जाति जनगणना और सकारात्मक कार्रवाई में उप-वर्गीकरण
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
राष्ट्रीय जाति जनगणना आयोजित करने की ओर बढ़ता कदम भारत की आरक्षण नीतियों और सकारात्मक कार्रवाई के पुनर्मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है। उप-वर्गीकरण के पक्ष में तर्कों और जाति गणना की परिचालन संबंधी चुनौतियों को समझना GS-1 (Society) और GS-2 (Social Justice and Governance) के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़ों का संभावित समावेश, जो 1931 के बाद से इस तरह का पहला अभ्यास है, भारत के सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) परिदृश्य में एक बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह कदम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के उप-वर्गीकरण के लिए अनुभवजन्य आधार प्रदान करने का प्रयास करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण का लाभ प्रभावशाली उप-समूहों द्वारा कब्जा कर लिए जाने के बजाय सबसे हाशिए पर स्थित वर्गों तक पहुंचे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस जी. रोहिणी आयोग जैसे निकायों ने इस तरह के युक्तिकरण का समर्थन किया है, लेकिन भारत में जातिगत पहचान की विशाल, जटिल और स्थानीय प्रकृति के कारण गणना प्रक्रिया को भारी लॉजिस्टिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार को संभावित राजनीतिक ध्रुवीकरण से निपटने और यह सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक सहमति बनानी चाहिए कि यह अभ्यास विश्वसनीय और कार्रवाई योग्य डेटा प्रदान करे।
मुख्य बिंदु
- आगामी जनगणना में 1931 के बाद पहली बार जातिगत आंकड़े एकत्र किए जाने की उम्मीद है, जो केवल SCs, STs और धार्मिक संबद्धता को श्रेणीबद्ध करने की पिछली प्रथा से अलग होगा।
- इस डेटा का उद्देश्य SC, ST और OBC के उप-वर्गीकरण से संबंधित बहसों का समाधान करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सकारात्मक कार्रवाई के लाभ सबसे हाशिए पर स्थित समुदायों तक पहुँचें।
- अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के भीतर उप-वर्गीकरण के लिए उच्चतम न्यायालय की मंजूरी और OBCs पर न्यायमूर्ति जी. रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जैसे हालिया घटनाक्रम, आरक्षण को तर्कसंगत बनाने और 'क्रीमी लेयर' के मुद्दे को संबोधित करने की दिशा में बढ़ते प्रयासों को रेखांकित करते हैं।
- महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक और गणना संबंधी चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे कि जातियों और उप-जातियों के बीच अंतर करना, भाषाई भिन्नताओं से निपटना और स्व-घोषित सामुदायिक दावों को संभालना, जैसा कि SECC 2011 से स्पष्ट है जिसमें 46 लाख से अधिक 'जातियां' सामने आई थीं।
- राज्य-स्तरीय जाति गणना के दौरान देखे गए राजनीतिक ध्रुवीकरण से बचने के लिए, केंद्र को जनगणना की बारीकियों और कार्यप्रणाली पर आम सहमति बनाने की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
जाति जनगणना
भारत की जनसंख्या की एक दशकीय गणना जिसमें विशिष्ट जातिगत पहचानों पर डेटा शामिल होता है। हालांकि SCs/STs के लिए यह नियमित है, लेकिन 1931 के बाद से पूर्ण जाति जनगणना आयोजित नहीं की गई है; इसका उद्देश्य लक्षित सामाजिक न्याय के लिए डेटा प्रदान करना है।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय/गवर्नेंस)। यह नीति निर्माण में जनसांख्यिकीय आंकड़ों की भूमिका और पिछड़े वर्गों के लिए संवैधानिक अधिदेशों की समझ का परीक्षण करता है।
सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC) 2011
ग्रामीण विकास और आवास मंत्रालयों द्वारा घरेलू अभाव का मानचित्रण करने के लिए 2011 का एक सर्वेक्षण। जहाँ इसके सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों ने कल्याणकारी योजनाओं को आधार प्रदान किया, वहीं इसके जाति-आधारित निष्कर्षों को कार्यप्रणाली संबंधी त्रुटियों और राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण अब तक जारी नहीं किया गया है।
UPSC context
GS पेपर II/III. कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित वितरण (welfare targeting), डेटा-संचालित शासन (data-driven governance) और जटिल सामाजिक पहचानों की गणना की चुनौतियों पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
न्यायमूर्ति जी. रोहिणी आयोग
2017 में अनुच्छेद 340 के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के उप-वर्गीकरण की जांच के लिए गठित एक आयोग। इसका उद्देश्य आरक्षण लाभों के 'असमान वितरण' को संबोधित करना है, जिस पर वर्तमान में कुछ प्रभावशाली उप-समूहों का वर्चस्व है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था/सामाजिक न्याय)। संवैधानिक आयोगों और OBC आरक्षण के कानूनी विकास के ज्ञान का परीक्षण करता है।
उप-वर्गीकरण
व्यापक आरक्षण श्रेणियों (SC, ST या OBC) को पिछड़ेपन के विभिन्न स्तरों के आधार पर छोटे समूहों में विभाजित करना। यह सुनिश्चित करता है कि 'अधिक पिछड़े' समुदायों को आरक्षण लाभों का एक गारंटीकृत हिस्सा प्राप्त हो।
