समसामयिकी

प्रदर्शनों के दौरान पुलिस बल का प्रयोग और जवाबदेही

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह घटना लोक व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के मौलिक अधिकार की रक्षा करने के बीच के नाजुक संतुलन को रेखांकित करती है। यह UPSC उम्मीदवारों के लिए पुलिस सुधारों की तात्कालिकता, भीड़ नियंत्रण के दौरान मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग, और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए कानून प्रवर्तन की नैतिक जिम्मेदारियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में कार्य करती है।

सारांश

यह संपादकीय जंतर-मंतर पर परीक्षा पेपर लीक का विरोध कर रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा बल के अत्यधिक और क्रूर उपयोग की कड़ी निंदा करता है। वर्दीधारी और सादे कपड़ों में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा पेलेट से घायल करने और यौन उत्पीड़न की रिपोर्टों के साथ, यह घटना मानक भीड़ नियंत्रण प्रक्रियाओं के गंभीर रूप से चरमरा जाने को उजागर करती है। सुप्रीम कोर्ट पुलिस की इन ज्यादतियों पर याचिकाओं की सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। यह लेख राज्य प्रायोजित हिंसा और दंडमुक्ति पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस जवाबदेही, निष्पक्ष जांच और मानवाधिकार मानदंडों के कड़ाई से पालन की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु

  • दिल्ली पुलिस और सादे कपड़ों में मौजूद अज्ञात कर्मियों ने जंतर-मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध भारी और अनधिकृत बल का प्रयोग किया, जिसमें कील लगे डंडे भी शामिल थे।
  • युवा प्रदर्शनकारियों और महिलाओं के खिलाफ पेलेट गन से लगी चोटों, शारीरिक हमले और यौन उत्पीड़न की रिपोर्टें कैमरे में कैद हुई हैं, जो भीड़ नियंत्रण प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन को दर्शाती हैं।
  • सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की ज्यादतियों का संज्ञान लिया है, और इस बात पर जोर दिया है कि अदालत न्याय और जवाबदेही का स्थान है।
  • संपादकीय दोषी कर्मियों की पहचान करने के लिए एक गहन जांच की मांग करता है और परिसर की पिछली घटनाओं में देखी गई दण्डहीनता की संस्कृति को समाप्त करने के लिए पुलिस सुधारों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

दिल्ली पुलिस

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की प्राथमिक कानून प्रवर्तन एजेंसी, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करती है।

UPSC context

GS Paper II: पुलिस सुधार, संघवाद, प्रशासनिक संबंध और संघ के क्षेत्राधिकार के तहत राज्य की जवाबदेही।

Source
भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायिक निकाय और भारतीय संविधान का संरक्षक, जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और राज्य की कार्रवाई की समीक्षा करने की शक्ति रखता है।

UPSC context

GS Paper II: न्यायिक समीक्षा, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षण, और जनहित याचिका।

Source
विरोध करने का अधिकार

वाक-स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) और बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(b)) से प्राप्त एक अनिवार्य लोकतांत्रिक स्वतंत्रता।

UPSC context

GS पेपर II: संवैधानिक स्वतंत्रताएं, युक्तियुक्त निर्बंधन, और लोक व्यवस्था तथा एकत्र होने की स्वतंत्रता के बीच संतुलन।

Source
जंतर-मंतर

नई दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक और निर्दिष्ट, न्यायिक रूप से विनियमित विरोध-प्रदर्शन स्थल, जो भारत के जन और लोकतांत्रिक आंदोलनों का केंद्र है।

UPSC context

GS Paper II: सार्वजनिक स्थानों का विनियमन, एकत्र होने का अधिकार और नागरिक समाज की भागीदारी के ऐतिहासिक केंद्र।

Source
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

नई दिल्ली में स्थित एक अग्रणी केंद्रीय अनुसंधान विश्वविद्यालय, जो ऐतिहासिक रूप से अपने गहन शैक्षणिक विमर्श और छात्र सक्रियता की एक जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है।

UPSC context

GS पेपर II और IV: लोकतंत्र में छात्र संगठनों और नागरिक समाज की भूमिका, और सार्वजनिक असहमति की नैतिकता।

Source
जामिया मिलिया इस्लामिया

नई दिल्ली में स्थित एक प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1920 में राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान हुई थी और यह छात्र लामबंदी के एक केंद्र के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS पेपर I और II: आधुनिक भारतीय इतिहास (राष्ट्रवादी आंदोलन) और शैक्षणिक संस्थानों के भीतर पुलिस का संवैधानिक अधिकार क्षेत्र।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

'विरोध करने का अधिकार' संविधान के भाग III में एक पृथक और स्वतंत्र मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से लिखा गया है।

यह संविधान में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध एक स्वतंत्र अनुच्छेद होने के बजाय, अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत अंतर्निहित एक व्युत्पन्न अधिकार है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Constitution

अनुच्छेद 19 के तहत शांतिपूर्वक एकत्र होने के अधिकार पर संवैधानिक सीमाएं क्या हैं?

  • संवैधानिक गारंटी: सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत गारंटीकृत, जो शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने के अधिकार को संरक्षित करता है।
  • युक्तियुक्त निर्बन्धन: अनुच्छेद 19(3) के तहत, राज्य लोक व्यवस्था या भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में प्रतिबंध लगा सकता है।
  • आनुपातिकता का परीक्षण: प्रतिबंधों को आनुपातिकता के परीक्षण (proportionality test) को पूरा करना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे मनमाने, अत्यधिक या नागरिकों की स्वतंत्रता को असंगत रूप से प्रतिबंधित करने वाले न हों।
Governance and Administrative Reforms

पुलिस सुधारों के तहत पुलिस शिकायत प्राधिकरण (PCA) का अधिदेश क्या है?

  • उत्पत्ति: पुलिस कदाचार पर स्वतंत्र निगरानी सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक प्रकाश सिंह (2006) के फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिदेशित।
  • संरचना: राज्य और जिला स्तर पर स्थापित, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में, जो एक स्वतंत्र शिकायत निवारण मंच के रूप में कार्य करेगा।
  • क्षेत्राधिकार: हिरासत में मौत, गंभीर चोट, या हिरासत में बलात्कार सहित पुलिस ज्यादतियों के गंभीर आरोपों की जांच करने के लिए सशक्त।

अंतर-विषय पैटर्न

  • विरोध प्रदर्शन की दृश्यता बनाम सार्वजनिक सुगमता

    सुप्रीम कोर्ट ने MKSS (2018) में जंतर मंतर पर सत्ता के समक्ष दृश्यमान होने के अधिकार तथा लोक व्यवस्था और सुखाधिकार (easement) के राज्य के हितों के बीच संतुलन स्थापित किया।

  • SOPs और मानवाधिकार

    अकारण बल प्रयोग अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, जो यह दर्शाता है कि कैसे पुलिस प्रक्रियात्मक अनुपालन का सीधा संबंध मौलिक मानवाधिकारों के संरक्षण से है।

2026 में सार्वजनिक सभा को प्रतिबंधित करने के लिए आनुपातिकता के न्यायिक मानकों की कसौटी पर BNSS की धारा 163 का आकलन करने वाले प्रश्नों की उम्मीद करें।

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