प्रमुख ओबीसी पर जाति जनगणना के निहितार्थ
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
जाति जनगणना से जुड़ी बहस वर्तमान राजनीतिक विमर्श और सामाजिक न्याय नीति के केंद्र में है। प्रभावशाली OBC समुदायों द्वारा 'एलीट कैप्चर' की इसकी क्षमता को समझना उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो सकारात्मक कार्रवाई की प्रभावशीलता और MBCs/EBCs के संरक्षण हेतु उप-वर्गीकरण की आवश्यकता का मूल्यांकन कर रहे हैं।
सारांश
यह लेख राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना आयोजित करने के संभावित परिणामों का विश्लेषण करता है, और तर्क देता है कि हालांकि इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है, लेकिन यह अनजाने में पहले से ही प्रभावशाली अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) को और अधिक सशक्त बना सकता है। चूँकि प्रभावशाली OBCs के पास पहले से ही अधिक राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव है, वे जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आनुपातिक आवंटन से मिलने वाले लाभों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर एकाधिकार करने के लिए बेहतर ढंग से सक्षम हैं। 'एलीट कैप्चर' (अभिजात वर्ग के कब्जे) की यह प्रवृत्ति अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBCs) और सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग (MBCs) को और अधिक हाशिए पर धकेलने का खतरा पैदा करती है। वास्तविक समानता प्राप्त करने के लिए, यह चर्चा केवल जनगणना से आगे बढ़कर OBCs के लक्षित उप-वर्गीकरण की ओर बढ़ने का सुझाव देती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सकारात्मक कार्रवाई का लाभ समाज के सबसे वंचित वर्गों तक पहुँचे।
मुख्य बिंदु
- सकारात्मक कार्रवाई के लाभों के न्यायसंगत वितरण हेतु जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं के मानचित्रण के एक उपकरण के रूप में राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना पर चर्चा की जा रही है।
- प्रभावी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs), जिनके पास पहले से ही महत्वपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक पूंजी है, सत्ता के और अधिक सुदृढ़ीकरण के लिए जनगणना के आंकड़ों का लाभ उठाने की स्थिति में हैं।
- आरक्षण प्रणाली के भीतर 'एलीट कैप्चर' (elite capture) का एक बड़ा जोखिम है, जहाँ प्रभावशाली समूह अति पिछड़ा वर्ग (MBCs) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBCs) को हाशिए पर धकेल देते हैं।
- सामाजिक न्याय सबसे कमजोर वर्गों तक पहुँचना सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म नीतिगत हस्तक्षेप, जैसे कि OBC कोटे का उप-वर्गीकरण (उदाहरण के लिए, जैसा कि रोहिणी आयोग द्वारा परीक्षण किया गया है), अनिवार्य हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
जाति जनगणना
जाति समूहों के आधार पर भारत की जनसंख्या की एक व्यापक गणना। अंतिम बार पूर्ण रूप से 1931 में आयोजित, इसका उद्देश्य साक्ष्य-आधारित सामाजिक न्याय नीतियों और संसाधनों के न्यायसंगत आवंटन के लिए डेटा प्रदान करना है।
UPSC context
GS पेपर I (समाज) और GS पेपर II (सामाजिक न्याय); सकारात्मक कार्रवाई और जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व पर बहस के लिए महत्वपूर्ण।
एलीट कैप्चर
एक ऐसी स्थिति जहाँ किसी वंचित श्रेणी के भीतर अपेक्षाकृत समृद्ध उप-समूह (जैसे, प्रभावशाली OBC) सकारात्मक कार्रवाई के लाभों को असमान रूप से प्राप्त कर लेते हैं, जिससे उसी श्रेणी के सर्वाधिक वंचित सदस्यों के और अधिक हाशिए पर जाने की संभावना बनी रहती है।
UPSC context
GS Paper II (सामाजिक न्याय/शासन व्यवस्था); आरक्षण श्रेणियों के भीतर असमानता और 'क्रीमी लेयर' (creamy layer) की अवधारणा की समझ का परीक्षण करता है।
OBC का उप-वर्गीकरण
27% OBC आरक्षण का छोटे कोटा में विभाजन ताकि प्रभावशाली जातियों को लाभों पर एकाधिकार करने से रोका जा सके। यह सुनिश्चित करता है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBCs) को एक निश्चित हिस्सा प्राप्त हो।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय); आरक्षण में संरचनात्मक सुधारों और संसाधनों के समान वितरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)
अनुच्छेद 338B के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय जो पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करता है। यह शिकायतों की जांच करता है और कल्याणकारी उपायों तथा सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
UPSC context
