समसामयिकी

मतदाता सूची विशेष सघन पुनरीक्षण पर उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाए जाने से निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। यह GS2 के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि यह मतदान के संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 326), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1950 और 1951) के तहत सांविधिक प्रक्रियाओं, और राज्य सरकार द्वारा चुनौती दिए जाने पर ECI के प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक समीक्षा के दायरे से संबंधित है।

सारांश

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) के 'Special Intensive Revision' (SIR) अभ्यास को चुनौती देने के लिए व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में शामिल होने वाली हैं। राज्य सरकार की याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस अभ्यास ने मनमाने और व्यवस्थित तरीके से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से 58 लाख से अधिक मतदाताओं को हटा दिया है। राज्य का दावा है कि ECI का तर्क सांख्यिकीय रूप से अत्यधिक असंभव विसंगतियों पर आधारित है, जैसे युवा मतदाताओं में अत्यधिक मृत्यु दर और लिंग तथा समुदाय के आधार पर कथित लक्षित कार्रवाई। यह कानूनी लड़ाई निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक जवाबदेही, मतदान के संवैधानिक अधिकार और व्यापक स्तर पर मताधिकार से वंचित किए जाने के विरुद्ध चुनावी अखंडता की रक्षा में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को रेखांकित करती है।

मुख्य बिंदु

  • पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) अभ्यास को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने की योजना बना रही हैं।
  • पश्चिम बंगाल सरकार का आरोप है कि SIR प्रक्रिया के कारण राज्य की मतदाता सूची से 58 लाख से अधिक मतदाताओं को मनमाने ढंग से बाहर कर दिया गया और हटा दिया गया।
  • याचिका ECI के डेटा में कई सांख्यिकीय विसंगतियों को रेखांकित करती है, जिनमें युवा मतदाताओं के बीच अस्वाभाविक रूप से उच्च मृत्यु दर, लैंगिक पक्षपात और विशिष्ट समुदायों को लक्षित तरीके से हटाया जाना शामिल है।
  • जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ वर्तमान में निर्वाचकों के बड़े पैमाने पर विलोपन के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका की समीक्षा कर रही है।

महत्वपूर्ण शब्द

भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, जो संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है।

UPSC context

GS पेपर II (संवैधानिक निकाय); चुनावी अखंडता और संस्थागत स्वायत्तता पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

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विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)

ECI द्वारा RPA 1950 की धारा 21 के तहत मतदाता सूची को अद्यतन करने और चुनावों से पहले उन्हें त्रुटि-मुक्त सुनिश्चित करने के लिए संचालित एक गहन, घर-घर जाकर किया जाने वाला मतदाता सत्यापन अभियान।

UPSC context

GS पेपर II (शासन/चुनाव); प्रशासनिक पारदर्शिता और मतदाता मताधिकार से वंचित करने के मुद्दों के लिए प्रासंगिक।

Source
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA)

1950 और 1951 के अधिनियम भारतीय चुनावों के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करते हैं, जिसमें सीटों का आवंटन, मतदाताओं की योग्यता, मतदाता सूची तैयार करना और चुनावों का संचालन शामिल है।

UPSC context

GS पेपर II (निर्वाचन कानून); लोकतांत्रिक प्रक्रिया के कानूनी तंत्र को समझने के लिए मौलिक।

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मतदान का अधिकार

अनुच्छेद 326 और RPA के तहत एक संवैधानिक और सांविधिक अधिकार, जो प्रत्येक वयस्क नागरिक (18+) को मतदान करने की अनुमति देता है, जब तक कि उन्हें विशिष्ट कानूनी आधारों पर अयोग्य घोषित न किया गया हो।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था); सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और नागरिकों के कानूनी संरक्षण पर चर्चाओं के केंद्र में।

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निर्वाचक नामावली

किसी निर्वाचन क्षेत्र के पात्र मतदाताओं की आधिकारिक सूची, जिसे RPA 1950 के तहत ECI द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया जाता है कि केवल योग्य नागरिक ही अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

UPSC context

GS पेपर II (चुनाव); चुनावी प्रशासन और मतदाता पंजीकरण प्रक्रियाओं के लिए बुनियादी शब्द।

Source
न्यायिक समीक्षा

न्यायपालिका की वह शक्ति (अनुच्छेद 32 और 226) जिसके माध्यम से वह कार्यकारी या विधायी कार्यों की वैधता की जांच करती है, ताकि ECI जैसे निकायों द्वारा संवैधानिक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

UPSC context

GS पेपर II (न्यायपालिका); संवैधानिक अंगों के बीच नियंत्रण और संतुलन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

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प्रारंभिक ट्रैप

मतदान का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और मतदाता सूची तैयार करना विशेष रूप से RPA 1951 द्वारा शासित होता है।

मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 326) है, न कि मौलिक अधिकार। इसके अलावा, मतदाता सूची की तैयारी RPA 1950 द्वारा शासित होती है, न कि 1951 द्वारा।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance

भारत में मतदाता सूचियों की तैयारी और पुनरीक्षण को क्या विनियमित करता है?

  • संवैधानिक अधिदेश: अनुच्छेद 324 संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए सभी निर्वाचक नामावलियों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति भारत के निर्वाचन आयोग में निहित करता है।
  • RPA 1950: यह अधिनियम चुनावों के संचालन से अलग, निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण और सुधार के लिए विशिष्ट वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।
  • निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय प्राधिकरण: निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर मतदाता सूची को अद्यतन करने और तैयार करने के लिए जिम्मेदार नामित वैधानिक प्राधिकरण है।
Polity & Governance

मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए किसी व्यक्ति की अयोग्यताएं क्या हैं?

  • गैर-नागरिकता: किसी व्यक्ति का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है; गैर-नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत होने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
  • विकृतचित्त: यदि कोई व्यक्ति सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त घोषित किया जाता है, तो वह अयोग्य हो जाता है।
  • भ्रष्ट आचरण: अयोग्यता तब लागू होती है यदि किसी व्यक्ति को भ्रष्ट आचरण और अन्य चुनाव संबंधी अपराधों से संबंधित किसी भी कानून के तहत प्रतिबंधित किया गया हो।

अंतर-विषय पैटर्न

  • संवैधानिक निकायों के साथ संघीय टकराव

    पश्चिम बंगाल द्वारा ECI के खिलाफ मुकदमा करना संघवाद के एक उभरते रुझान को रेखांकित करता है: राज्य सरकारें अब केवल केंद्र सरकार के बजाय स्वतंत्र संवैधानिक निकायों (जैसे ECI या राज्यपालों) के खिलाफ सीधे कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं।

  • एल्गोरिदमिक डीडुप्लिकेशन और डिजिटल अधिकार

    व्यापक स्तर पर मतदाताओं के नाम हटाना अक्सर आधार-वोटर आईडी लिंकेज, एल्गोरिथमिक डिडुप्लीकेशन और पारदर्शिता के अधिकार से जुड़ी उन व्यापक बहसों को दर्शाता है, जो तब उत्पन्न होती हैं जब कल्याणकारी योजनाओं या चुनावी बहिष्करण के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

2026 में RPA 1950 (निर्वाचक नामावली) और RPA 1951 (चुनाव संचालन) के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले, साथ ही ECI की अनुच्छेद 324 की शक्तियों से संबंधित एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

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    Discuss the procedures to decide the disputes arising out of the election of a Member of the Parliament or State Legislature under The Representation of the People Act, 1951. What are the grounds on which the election of any returned candidate may be declared void ? What remedy is available to the aggrieved party against the decision ? Refer to the case laws.

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