकी अभ्यासों को नियंत्रित करने वाले सांविधिक आदेशों और कानूनी ढाanchों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय
भारत में हर दस साल पर होने वाली जनगणना और नागरिक पंजीकरण की योजना बनाने, उसे आयोजित करने और उसका विश्लेषण करने के लिए ज़िम्मेदार, गृह मंत्रालय के अधीन आधिकारिक निकाय।
UPSC context
GS पेपर II (शासन): प्रशासनिक मशीनरी, जनसांख्यिकीय डेटा संग्रह और कार्यकारी निकायों से जुड़े प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
गृह मंत्रालय
आंतरिक सुरक्षा, घरेलू नीति और भारत की जनगणना जैसे महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय और सांख्यिकी निकायों के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
जीएस पेपर II (राजव्यवस्था और शासन): मंत्रिस्तरीय अधिकार क्षेत्र, प्रशासनिक नियंत्रण और केंद्र सरकार के तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत में राष्ट्रीय दशकीय जनगणना के लिए केवल सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी ही कानूनी रूप से प्रगणक (enumerator) के रूप में कार्य कर सकते हैं।
एस्पिरेंट्स यह मान लेते हैं कि केवल सरकारी कर्मचारी ही जनगणना कर सकते हैं। जनगणना 2027 के लिए अद्यतन नियमों के तहत, निजी शिक्षकों और ट्रस्ट के सदस्यों को भी नियुक्त किया जा सकता है, और वे जनगणना के कर्तव्यों का पालन करते हुए कानूनी रूप से लोक सेवक का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में जनगणना की प्रमुख सांविधिक और प्रशासनिक विशेषताएँ क्या हैं?
- साविधिक अधिनियम: जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत आयोजित वैधानिक आधार।
- नोडल प्राधिकारी: प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कार्यालय के पास है।
- लोक सेवक की स्थिति: अधिनियम की धारा 15 के तहत जनगणना अधिकारियों या प्रगणकों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को कानूनी तौर पर लोक सेवक माना जाता है।
- डेटा गोपनीयता: वैधानिक जनादेश के तहत व्यक्तिगत जनगणना रिकॉर्ड कड़ाई से गोपनीय होते हैं और किसी भी अदालत में साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किए जा सकते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
जनगणना गणना विस्तार और प्रशासनिक संघवाद
जनगणना गणना में लाखों कर्मियों को तैनात करना शामिल है। पात्रता का विस्तार प्रशासनिक शासन, सार्वजनिक-निजी मानव संसाधन जुटाने और मतदाता सूची समन्वय के साथ जुड़ता है।
जनगणना वैधानिक गोपनीयता और नागरिक डेटा गोपनीयता
सेन्सस एक्ट (Census Act) की धारा 15 के तहत डेटा संग्रह की गोपनीयता सीधे तौर पर डेटा संरक्षण ढाँचों और डिजिटल गोपनीयता बहसों से जुड़ी है।
सेंसस एक्ट 1948 के प्रावधान, धारा 15 के तहत प्रगणक की कानूनी स्थिति, और वैधानिक गोपनीयता (statutory confidentiality) हाई-यील्ड स्टैटिक-डायनेमिक लिंक हैं।