समसामयिकी

जांच समिति ने नकदी मिलने पर उच्च न्यायालय के जज पर महाभियोग की सिफारिश की

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख 'सिद्ध कदाचार' (proved misbehaviour) के आधार पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने (महाभियोग) की दुर्लभ और महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है। यह GS2 (न्यायिक जवाबदेही, संवैधानिक तंत्र) और GS4 (संवैधानिक पदों में शुचिता, सार्वजनिक विश्वास) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित एक आंतरिक जांच समिति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ निष्कासन की कार्यवाही (removal proceedings) शुरू करने की सिफारिश की है। यह सिफारिश उनके आधिकारिक निवास पर एक जले हुए स्टोररूम में बड़ी मात्रा में नकदी की बरामदगी के बाद की गई है। समिति ने न्यायाधीश के कार्यों को सार्वजनिक विश्वास का गंभीर उल्लंघन और एक उच्च संवैधानिक पद से अपेक्षित शुचिता (probity) के विरुद्ध पाया है, और इसे 'गंभीर कदाचार' करार दिया है। परिणामस्वरूप, मानसून सत्र के दौरान संसद में उनके खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है।

मुख्य बिंदु

  • भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित एक आंतरिक जांच समिति ने पुष्टि की है कि दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास के जले हुए स्टोररूम में भारी मात्रा में करेंसी नोट मिले थे।
  • समिति ने निष्कर्ष निकाला कि यह 'गंभीर कदाचार' है और सार्वजनिक विश्वास तथा एक संवैधानिक पद से अपेक्षित शुचिता का उल्लंघन है।
  • पैनल ने न्यायाधीश को हटाने (महाभियोग) की कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश की है।
  • आगामी मानसून सत्र के दौरान संसद में एक औपचारिक निष्कासन प्रस्ताव पेश किए जाने की उम्मीद है।
  • यह घटना न्यायिक जवाबदेही तंत्रों के व्यावहारिक अनुप्रयोग और उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश को हटाने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं के दुर्लभ प्रयोग को रेखांकित करती है।

महत्वपूर्ण शब्द

न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968

1968 का वह विधान जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कदाचार या अक्षमता की जाँच को विनियमित करता है, और संसद द्वारा उन्हें हटाए जाने की औपचारिक प्रक्रिया का विस्तृत विवरण देता है।

UPSC context

GS पेपर II (न्यायपालिका/शासन)। न्यायिक जवाबदेही के वैधानिक ढांचे और उच्च न्यायपालिका को हटाने की प्रक्रिया की समझ का परीक्षण करता है।

Source
इन-हाउस जांच समिति

1999 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायाधीशों के खिलाफ कदाचार के आरोपों की जांच के लिए अपनाई गई एक आंतरिक और अनौपचारिक प्रणाली, जो औपचारिक संसदीय कार्यवाही से पहले एक प्रारंभिक जांच के रूप में कार्य करती है।

UPSC context

GS पेपर II। न्यायिक स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही और न्यायपालिका के स्व-नियामक तंत्र से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।

Source
अनुच्छेद 217

संवैधानिक प्रावधान जो यह निर्दिष्ट करता है कि High Court के न्यायाधीश को 'सिद्ध कदाचार' (proved misbehaviour) या 'अक्षमता' (incapacity) के आधार पर संसद के संबोधन के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

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GS पेपर II (राजव्यवस्था)। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के कार्यकाल, नियुक्ति और निष्कासन से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
न्यायिक जवाबदेही

वह सिद्धांत कि न्यायाधीशों और न्यायिक प्रणाली को अपने आचरण एवं निर्णयों के लिए जवाबदेह होना चाहिए, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता किए बिना सत्यनिष्ठा सुनिश्चित की जा सके।

UPSC context

GS पेपर II और IV। यह शासन में पारदर्शिता के साथ स्वतंत्रता के संवैधानिक सिद्धांतों को संतुलित करने की क्षमता का परीक्षण करता है।

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शासन में शुचिता

मजबूत नैतिक सिद्धांतों और ईमानदारी का गुण; शासन में, इसमें नैतिक संहिताओं का कड़ाई से पालन करना और सार्वजनिक पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार मुक्त होना शामिल है।

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GS पेपर IV (एथिक्स)। सत्यनिष्ठा, सार्वजनिक विश्वास और उच्च संवैधानिक प्राधिकारियों के लिए नैतिक मानकों से संबंधित प्रश्नों के लिए मूल अवधारणा।

