आगामी जनगणना में जाति गणना और जनसांख्यिकीय डेटा का एकीकरण
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
राष्ट्रीय जनगणना में जाति गणना को शामिल करना भारत में संघीय शासन, सामाजिक न्याय के ढ़ांचे, कल्याणकारी वितरण और चुनावी राजनीति के लिए दूरगामी निहितार्थों वाला एक ऐतिहासिक नीतिगत बदलाव है।
सारांश
लेख आगामी जनगणना और इसमें जातिगत डेटा को शामिल करने पर चर्चा करता है, तथा भारत के जनसांख्यिकीय मानचित्रण, सामाजिक न्याय के ढाचे और राजनीतिक परिदृश्य पर इसके दूरगामी परिणामों का विश्लेषण करता है।
मुख्य बिंदु
- आगामी जनगणना, जिसके 2027 के आसपास होने का अनुमान है, पारंपरिक जनसांख्यिकी मेट्रिक्स के साथ-साथ व्यापक जातिगत गणना को शामिल करने की संभावना है।
- राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत डेटा को शामिल करने से जटिल प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जो नीति निर्माण और संसाधन आवंटन को बदल देते हैं।
- भारत भर में बदलते जनसांख्यिकीय रुझानों के लिए साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण, संघीय वित्तीय हस्तांतरण और लक्षित कल्याणकारी वितरण हेतु अद्यतन आधारभूत डेटा की आवश्यकता है।
- यह बहस सामाजिक न्याय, समानता और राज्य-द्वारा अनिवार्य प्रोफाइलिंग के माध्यम से कठोर सामाजिक वर्गीकरणों को मजबूत करने के जोखिम के बीच संतुलन बनाने से जुड़ी है।
महत्वपूर्ण शब्द
जनगणना अधिनियम
1948 में अधिनियमित वह केंद्रीय कानून जो भारत की दशकीय जनसंख्या जनगणना कराने और डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचा, शक्तियां और प्रक्रियाएं प्रदान करता है।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था और शासन) - राष्ट्रीय प्रशासन और जनसांख्यिकीय डेटा संग्रह को नियंत्रित करने वाले सांविधिक निकाय और कानूनी ढाँचे।
भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त
गृह मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला वैधानिक प्राधिकरण जो भारत में दशकीय जनसंख्या जनगणना और महत्वपूर्ण आँकड़ों के संचालन, योजना और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन) - संस्थागत तंत्र, प्रशासनिक मशीनरी और राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षणों का निष्पादन।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में पिछड़ों वर्गों और जाति सूचियों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- NCBC स्टेटस: अनुच्छेद 338B ने 102वें संशोधन अधिनियम, 2018 के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया।
- राष्ट्रपति अधिसूचना: अनुच्छेद 342A राष्ट्रपति को राज्यपाल के परामर्श से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) को अधिसूचित करने का अधिकार देता है, जिसमें संशोधनों के लिए संसदीय कानून की आवश्यकता होती है।
- 105वां संशोधन: 105वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2021, राज्य सरकारों को SEBCs की अपनी खुद की राज्य सूचियों की पहचान करने और उन्हें बनाए रखने की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
जाति जनगणना + वित्त आयोग का धन हस्तांतरण
जाति जनगणना संघीय वित्तीय हस्तांतरण सूत्रों से जुड़ी है, जहाँ जनसंख्या डेटा और सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा वित्त आयोग के संसाधन आवंटन को सीधे प्रभावित करते हैं।
सब-नेशनल जाति सर्वेक्षण + संघवाद
अनुच्छेद 342A के तहत संवैधानिक प्रावधानों के समानांतर चलने वाले राज्य-स्तरीय जाति सर्वेक्षण, संघवाद और कार्यकारी क्षमता की सीमाओं का परीक्षण कर रहे हैं।
जाति जनगणना + अनुच्छेद 342A + NCBC जैसे संवैधानिक निकाय राजनीति विज्ञान (polity) के स्टेटमेंट-आधारित प्रश्नों के रूप में आ सकते हैं।
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