समसामयिकी

वाराणसी बार एसोसिएशन ने नए एकीकृत अदालत परिसर की मांग की

स्रोत:times-of-india ↗

क्यों मायने रखता है

यह घटनाक्रम अधीनस्थ न्यायालय अवसंरचना और स्थानीयकृत कानूनी प्रणाली की मांगों में राज्य सरकार के हस्तक्षेप को रेखांकित करता है, जो सिविल और आपराधिक प्रशासन, निचली न्यायपालिका के संवैधानिक प्रावधानों और UP में न्यायिक सुधारों से संबंधित है।

सारांश

वाराणसी के सेंट्रल बार एसोसिएशन (CBA) ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर वाराणसी सेंट्रल जेल के पास 25 एकड़ खाली भूमि पर एक नए एकीकृत, आधुनिक कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण की मांग की, ताकि 9,500 स्थानीय वकीलों के लिए भीड़भाड़ की समस्या का समाधान किया जा सके। इसके बाद, मुख्यमंत्री ने वाराणसी के जिलाधिकारी को राज्य की न्यायालय बुनियादी ढांचा आधुनिकीकरण योजना के तहत एक मॉडल न्यायिक परिसर के विकास को शुरू करने के लिए भूमि रिकॉर्ड और एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

मुख्य बिंदु

  • सेंट्रल बार एसोसिएशन (CBA), वाराणसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने, इसके अध्यक्ष प्रेम प्रकाश गौतम के नेतृत्व में, एक नए एकीकृत न्यायालय परिसर का अनुरोध करने के लिए सर्किट हाउस में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की।
  • प्रतिनिधिमंडल ने जिला अदालत और सिविल कोर्ट को एक ही परिसर के अंतर्गत लाने के लिए वाराणसी में सेंट्रल जेल के पास 25 एकड़ खाली भूमि पर एकीकृत न्यायिक परिसर के निर्माण का प्रस्ताव दिया।
  • वाराणसी कोर्ट स्थान की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है, जहाँ लगभग 9,500 वकील हैं और केवल जून में ही लगभग 750 नए अधिवक्ता इसमें शामिल हुए हैं, जिसके कारण कई वकीलों को खुले में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
  • प्रस्तावित परिसर का उद्देश्य लगभग 8,000 चैंबर (प्रत्येक में दो वकीलों के बैठने की व्यवस्था) के साथ-साथ वातानुकूलित चैंबर, पुस्तकालय, अस्पताल, कैंटीन और पार्किंग जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है।
  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के जिलाधिकारी को भूमि के संपूर्ण रिकॉर्ड और आधुनिक सुविधाओं से लैस एक मॉडल न्यायिक परिसर विकसित करने का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

महत्वपूर्ण शब्द

एकीकृत न्यायालय परिसर

एक एकीकृत न्यायिक सुविधा जिसे प्रशासनिक दक्षता और वादियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए सभी जिला, अधीनस्थ और वाणिज्यिक न्यायालयों, अधिकरणों तथा सहायक सुविधाओं को एक ही छत के नीचे समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

UPSC context

GS Paper II (न्यायपालिका और बुनियादी ढांचा)। यह न्याय वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण और प्रशासनिक रसद (logistics) को सरल बनाने से संबंधित है।

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अधीनस्थ न्यायपालिका

राज्य उच्च न्यायालय के अधीन जिला और निचले स्तरों पर कार्यरत विचारण न्यायालयों (trial courts) का पदानुक्रम, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 के तहत स्थापित और विनियमित है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था और संविधान)। संरचनात्मक संगठन, अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति और लंबित मामलों से जुड़े मुद्दों का परीक्षण करता है।

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कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण

अनुच्छेद 50 (DPSP) के तहत एक संवैधानिक निर्देश जो लोक सेवाओं में न्यायिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए राज्य को न्यायिक परीक्षण (ट्रायल) संबंधी कार्यों को कार्यकारी प्रशासन से अलग करने का निर्देश देता है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था और संविधान)। DPSP, अनुच्छेद 50, नियंत्रण और संतुलन (checks and balances), और CrPC के तहत वैधानिक विभाजन का विश्लेषण करता है।

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जिला न्यायालय

जिला स्तर पर मूल क्षेत्राधिकार वाला मुख्य सिविल और आपराधिक न्यायालय, जिसकी अध्यक्षता एक जिला न्यायाधीश द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 233 द्वारा शासित होती है।

UPSC context

GS Paper II (राजव्यवस्था)। भारत में जमीनी स्तर के न्यायालयों के संगठन, शक्तियों और प्रशासनिक नियंत्रण का परीक्षण करता है।

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न्यायालय अवसंरचना का आधुनिकीकरण

निचली अदालतों के भौतिक, तकनीकी और डिजिटल ढांचे (आर्किटेक्चर) को आधुनिक बनाने पर केंद्रित प्रणालीगत पहल, ताकि पारदर्शिता में सुधार किया जा सके, पहुंच का विस्तार किया जा सके और मुकदमों के भारी बैकलॉग (लंबित मामलों) को कम किया जा सके।

UPSC context

GS पेपर II (न्यायपालिका और शासन)। लंबित मामलों के समाधान के लिए आवश्यक प्रशासनिक, वित्तीय और डिजिटल सुधारों को संबोधित करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।

अनुच्छेद 233 के तहत, राज्य के राज्यपाल, राज्य के उच्च न्यायालय के साथ सीधे परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति करते हैं, न कि राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Constitution

अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण संवैधानिक रूप से किस प्रकार वितरित है?

  • राज्यपाल की भूमिका: राज्य के राज्यपाल, राज्य के उच्च न्यायालय के साथ सीधे परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति करते हैं।
  • उच्च न्यायालय का नियंत्रण: अनुच्छेद 235 पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण (अधीनस्थ अधिकारियों की पदस्थापना, पदोन्नति और अवकाश सहित) सीधे उच्च न्यायालय में निहित करता है।
  • भर्ती के मानदंड: जिला न्यायाधीशों की सीधी भर्ती के लिए एक अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम सात वर्ष की वकालत और उच्च न्यायालय की सिफारिश आवश्यक होती है।
Judiciary and Governance

अधीनस्थ न्यायिक अवसंरचना का वित्तपोषण और प्रबंधन कौन करता है?

  • राज्य का उत्तरदायित्व: अधीनस्थ न्यायालयों के लिए भौतिक अवसंरचना की स्थापना और रखरखाव की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है।
  • केंद्रीय सहायता: केंद्रीय कानून मंत्रालय न्यायिक अवसंरचना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्यों को पूरक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • न्यायिक अवसंरचना बनाम प्रशासनिक स्वायत्तता

    न्यायिक भूमि और फंड आवंटन में कार्यपालकीय बाधाएं, प्रशासनिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (National Judicial Infrastructure Authority) की निरंतर मांग को प्रेरित करती हैं।

  • विकेंद्रीकृत न्याय और शहरी पारगमन

    न्यायालय परिसरों को परिधीय शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित करने से शहर की भीड़भाड़ की समस्या का समाधान तो होता है, लेकिन इससे हाशिए पर मौजूद वादियों के लिए परिवहन लागत और न्याय तक भौतिक पहुंच काफी प्रभावित होती है।

अनुच्छेद 233-235 के तहत संवैधानिक शक्तियाँ और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण (infrastructure funding) पर कार्यपालिका-न्यायपालिका के बीच टकराव 2026 के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं।

संबद्ध PYQ · 1

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  • 2020UPPSC_PRELIMSGS1

    Which of the following is not a correct match?