UPSC context
GS पेपर II. 'सारवान समानता' (substantive equality) के सिद्धांत और सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों के प्रशासनिक युक्तिकरण पर केंद्रित है।
पंजाब राज्य बनाम देविंदर सिंह (2024)
सुप्रीम कोर्ट का 2024 का एक ऐतिहासिक निर्णय जिसने आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उप-वर्गीकृत करने की राज्यों की शक्ति को बरकरार रखा, और 2004 के ई.वी. चिन्नाय्या (E.V. Chinnaiah) फैसले को पलट दिया।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका/राजव्यवस्था)। अनुच्छेदों 14, 341 और 342 की विकसित होती न्यायिक व्याख्या को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
अनुच्छेद 340
एक संवैधानिक प्रावधान जो राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने और उनकी उन्नति एवं कल्याण के लिए उपायों की सिफारिश करने हेतु एक आयोग नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है।
UPSC context
GS Paper II (संविधान)। 'पिछड़े वर्गों' (Backward Classes) की पहचान और राष्ट्रपति/आयोगों की भूमिका से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
सकारात्मक कार्रवाई
शिक्षा और रोजगार में आरक्षण जैसी नीतियाँ, जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों (SCs, STs और OBCs) के उत्थान, सामाजिक समानता प्राप्त करने और ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारने के लिए तैयार की गई हैं।
UPSC context
GS Paper II. आरक्षण से संबंधित सभी बहसों के लिए आधारभूत अवधारणा, जो सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर उम्मीदवार की समझ का परीक्षण करती है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत की जनगणना ने 1931 की जनगणना के बाद से कोई भी जाति-संबंधित जनसांख्यिकीय डेटा एकत्र नहीं किया है।
गलत है। स्वतंत्रता के बाद की जनगणनाओं ने सभी जातियों (जैसे OBC) की गणना करना बंद कर दिया था, लेकिन उन्होंने अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए जनसांख्यिकीय आंकड़े लगातार एकत्र और प्रकाशित किए हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
SCs/STs को कानूनी रूप से कैसे अधिसूचित किया जाता है और उन्हें उप-वर्गीकृत करने की शक्ति किसके पास है?
- राष्ट्रपति की अधिसूचना: अनुच्छेद 341 और 342 के तहत, राष्ट्रपति किसी विशिष्ट राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए SCs और STs की प्रारंभिक सूची अधिसूचित करते हैं।
- संसदीय संशोधन: एक बार अधिसूचित होने के बाद, SCs/STs की राष्ट्रपति की सूची में विशिष्ट समुदायों को शामिल करने या बाहर करने के लिए केवल संसद ही कानून बना सकती है।
- राज्यों द्वारा उप-वर्गीकरण: सुप्रीम कोर्ट (2024) ने निर्णय दिया कि राज्य सरकारों के पास SC/ST सूची में पहले से शामिल समुदायों को उप-वर्गीकृत करने का संवैधानिक अधिकार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ सबसे पिछड़ों तक पहुँचे।
सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) नियमित दशकीय जनगणना से किस प्रकार भिन्न है?
- सांविधिक आधार: नियमित जनगणना, जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत आयोजित की जाती है, जबकि SECC 2011 को बिना किसी विशिष्ट वैधानिक आधार के एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से आयोजित किया गया था।
- डेटा गोपनीयता: जनगणना अधिनियम व्यक्तिगत डेटा की सख्त गोपनीयता का निर्देश देता है। इसके विपरीत, SECC डेटा विशेष रूप से सरकारी विभागों के साथ साझा करने के लिए है ताकि कल्याणकारी लाभार्थियों की पहचान की जा सके।
अंतर-विषय पैटर्न
क्रीमी लेयर और SC/ST उप-वर्गीकरण
व्यापक जाति जनगणना पर जोर, 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा और उप-वर्गीकरण (दविंदर सिंह फैसले के माध्यम से) को न केवल OBCs, बल्कि SCs और STs तक विस्तारित करने के लिए अनुभवजन्य समर्थन (empirical backing) प्रदान करता है।
SECC बनाम दशकीय जनगणना की कार्यप्रणाली
SECC द्वारा जाति के नामों को मानकीकृत करने में विफलता (जिसके परिणामस्वरूप 46 लाख प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं), डेटा मानकीकरण में गवर्नेंस की चुनौतियों को रेखांकित करती है, जो आंतरिक प्रवासन और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की मैपिंग में सामने आने वाली समस्याओं को दर्शाती है।
2026 प्रीलिम्स में 1931 की जनगणना के इतिहास, SECC 2011 की कार्यप्रणाली और SC/ST को उप-वर्गीकृत (sub-classify) करने की राज्यों की शक्तियों को मिलाकर एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2018MainsGS1
Caste system is assuming new identities and associational forms. Hence, caste system cannot be eradicated in India." Comment.
- 2022MainsGS1
Analyse the salience of 'sect' in Indian society vis-a-vis caste, region and religion.