Source
हटाने का प्रस्ताव

किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संसद में पेश किया गया एक औपचारिक प्रस्ताव (जिस पर कम से कम 100 लोकसभा सदस्यों या 50 राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षर हों)।

UPSC context

GS Paper II. संसदीय प्रक्रियाओं और विधायिका एवं न्यायपालिका के बीच नियंत्रण और संतुलन (checks-and-balances) की प्रणाली पर केंद्रित है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

भारत का संविधान उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश को हटाने के लिए 'सिद्ध कदाचार' और 'अक्षमता' शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।

संविधान केवल इन्हें पद से हटाए जाने के आधार के रूप में बताता है (अनुच्छेद 124(4)), लेकिन इनकी परिभाषा और व्याख्या को स्पष्ट रूप से न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत संसदीय जांच पर छोड़ देता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Judiciary

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश को हटाने की वैधानिक प्रक्रिया क्या है?

  • प्रस्ताव की शुरुआत: 100 लोकसभा सांसदों या 50 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षरों की आवश्यकता होती है। अध्यक्ष/सभापति के पास इसे स्वीकार या अस्वीकार करने की विवेकाधीन शक्ति होती है।
  • सांविधिक जांच: यदि स्वीकार कर लिया जाता है, तो आरोपों की जाँच के लिए एक 3-सदस्यीय समिति (सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक प्रतिष्ठित न्यायविद्) गठित की जाती है।
  • विशेष बहुमत: उसी सत्र के दौरान दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, जिसके बाद राष्ट्रपति का औपचारिक आदेश जारी किया जाता है।
Polity - Judicial Accountability

सुप्रीम कोर्ट की 'इन-हाउस प्रोसीजर' (1999) क्या है?

  • उत्पत्ति और उद्देश्य: न्यायिक स्वतंत्रता के साथ समझौता किए बिना या कार्यपालिका को असामयिक रूप से शामिल किए बिना, न्यायाधीशों के विरुद्ध कदाचार की शिकायतों को स्व-विनियमित करने के लिए अपनाया गया।
  • समिति का गठन: भारत के मुख्य न्यायाधीश ने गंभीर आरोपों की जांच के लिए न्यायाधीशों की एक तथ्य-खोज समिति (fact-finding committee) का गठन किया है।
  • परिणाम: यदि गंभीर कदाचार पाया जाता है और न्यायाधीश इस्तीफा देने से इनकार करता है, तो CJI न्यायिक कार्य वापस ले सकते हैं और कार्यपालिका को संसदीय निष्कासन शुरू करने की सलाह दे सकते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • इन-हाउस मैकेनिज्म बनाम NJAC बहस

    1999 की 'इन-हाउस प्रक्रिया' (In-House Procedure) जैसे आंतरिक तंत्रों पर निर्भरता का मूल्यांकन अक्सर मेन्स GS2 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) जैसे विफल कार्यपालिका-आधारित जवाबदेही मॉडलों के विरुद्ध किया जाता है।

  • नैतिकता: संवैधानिक पदों पर शुचिता

    यह घटना GS2 राजव्यवस्था (महाभियोग प्रक्रिया) को GS4 नैतिकता (शुचिता) के साथ जोड़ती है। न्यायाधीशों द्वारा वित्तीय कदाचार को अक्सर 'संवैधानिक नैतिकता' और सार्वजनिक विश्वास के पतन के रूप में देखा जाता है।

वैधानिक न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 और न्यायपालिका की 1999 की इन-हाउस प्रक्रिया (In-House Procedure) के बीच तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 4

संबद्ध PYQ · 4

  • 2019PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. The motion to impeach a Judge of the Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judges (Inquiry) Act, 1968. 2. The Constitution of India defines and gives details of what constitutes 'incapacity and proved misbehaviour' of the Judges of the Supreme Court of India. 3. The details of the process of impeachment of the Judges of the Supreme Court of India are given in the Judges (Inquiry) Act, 1968. 4. If the motion for the impeachment of a Judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each House of the Parliament and supported by a majority of total membership of that House and by not less than two-thirds of total members of that House present and voting. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2025MainsGS2

    "Constitutional morality is the fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike...." In view of the above observation of the Supreme Court, explain the concept of constitutional morality and its application to ensure balance between judicial independence and judicial accountability in India.

  • 2019MainsGS4

    What do you understand by probity in governance ? Based on your understanding of the term, suggest measures for ensuring probity in government.

  • 2025MainsGS4

    "Constitutional morality is not a natural sentiment but a product of civil education and adherance of the rule of law." Examine the significance of constitutional morality for public servant highlighting the role in promoting good governance and ensuring accountability in public administration.