जाति जनगणना चरणबद्ध शुरुआत और सामाजिक न्याय प्रभाव
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
जाति जनगणना एक बहुत बड़ा नीतिगत निर्णय है जो भारत में सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action), संसाधन वितरण, संघीय शासन और सामाजिक न्याय के ढाँचों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, जो इसे GS पेपर 2 (शासन और सामाजिक न्याय) के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाता है।
सारांश
यह लेख भारत में सामाजिक नीति और राजनीतिक बहस के लिए इसके प्रशासनिक ढांचे, जनसांख्यिकीय उद्देश्यों और महत्वपूर्ण निहितार्थों का विवरण देते हुए, दो अलग-अलग चरणों में जाति जनगणना के रोलआउट पर चर्चा करता है।
मुख्य बिंदु
- जाति जनगणना को दो चरणों में आयोजित करने के लिए संरचित किया गया है।
- इसका उद्देश्य भारत में जातियों के बीच सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जनसांख्यिकी वितरण का मानचित्रण करना है।
- यह अभ्यास सामाजिक न्याय, सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों और संसाधन आवंटन के लिए गहरे निहितार्थ रखता है।
महत्वपूर्ण शब्द
जाति जनगणना
भारत की जनसंख्या की एक आधिकारिक गिनती जो जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक डेटा के साथ-साथ व्यवस्थित रूप से जातिगत पहचान दर्ज करती है, जिसका उद्देश्य सामाजिक असमानताओं का आकलन करना और लक्षित कल्याणकारी नीतियों को आकार देना है।
UPSC context
UPSC GS पेपर I (भारतीय समाज - भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ, विविधता) और GS पेपर II (सामाजिक न्याय, शासन)। यह जनसांख्यिकी बदलावों और समावेशी विकास नीतियों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
जाति जनगणना और दशकीय जनसंख्या जनगणना दोनों के लिए राज्य सूची के अंतर्गत समान संवैधानिक प्रावधान हैं।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि जनगणना पूरी तरह से एक राज्य का विषय है क्योंकि राज्य जाति सर्वेक्षण करते हैं; हालाँकि, भारत की जनगणना विशेष रूप से संघ सूची (यूनियन लिस्ट) का विषय है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में जनगणना को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- संघ सूची:: संघ सूची की प्रविष्टि, जनगणना सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 69 के तहत सूचीबद्ध एक केंद्रीय विषय है।
- Census Act 1948:: वैधानिक समर्थन, यह 1948 के जनगणना अधिनियम (Census Act of 1948) द्वारा संचालित है, जो केंद्र सरकार को जनगणना को अधिसूचित करने और आयोजित करने का अधिकार देता है।
- डेटा गोपनीयता:: गोपनीयता: जनगणना के दौरान एकत्र किया गया व्यक्तिगत डेटा कानूनी रूप से सुरक्षित है और इसका उपयोग किसी भी अदालत में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
अंतर-विषय पैटर्न
जाति जनगणना बनाम संघ सूची जनगणना शक्ति
जबकि दशकीय जनगणना संघ सूची (प्रविष्टि 69) के अंतर्गत आती है, राज्यों के पास राज्य विधान के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक और जाति डेटा एकत्र करने के लिए अनुच्छेद 246 के तहत स्वतंत्र शक्तियाँ हैं।
जाति डेटा और इंदिरा साहनी सीमा
विस्तृत जाति गणना कोटे के लिए आनुभविक आधार को बदल देती है, जो 1992 के इंदिरा साहनी फैसले में स्थापित 50% की सीमा को चुनौती देती है।
जनगणना शक्तियों बनाम राज्य सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के लिए संवैधानिक सूचियों पर स्टेटमेंट-आधारित प्रश्नों की अपेक्षा करें।
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