GS Paper II (संवैधानिक निकाय); एक सांविधिक निकाय से संवैधानिक निकाय के रूप में इसके विकास के संदर्भ में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।
102वां संविधान संशोधन अधिनियम
2018 का एक संशोधन जिसने NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और अनुच्छेद 338B और 342A को जोड़ा। इसने प्रारंभ में पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति को राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित कर दिया था।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); संघवाद और OBC पहचान के संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच बदलते अधिकार क्षेत्र को समझने के लिए आवश्यक।
न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग
अनुच्छेद 340 के तहत 2017 में गठित, इस निकाय को OBC के बीच लाभों के असमान वितरण की सीमा की जांच करने और उनके उप-वर्गीकरण के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया था।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय); आरक्षण सुधार और OBC उप-वर्गीकरण से संबंधित मुख्य परीक्षा के उत्तरों के लिए एक महत्वपूर्ण समसामयिक संदर्भ।
आरक्षण नीति
भारत में सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) की एक प्रणाली, जो ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों, मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes), अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) और अन्य पिछड़ा वर्गों (Other Backward Classes) के लिए शिक्षा और रोजगार में कोटा प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय/राजव्यवस्था); अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के माध्यम से ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने के लिए बुनियादी कानूनी ढांचा।
प्रारंभिक ट्रैप
संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत SCs और STs के साथ-साथ सभी पिछड़े वर्गों की दशकीय जनगणना अनिवार्य है।
अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने की अनुमति देता है, लेकिन यह जनगणना को अनिवार्य नहीं बनाता है। इसके अलावा, 1951 के बाद की दशकीय जनगणनाओं में विशेष रूप से केवल SCs और STs की गणना की गई है, OBCs की नहीं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में पिछड़े वर्गों से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- अनुच्छेद 15(4), 16(4): राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण देने हेतु सक्षम बनाना।
- अनुच्छेद 338B: 102वें संशोधन के माध्यम से शामिल, इसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को एक सांविधिक निकाय से संवैधानिक निकाय के रूप में उन्नत किया।
- अनुच्छेद 340: राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने के लिए एक आयोग (जैसे कि रोहिणी आयोग) नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है।
आरक्षण के संबंध में इंदिरा साहनी निर्णय (1992) के मुख्य निर्देश क्या थे?
- 50% की सीमा: यह स्थापित किया गया कि सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में कुल आरक्षण सामान्य रूप से 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- क्रीमी लेयर: OBC के भीतर सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत व्यक्तियों को आरक्षण लाभ प्राप्त करने से बाहर करना अनिवार्य बनाया गया ताकि 'एलीट कैप्चर' (elite capture) को रोका जा सके।
- प्रमोशन बार: स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों पर लागू होता है, पदोन्नति पर नहीं (बाद में संशोधन के माध्यम से SC/ST के लिए इसमें बदलाव किया गया)।
अंतर-विषय पैटर्न
अभिजात वर्ग का आधिपत्य और SC उप-वर्गीकरण
प्रभुत्वशाली समूहों द्वारा सरकारी लाभों पर एकाधिकार करने की प्रवृत्ति, OBC उप-वर्गीकरण को सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उन हालिया फैसलों से जोड़ती है जिनमें अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति दी गई है।
राज्य सर्वेक्षण बनाम संघ की जनगणना शक्ति
राज्यों द्वारा संचालित जाति सर्वेक्षण संघवाद के साथ अंतर्संबंधित हैं, क्योंकि राज्य आधिकारिक 'जनगणना' (प्रविष्टि 69, संघ सूची) पर केंद्र के अनन्य अधिकार क्षेत्र को बायपास करने के लिए समवर्ती 'सांख्यिकी संग्रह' (collection of statistics) शक्ति का उपयोग करते हैं।
उप-वर्गीकरण (OBCs/SCs) + अनुच्छेद 340 + संघ सूची की प्रविष्टि 69 (जनगणना) संभवतः 2026 में एक जटिल बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) का निर्माण करेंगे।
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